चार बच्चों की हत्या की आरोपिया को आजीवन कारावास

चार बच्चों की हत्या की आरोपिया को आजीवन कारावास
गरोठ । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गरोठ श्री निरंजन कुमार पांचाल साहब द्वारा आरोपिया सुगनाबाई पति रोड़सिंह बंजारा को अपने चार बच्चों की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
ग्राम पीपलखेड़ा निवासी सुगनाबाई पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपने खेत पर बने कुएं में दिनांक 04.07.2024 को सुबह 6.15 के लगभग अपने चार बच्चों कार्तिक (2) वर्ष), बंटी (9) वर्ष), अनुष्का (7 वर्ष), मुस्कान (4 वर्ष) को धकेलकर खुद भी पानी से भरे कुंए में कूद गई, जिससे चारों बच्चों की मृत्यु हो गई तथा सुगना बाई जीवित बच गई। घटना की सूचना पर थाना गरोठ ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया सुगनाबाई व पति रोडसिंह के विरुद्ध धारा 103 (1), 85, 55, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। रोड़सिंह शराब पीने का आदी था तथा आए-दिन पत्नी सुगनाबाई से झगड़ा कर प्रताडित करता था। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.08.2026 को आरोपिया सुगनाबाई को धारा 103 (1) बीएनएस में प्रत्येक बच्चे की मृत्यु के लिए पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रु. अर्थदंड से दंडित किया।



