नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 19 अप्रैल 2026 सोमवार

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विधायक परिहार ने श्री चंद्रवंशी ग्वाला (गवली) समाज के नवनिर्मित हॉल और पेयजल टंकी का लोकार्पण


नीमच। सामाजिक एकजुटता और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ग्वाल टोली स्थित श्री चंद्रवंशी ग्वाला (गवली) समाज ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समाज परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक हॉल, भव्य मुख्य द्वार और नवनिर्मित पेयजल टंकी का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक दिलीपसिंह परिहार द्वारा फीता काटकर किया गया।
लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक परिहार ने समाज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा यह नवीन निर्माण कार्य समाज के सर्वांगीण विकास और सुविधा विस्तार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस आधुनिक हॉल और बुनियादी सुविधाओं से आने वाले समय में सामाजिक कार्यक्रमों, बैठकों और अन्य आवश्यकताओं को एक सुदृढ़ आधार मिलेगा।
इस अवसर पर समाज की एकता और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष श्री धन्नालाल पटेल, मंडल अध्यक्ष श्री दारासिंह यादव सहित समाज के कई वरिष्ठजन, प्रबुद्ध नागरिक और गणमान्य जन विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत समाज के पदाधिकारियों द्वारा परंपरा अनुसार किया गया।

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विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं

टावर निर्माण के उपयोग के लिए भूमि लेने पर बाजार मूल्य का 200% क्षतिपूर्ति दी जाएगी:- कलेक्टर

नीमच 19 अप्रैल 2026, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रतलाम द्वारा मे.गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना हेतु 132 के.वी. लाइन CCI फीडर, जो 220 के.वी. उपकेन्द्र नीमच से प्रारंभ होकर ग्राम नीमच, भोलियावास, कनावटी, डुंगलावदा, चंगेरा, सगराना होते हुए CCI तक जा रही है, का नवीनीकरण कर ग्राम सगराना में टेपिंग होकर “गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना, तहसील-नीमच, जिला-नीमच” तक जाना प्रस्तावित है।

ज्ञातव्य हो, कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा MPPTCL को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 एवं 164 तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग-तीन के तहत विद्युत लाइन बिछाने, उनका अनुरक्षण इत्यादि हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त लाइन निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 एवं अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है, कि विद्युत पारेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय के निर्देशानुसार विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

कलेक्टर ने इस संबंध में अवगत कराया, कि टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। विद्युत लाइन के नीचे टावर लाइन के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि क्षेत्रफल (कॉरिडोर) के बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) का 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई 132 के.वी. सिंगल सर्किट हेतु 25 मीटर मानी जाएगी। उपरोक्त दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमि स्वामी के नाम पर एवं हक में दर्ज रहेगी।

किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिए प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइड लाइन) के आधार पर तथा गैर-कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइड लाइन) के आधार पर देय होगी।

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लाइन के आर.ओ.डब्ल्यू. के भीतर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में, निर्माण कार्य से पूर्व निर्माणकर्ता/भूमि मालिक को मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षकालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत लाइन निर्माण कार्य के दौरान स्थापित करने में एवं लाइन खींचने में वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों, मकानों एवं वृक्षों आदि का प्रतिकर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कृषकों/प्रभावित स्वामियों को MPPTCL के अनुमोदन उपरांत मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना, नीमच द्वारा भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व एवं लोकहित के उद्देश्य से उपरोक्त कार्य के निर्बाध रूप से कार्यान्वयन हेतु जन सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।

स.क्र./658/122/मालवीय/

जिला जनसंपर्क कार्यालय नीमच (म.प्र)

//समाचार//

अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी के विरुद्ध वन विभाग की बड़ी कार्यवाही*

*रामपुरा-मनासा मार्ग पर ट्रक से भारी मात्रा में खैर की लकड़ी जब्त,

तीन आरोपी गिरफ्तार*

नीमच 19 अप्रैल 2026, वन संरक्षक उज्जैन श्री आलोक पाठक (भा.व.से.), वन मंडलाधिकारी अधिकारीश्री एस.के. अटोदे, एवं उप वनमण्डलाधिकारी मनासा श्री दशरथ अखंड के मार्गदर्शन में शनिवार को रात्रि 3:00 बजे वन विभाग रामपुरा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक क्रमांक RJ14GQ8673 में अवैध खैर की लकड़ी भरकर रामपुरा-मनासा मार्ग से ले जाई जा रही है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने रामपुरा-मनासा मुख्य मार्ग पर नायरा पेट्रोल पम्प के समीप घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया।

*जब्ती एवं गिरफ्तारी:* वाहन आयशर ट्रक क्रमांक RJ14GQ8673 से भारी मात्रा में बेशकीमती खैर की अवैध लकड़ी बरामद हुई। वाहन चालक के पास लकड़ी के परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए।

टीम ने मौके से साहिल खान पिता शौकीन खान, निवासी अलावदा, जिला अलवर (राजस्थान), इकबाल पिता मेरहाब खान, निवासी मिनाना गर्दाना, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) एवं मोहम्मद अशरफ पिता जफर इकबाल, निवासी बेरियाबास, जिला नूह (हरियाणा) को गिरफ्तार किया।

*अग्रिम वैधानिक कार्यवाही:*

लकड़ी अवैध होने के कारण वन विभाग द्वारा वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जब्त ट्रक वन विभाग की सुपुर्दगी में है।

*मुख्य भूमिका:*

कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी रामपुरा श्री भानुप्रतापसिंह सोलंकी, श्री आशीष शर्मा कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक रामपुरा, श्री दिलीप धनगर वनरक्षक बीट प्रभारी रामपुरा एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है यह जानकारी के उपवन मंडल अधिकारी श्री दशरथ अखंड ने दी है।

स.क्र./660/124/मालवीय/फोटो

 

 

 

 

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