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नपाध्यक्ष सहीत 23 पर FIR: शापिंग काम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन में मनमानी कर शासन को लगाया 83 लाख का चूना

नपाध्यक्ष सहीत 23 पर FIR: शापिंग काम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन में मनमानी कर शासन को लगाया 83 लाख का चूना

भोपाल।मध्यप्रदेश में सिवनी जिले के लखनादौन नगर में चट्टी से बस स्टैंड मार्ग पर नगर परिषद द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों का मनमाना आवंटन कर शासन को 83 लाख रुपये की राजस्व क्षति पहुंचाने के मामले में जांच के बाद जबलपुर ईओडब्ल्यू ने नगर परिषद लखनादौन की अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी, दो पूर्व सीएमओ गजेंद्र पांडे, गीता वाल्मीक, वर्तमान राजस्व उपनिरीक्षक रवि गोल्हानी, पीआईसी सदस्यों देवकी शिवकुमार झारिया, संगीता संजय गोल्हानी, वर्षा श्रीकांत गोल्हानी, अनीता संदीप जैन, सविता गोलू कुमरे सहित 14 दुकानदारों पर प्रकरण दर्ज किया है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने धारा 409, 120बी भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7(सी), 13(1)(ए), 13(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

बिना पूरी राशि और अनुबंध के दिया कब्जा

जानकारी के अनुसार निकाय द्वारा निर्मित आठ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 75 दुकानों का निर्माण कर नीलामी प्रक्रिया की गई थी। नियम अनुसार 21 दिन में 25 प्रतिशत राशि जमा करना और शेष राशि 120 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य था। इसके बाद अनुबंध तैयार कर मासिक किराया तय किया जाना था लेकिन बिना पूरी राशि और अनुबंध के दुकानदारों को कब्जा दें दिया गया।

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