कलेक्टर अदिति गर्ग ने भू-माफियाओं के मंसूबो पर फैरा पानी.. कलेक्टर न्यायालय ने दिये नाल पर बने अवैध एप्रोच रोड हटाने के निर्देश

कलेक्टर अदिति गर्ग ने भू-माफियाओं के मंसूबो पर फैरा पानी..
कलेक्टर न्यायालय ने दिये नाल पर बने अवैध एप्रोच रोड हटाने के निर्देश
मंदसौर – मेडिकल कॉलेज के पिछे मंदसौर के भूमाफियाओ की कौडिय़ों की जमीनों को करोड़ों की करने के चक्कर में हुई 2 खोखों की डील में हुई झेलम झाल के चलते नगर पालिका सीएमओ की कैसेट अब पूरी तरह से उलझ गई हैं। बुगलिया डेम की केनाल के साथ हुई नाले को नाली बना कर मेडिकल कॉलेज के समीप से बनी अवैध एप्रोच रोड के मामले में नगर पालिका के सीएमओ के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज हो गया है। जिले की ईमानदार कलेक्टर अदिति गर्ग ने सारे प्रकरण में अब दूध का दूध ओर पानी का पानी करते हुए अवैध एप्रोच रोड को हटाने के निर्देश दिए है । जिससे मंदसौर में ना सिर्फ भूमाफियाओं में खलबली मची हुई है , बल्कि शासकीय करिंदो में में भी हडक़ंप मचा हुआ है। जिस तरह से मंदसौर में भूमाफियाओं के इशारों पर पूरा सिस्टम का इस्तेमाल करके केनाल ख़त्म करने का काम किया गया है। ईमानदार कलेक्टर अदिति गर्ग की कार्रवाई से मंदसौर में भूमाफियाओं के मंसूबों पर पानी फिर गया है । क्योंकि इस बार मामला कलेक्टर न्यायालय में है ओर फरियादी खुद मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक है। नगर पालिका के सीएमओ को इस बार कलेक्टर न्यायालय से सूचना पत्र जारी हुआ है। मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।इस मामले में 17 फरवरी की तारीख भी लग गई हैं। कलेक्टर न्यायालय ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से सात बिंदूओं पर प्रतिवेदन मांग लिया है ।
जिला कलेक्टर न्यायालय ने इस मामले में दिनांक 11 फरवरी को सात बिंदूओं के साथ नगर पालिका से आगामी पेैशी 17 फरवरी तक प्रतिवेदन देने को कहा है । न्यायालय कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से अवैध एप्रोच रोड में संबंधीत इंजिनियर के विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही करने ,एक सप्ताह में नहर नाले की संरचना पूर्ववत रखने , पुलिस विभाग को नुकसानी की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने , अवैध निर्माण में काटे गये वृक्षो के लिये नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराने , निर्माण कर्ता ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही करने एवं निर्माणकर्ता ठेकेदार पर विधिसंगत कार्यवाही कर पेनेल्टी लगा कर पेनेल्टी की रसीद प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ साथ एक सप्ताह में अवैध रूप से निर्मित संपूर्ण निर्माण कार्य हटाकर भूमि को यथापूर्व स्थिति में कर स्थल के स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है । नगर पालिका में अब कलेक्टर न्यायालय के निर्देश के बाद इस मामले को लेकर मौके से अवैध एप्रोच रोड हटाने के लिए दल गठन की कार्यवाही होने की खबर है ।
मामले में सात बिंदूओं के साथ नगर पालिका से आगामी पेैशी-
नाले नहर की संरचना पूर्ववत की जावे , साथ ही निर्माण स्थल से मशीनरी/वहानो को तत्काल हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें …
अवैध निर्माण में बिना अनुमति के काटे गये वृक्षो का नियमानुसार अर्थ दण्ड जमा कराया जाकर रसीद प्रस्तुत करें ….
अवैध सडक़ निर्माण हेतू उत्तरदायी संबंधित इंजीनियर के विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ,आगामी पेश तक
पुलिस विभाग , म.प्र. शासन की भूमि में अवैध रूप से निर्मित सडक़ में हुई नुकसानी की प्रतिपूर्ति एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान करे …* कलेक्टर न्यायालय में नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस अधीक्षक बने फरियादी, सीएमओ को सूचना पत्र जारी,17 तक देना होगा जवाब
