न्यायमध्यप्रदेशशाजापुर

सरपंच की हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

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 शाजापुर। माननीय न्यायालय पष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्या‍याधीश जिला शाजापुर द्वारा आरोपीगण 1.कमल सोलंकी पिता निर्भय सिंह 2.जीवन सिंह पिता निर्भय सिंह, 3. जितेन्द्र सोलंकी पिता निर्भय सिंह 4.रामकुवर बाई पति निर्भय सिंह निवासीगण ग्राम सिरोलिया थाना मक्सी जिला शाजापुर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास और 2000-2000/- रू के अर्थदण्ड एवं धारा 201/34 भादवि में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 27/12/2018 को पुलिस थाना मक्सी के थाना प्रभारी निरीक्षक कुलवंत जोशी को बद्रीलाल जाट निवासी ग्राम सिरोलिया ने सूचना दी कि, वह सुबह 8 बजे अपने खेत पर पानी देने जा रहा था,वह सुरालिया जंगल धुलजी के खेत के पास पहॅुचा तो उसने रेल्वे लाईन की कुछ दूरी पर सौदान सिंह पिता भैय्यालाल गुर्जर सरपंच ग्राम बडनपुर की लाश पडी हुई देखी।

उक्त सूचना पर निरीक्षक कुलवंत जोशी ग्राम सिरोलिया घटनास्थल रेल्वे ट्रेक के पास पहॅुचे। जहॉ पर सूचना कर्ता ब्रदीलाल जाट भी उन्हें मिला। बद्रीलाल जाट ने मृतक की लाश धुलजी के खेत के पास रेल्वे ट्रेक के किनारे कुछ दूरी पर पडी दिखाई। घटनास्थल पर सूचनाकर्ता के बताये अनुसार थाना प्रभारी द्वारा देहाती नॉलसी लेखबद्ध कर मर्ग कायम किया । संपूर्ण मर्ग जांच में थाना प्रभारी मक्सी ने यह पाया कि, मृतक सौदान सिंह सरपंच का आरोपीगण के घर पर आना जाना था। मृतक सौदान सिंह का आरोपी कमल की पत्नि से मेल मिलाप होने से ग्राम सिरोलिया में आरोपीगण कमल सोलंकी, जीवन सोलंकी, जितेन्द्र सोलंकी व रामकुंवर बाई सभी ने मिलकर लकडी, पत्थर, कुल्हाडी व पेचकस से मृतक सौदान सिंह के साथ मारपीट कर हत्या कर दी और उसकी लाश को छुपाने के लिये मृतक की मो0साईकिल पर ही सौदान सिंह को मृत अवस्था में बिठाकर आरेापी जितेन्द्र व जीवन सिंह के द्वारा मो0साईकिल से सिरोलिया के जंगल के रास्तें रेल्वेे ट्रेक के किनारे ढलान में मृतक की लाश को फेंक दिया।

उक्त मर्ग की जांच उपरांत थाना प्रभारी द्वारा असल अपराध थाना मक्सी पर पंजीबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपीगण के विरूद्ध न्या‍यालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।

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