कार्रवाईभानपुरामंदसौर जिला

भेसोदा मंडी भानपुरा पुलिस के द्वारा 02 व्यक्तियो के खिलाफ कार्यवाही कर 02 वाहन सहित डीजे साउंड को किया जप्त

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जिला दंडाधधिकारी  के द्वारा 10 वी, 12 वी बोर्ड परीक्षा के दौरान सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है जिससे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अनुकूल वातावरण प्रदाय किया जा सके, दिनांक 09.02.2024 की रात्री 11 बजे पुलिस चौकी भेसोदा मंडी पर ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी कि 02 डीजे वाहन चालकों के द्वारा अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाए जा रहे है जिससे पढ़ाई करने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वाहन क्रमांक RJ 17 GA 8292 और RJ 02 GB 6617 के वाहन चालकों द्वारा रात्री 11 बजे नियमो के विरूद्ध तेज आवाज़ में डीजे बजाए जा रहे है, जिस पर से आरोपी गोविंद पिता धीरज सोंधिया राजपूत उम्र 25 साल निवासी निपानिया उदा थाना भवानी मंडी और मनीष पिता जीवन नट उम्र 25 साल निवासी मांडवी थाना भवानी मंडी के विरूद्ध धारा 188 आईपीसी, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही कर दोनों डीजे वाहनों और डीजे सामग्री को जप्त किया!

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