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आरबीआई का यह भी कहना है, “29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी।”पेटीएम बैंक को यह आदेश तत्काल प्रभाव से मानना होगा। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों के बाद कार्रवाई की है। RBI ने स्पष्ट किया कि ऋणदाता के ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।