समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 14 नवंबर 2023
////////////////////////////////
जीपीएस मॉनिटरिंग एवं वेब कास्टिंग कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त
मंदसौर 13 नवंबर 23/ अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया किविधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान दिवस के दिन डायट कॉलेज मंदसौर में कम्युनिकेशन/ जीपीएसमॉनिटरिंग एवं वेब कास्टिंग के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किएगए हैं। जिसमें श्री राकेश शर्मा संयुक्त कलेक्टर को जीपीएस मॉनिटरिंग, श्री चंद्र सिंह सोलंकी संयुक्त कलेक्टरको वेब कास्टिंग, श्रीमती स्वाति तिवारी प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एवं श्रीमती अनीता चकोटिया प्रभारी डिप्टी कलेक्टर को कम्युनिकेशन के दायित्व सोपे गए।
=====================
रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा मतदाताओं को जागरूक
मंदसौर 13 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 कें अंतर्गत स्वीप गतिविधियों के तहत जिले में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिये महिला एवं बाल विकास विभाग केतत्वाधान में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गांव गांव मेंमतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं रंगोलीबनाकर संदेश के रूप में हम सब वोट करेंगे, वोट देंगे। इस प्रकार के संदेश भी लिख रही है। यह कार्य महिलाबाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसकार्य में मतदाताओं के द्वारा भी विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में मतदान हेतु जागरूकहो रहे हैं।
===================
मतदाताओं को पीले चावल देकर मतदान के लिए किया जा रहा आमंत्रित
मंदसौर 13 नवंबर 23/ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से शाम6 बजे तक मतदान होगा। प्रत्येक मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित किया जारहा है। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान में कई नवाचारों सेमतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा हैमहिला एवं बाल विकास विभाग की सभी परियोजनाओं मेंआँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल देकर 17नवम्बर को मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए12 दस्तावेजों निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपनेमताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमास्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़होने पर आपको अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एकमजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए सभी मतदान करें।
=======================
मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
मंदसौर 13 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने आदेशजारी किये है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान के दिन 17 नवम्बर को किसी भी कारोबार,व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने केलिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा।
====================
15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर मतदान समाप्ति तक रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर 13 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 17 नवंबर को होने वाले मतदान कोदृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 15 नवंबर को शाम 6 बजे से17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले कीसमस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-कक) होटल बार (एफ. एल -3), वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखाजाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
========================
मतदान केंद्र पर पहचान के लिए 12 दस्तावेज प्रयोग कर सकते हैं
मंदसौर 13 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बतायागया कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए 12 दस्तावेजोंनिर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपने मताधिकार काप्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशनदस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर आपकोअपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र कोबनाने के लिए सभी मतदान करें।
==================
सी-विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें
मंदसौर 13 नवंबर 23/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 में जागरूकनागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए C-Vigil मोबाइल एंड्रायड एप्पका निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्टमोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वाराउसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समयसीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमेंशिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसकेमाध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्शआचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो कमाध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदनजो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।
========================
अभ्यर्थी की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा
मंदसौर 13 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालनसुनिश्चित कराने तथा निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाहियां जारी है। कोई भी व्यक्ति,संस्था द्वारा किसी अभ्यर्थी की बगैर अनुमति के उसके संबंध में प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। प्रिंट मीडियामें विज्ञापन (विज्ञापन हेतु अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो171 H (आईपीसी) के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है) भारतीय दंड संहिता की धारा
171 H के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनो पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।
=======================
बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
मंदसौर 13 नवंबर 23/ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण केप्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानकिसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन केमामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।
=========================
बिना अनुमति के सार्वजनिक सभा का आयोजन करने पर सिद्धार्थ जोशी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया
मंदसौर 13 नवम्बर 23/ श्री सज्जन सिंह सिसोदिया कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एफएसटी 04 द्वारा बताया गया कि सिद्धार्थ जोशी द्वारा लाडली बहना सम्मेलन का कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किया जा रहा था। सम्मेलन में करीब 300 महिलाएं एवं 50 पुरुष शामिल थे। जिसमें भाजपा के पक्ष में वोट करने हेतु बताया जाकर भाजपा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। आयोजन करता सिद्धार्थ जोशी से उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने के संबंध में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बारे में पूछने पर अनुमति के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तथा गोलमोल जवाब दिया गया। आयोजन कर्ता सिद्धार्थ जोशी द्वारा आचार संहिता को उल्लंघन किया जाकर बिना अनुमति के सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सिद्धार्थ जोशी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गया।
=====================
रिश्वत देने, निर्वाचकों को डराने, धमकाने की जानकारी टोल फ्री नं 1950 पर दे
मंदसौर 13 नवंबर 23/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी एव नोडल अधिकारी ( व्यव लेखा ) मंदसौरद्वारा बताया गया कि उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली के माध्यम सेअपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में उदघोषणा करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार,कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिएउत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक केकारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग केअनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने कीधमकी देता है वह एक वर्ष तक के करावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है । उड़न दस्ते रिश्वत देने वालेऔर लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिएगठित किए गए है।सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित कर सकता है।
=======================
टोल फ्री नम्बर पर अवैध मदिरा की दे जानकारी
मंदसौर 13 नवंबर 23/ अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उडनदस्ता म.प्र. भोपाल केनिर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त जिला मंदसौर द्वारा बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा, विक्रय, परिवहन, संग्रहण, विनिर्माण, करने वाले व्यक्तियों केसंबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना देनी हो तो कार्यालय अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीयउडनदस्ता भोपाल के टोल फ्री नं. 1800-233-7833 या दूरभाष नं 0755- 2578687 पर जानकारी दे सकते है। जानकारी देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जाएगा।