हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास

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मंदसौर । न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश ( एट्रोसिटी) एक्ट मंदसौर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दो आरोपीयों को आजीवन कारावास से दण्डित किया है एवं 6-6 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान ने बताया कि, न्यायालय ने भादवि 302 के प्रकरण में आरोपीगण मोहन मीणा पिता रतन मीणा, शंकर मीणा पिता मोहन मीणा दोनो निवासी ग्राम बूचाखेडी, थाना नई आबादी, जिला मंदसौर को आजन्म कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2019 को रात्रि 09.45 बजे से 05 बजे के मध्य ग्राम बूचाखेडी में मृतक रमेश सूर्यवंशी पिता पूनमचंद सूर्यवंशी को पकडकर खंबे से बांधकर उसे लट्ठ एवं सरिये व पाईप से मारपीट की गयी जिस पर से पुलिस थाना नई आबादी के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 23 / 2019 धारा 307, 341, 34 भादवि 3 (2) वीए एससी/एसटी ए: ट का अपराध दर्ज किया गया, दौराने ईलाज रमेश सूर्यवंशी की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया, अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, उक्त घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल 13 गवाह के कथन कराये गये, 69 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये, प्रकरण में चश्मदीद साक्षी न होने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए दोनो आरोपीगण को धारा 302 सहपठित धारा 34 व 341 भादवि में आजीवन कारावास एंव कुल 12000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की और से पैरवी भगवान सिंह चौहान विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।