समाचार रतलाम मध्य प्रदेश से 15 दिसंबर 2022
कन्या शिक्षा परिसर छात्रा की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच
रतलाम 15 दिसम्बर 2022/ रतलाम कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत छात्रा कृष्णा पिता बहादुर सिंह डामोर की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी किए गए हैं। जांच अनुविभागीय दंडाधिकारी शहर द्वारा की जाएगी।
जिन बिंदुओं पर जांच होगी वह निम्नानुसार है – घटना वाले दिन बालिका कहां थी, उस दिन बालिका की गतिविधि क्या थी। बालिका की मृत्यु कैसे हुई, क्या बालिका की हत्या हुई। क्या बालिका बीमार थी। क्या बालिका की मृत्यु के पूर्व से छात्रावास में ऐसी कोई परिस्थितियां थी जिनके कारण बालिका ने आत्महत्या करी। क्या बालिका का किसी से वाद-विवाद हुआ, बालिका की मृत्यु के दिन परीक्षा भी थी क्या। इस दौरान किसी के द्वारा डांट या अन्य ज्यादति की गई। बालिका के मृत्यु के दिन परिसर व बालिका विशेष की स्थिति कैसी थी सामान्य अथवा विकट। बालिका के साथ कौन-कौन था। बालिका की सहेलियों के अनुसार घटना के पूर्व की स्थिति कैसी थी। क्या बालिका की मृत्यु के पूर्व हॉस्टल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई ज्यादति की थी। अन्य कोई कारण भविष्य में सुरक्षा के उपाय, कलेक्टर ने जांचकर्ता को निर्देश दिए है कि 15 दिवस में जांच पूरी कर प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करें।
==========================
कन्या शिक्षा परिसर में छात्रा की मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच
घटना के संबंध में साक्ष्य अथवा दस्तावेज 30 दिसंबर तक प्रस्तुत करें
रतलाम 15 दिसम्बर 2022/ रतलाम स्थित कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत छात्रा कुमारी कृष्णा पिता बहादुर सिंह डामोर कक्षा 9 वी की छात्रावास की छत से गिरने से मृत्यु एवं उससे उत्पन्न कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति की जांच हेतु जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर श्री संजीव पांडे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जांच अधिकारी श्री पांडे द्वारा कहा गया है कि जांच के निर्धारित बिंदुओं एवं घटना के संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा प्रमाण या आपत्ति प्रस्तुत करना है तो वह आगामी 30 दिसंबर तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जांच के बिंदु निम्नानुसार है –
घटना वाले दिन बालिका कहां थी, उस दिन बालिका की गतिविधि क्या थी। बालिका की मृत्यु कैसे हुई, क्या बालिका की हत्या हुई। क्या बालिका बीमार थी। क्या बालिका की मृत्यु के पूर्व से छात्रावास में ऐसी कोई परिस्थितियां थी जिनके कारण बालिका ने आत्महत्या करी। क्या बालिका का किसी से वाद-विवाद हुआ, बालिका की मृत्यु के दिन परीक्षा भी थी क्या। इस दौरान किसी के द्वारा डांट या अन्य ज्यादति की गई। बालिका के मृत्यु के दिन परिसर व बालिका विशेष की स्थिति कैसी थी सामान्य अथवा विकट। बालिका के साथ कौन-कौन था। बालिका की सहेलियों के अनुसार घटना के पूर्व की स्थिति कैसी थी। क्या बालिका की मृत्यु के पूर्व हॉस्टल के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई ज्यादति की थी। अन्य कोई कारण, भविष्य में सुरक्षा के उपाय।
========================
आर्थिक सहायता स्वीकृत
रतलाम 15 दिसम्बर 2022/ कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर द्वारा करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। ग्राम भड़का तहसील जावरा निवासी शंकरलाल पिता मोती गत 14 नवम्बर 22 को खेत पर मोटर चालू करते समय करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिस पत्नी कलाबाई पति स्व. शंकरलाल को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
===========================
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु पोर्टल प्रारम्भ
रतलाम 15 दिसम्बर 2022/ जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत नवीन, नवीकरण आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए जाने हेतु पोर्टल प्रारम्भ कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है। विद्यार्थी अपना आवेदन एम.पी. टास पोर्टल पर आनलाईन इंद्राज कर संस्था प्रभारी, प्राचार्य को अवगत करवा सकते हैं। समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के पोर्टल पर आवेदन दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पोर्टल पर दर्ज न किए जाने पर वे शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
=========================
विद्यार्थी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चुने कॅरियर : महापौर श्री प्रहलाद पटेल
पुरुस्कार वितरण, शिक्षक सम्मान व सहभोज के साथ उत्कृष्ट का वार्षिकोत्सव सम्पन्न
रतलाम 15 दिसम्बर 2022/ शा. उत्कृष्ट उ. मा. वि. के 20 वें वार्षिकोत्सव जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई के मुख्य आतिथ्य, महापौर श्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता एवं निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा, समाजसेवी श्री अमृत पटेल के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े व सांसद प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे।
अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन किया गया। संस्था प्राचार्य श्री सुभाष कुमावत ने अतिथि स्वागत कर शाला के प्रगति प्रतिवेदन का वाचन किया। पुरुस्कार वितरण के पूर्व श्रेष्ठ चयनित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई जिन्हें सभी का प्रोत्साहन व प्रशंसा प्राप्त हुई। गत दिनों आयोजित समस्त प्रतियोगिताओं में यलो हाउस विजेता तथा ब्लू हाउस उपविजेता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अलग-अलग विधाओं के विजेताओं को अतिथियों द्वारा परूस्कृत किया गया। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य श्री कुमावत को उनके उत्कृष्ट कार्यों व विभागीय उपलब्धियों के लिए शिक्षक पालक संघ द्वारा पी.टी.ए. अध्यक्ष श्रीमती हेमा कटारिया के साथ मंचासीन अतिथियों द्वारा शाल, श्रीफल व अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्यो व सौ प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र व रजत सिक्का प्रदान कर सम्मानित किया गया।
पुरुस्कार व सम्मान समारोह के पूर्व छात्र परिषद की अध्यक्ष कु. शीतल जैन व सदस्यों ने अतिथियों को बैज लगाए व संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता डॉ. पूर्णिमा शर्मा, श्री सुनील कुमार कदम, श्री हरीश रत्नावत, डॉ. ललित मेहता, डॉ. ज्योति चावला, श्री एस.एल. भदौरिया, रीना कोठारी ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। अतिथियों ने विद्यालय व विद्यार्थियों की उपलब्धियों की प्रशंसा कर उत्तरोत्तर प्रगति में सदैव सहभागी होने का आश्वासन प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने किया तथा प्राचार्य द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
===========================
वोयेज एग्री सॉल्यूशंस का उर्वरक लाइसेंस तथा कीटनाशी लाइसेंस निरस्त
रतलाम 15 दिसम्बर 2022/ लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि श्री विजय चौरसिया द्वारा रतलाम महू नीमच रोड बस स्टैंड स्थित मैसर्स वोयेज एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिना अधिकार पत्र इंद्राज कराए उर्वरकों का क्रय-विक्रय करने के फलस्वरुप उसका उर्वरक लाइसेंस आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया है। निरस्ती दिनांक से 30 दिवस के अंदर प्रतिबंधित उर्वरक को छोड़कर शेष भंडारित उर्वरकों का निराकरण करके कार्यालय को अवगत कराएंगे। इसी प्रकार उक्त फार्म द्वारा कीटनाशक अधिनियम की धारा का उल्लंघन पर कीटनाशी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
========================