दलौदामंदसौर जिला

थाना दलोदा पर नवीन कानून संगोष्ठी आयोजित

थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायतो में भेजी जाएगी नवीन क़ानून की प्रतिलिपि


दलोदा ।
ब्रिटिश काल से चला रहा कानून भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा। नया अपराध कानून 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। इसके संबंध में थाना दलोदा पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को नए कानून के विषय में विस्तार से बताया। एवं पालन करने की अपील करते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटिश काल के दौरान का कानून भारतीय दंड संहिता लागू था। अब इस नए रूप में भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता लागू किया है। इसमें पुराने कानून की दंड प्रक्रिया, अब न्याय प्रक्रिया कहलाएगी। इसमें महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न की धारा को पहले रखा गया है। थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी ने विस्तार से कानून के बारे में जानकारी दी। इस दौरान थाना प्रभारी द्वारा सभी का मुँह भी मीठा किया गया और कहा गया कि जिस तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन हम खुशी के साथ मिठाई बांटते हैं उसी तरह आज भी खुशी का दिन है कि हमारी न्याय व्यवस्था हमारे अनुरूप बन रही है।

थाना प्रमुख श्री चौधरी ने थाना क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत में नवीनगढ़ की जानकारी की एक-एक कॉपी देने की भी बात कही।

भाजपा नेता नानालाल अटोलिया ने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिस प्रकार मनुष्य व प्रकृति में भी परिवर्तन का नियम लेकर चलती है आज उसी प्रकार न्याय प्रक्रिया में भी परिवर्तन आवश्यक था।

इस दौरान मंदसौर भाजपा क्षैतिज श्री नानालाल अटोलिया, मंडल अध्यक्ष विकास सुराणा, जिला पंचायत सदस्य श्री विजय मेहता मंचासीन रहे तथा वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी अनिल सुराणा, मनोहर लाल सोनी, विनोद धनोतिया, विजय तातेड़, घनश्याम बगड़ सहित थाना क्षेत्र के दलोदा, धमनार, थाना क्षेत्र के सरपंच, सर्व समाज के गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रिय पत्रकार उपस्थित रहे।

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