समाचार मध्यप्रदेश नीमच 19 मार्च 2024 मंगलवार

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एडीएम सुश्री लक्ष्मी गामड़ ने किया कार्यालयों का निरीक्षण

कार्यालयों का निरीक्षण कर, जायजा लिया। एडीएम सुश्री गामड़ ने पुरानी तहसील कार्यालय नीमच के
रिक्त विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर नवागत अधिकारियों के लिए कक्षों के आवंटन के लिए कक्षों का
अवलोकन किया।एडीएम ने कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण कर अधिकारी-
कर्मचारियों द्वारा सम्पादित कार्यो की जानकारी ली। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्री राजेशशाह, उप
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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उत्कृष्ट विद्यालय एंव मॉडल स्कूल में प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से होगें
नीमच 18 मार्च 2024, जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकासखण्ड स्तरीय मॉडल स्कूलों
में सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं में प्रवेश प्रकिया 15 मार्च 2024 से प्रांरम्भ की गई है। आवेदन करने
की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। आवेदक एमपी ऑनलाईन के माध्यम से चयन परीक्षा के आवेदन
प्रस्तुत करेगें, चयन परीक्षा की तिथि पृथक से घोषित की जावेगी। चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित
विद्यार्थियों को जिलास्तर पर संचालित शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. नीमच तथा नीमच एवं जावद
विकास खण्ड पर स्थित मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्राप्त कर, अध्ययन कर अवसर प्राप्त होता है।
शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.नीमच में 16 मर्च 2024 से हेल्पडेस्क प्रारम्भ की गई है। जहां से
शिक्षक,पालक चयन परीक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते है।
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मतदान हेतु कामगारों को विशेष अवकाश की सुविधा
नीमच 18 मार्च 2024, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मताधिकार उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध
रुप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से मतदान दिवस को मतदान हेतु जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र
में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के
नियोजक तथा प्रबंधन स्थापना में नियोजित प्रत्येक कामगारों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी श्री दिनेश जैन व्दारा मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का आदेश जारी
किए गए है। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से कर
सकें।
यदि कोई व्यवसाय स्वामी(नियोक्ता) उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे
जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो रूपये 500/-तक बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु यह ऐसे
मतदाताओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी कर्तव्य से अनुउपस्थिति के कारण गंभीर क्षति होने की
संभावना हो। यदि कोई मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रोजगाररत है, तो उनके लिए भी
उक्त धारा के प्रावधान लागू होंगे।
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नोडल शिक्षकों की कार्यशाला सम्पन्न
नीमच 18 मार्च 2024, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत कैंपस
एंबेसडर और नोडल शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर
श्री मनोज जैन ने ईएलसी क्लब और कैंपस एंबेसडर की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया
गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.के.शर्मा और सहायक संचालक श्री एस.एम.मांगरिया द्वारा
उपस्थित कैंपस एंबेसडर छात्र और नोडल शिक्षकों से चर्चा कर, मार्गदर्शन दिया। उपस्थित
एम्बेसडर विद्यार्थियों के साथ फोटो सेशन के पश्चात कार्यशाला समाप्त हुई।
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उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें-श्री जैन

नीमच 18 मार्च 2024, म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य का
निरीक्षण कर कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने सोमवार को जायजा लिया। कलेक्टर ने शासकीय
कन्या उ.मा.विद्यालय नीमच नगर पर स्थित मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण कर मूल्यांकन
कर्ताओं द्वारा किए जा रहे, मूल्यांकन कार्य का जायजा लिया और उन्हें आवश्यक निर्देश भी
दिए। कलेक्टर श्री जैन ने कहा, कि बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में
पूरी सावधानी रखी जाए। गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें और पूरी निष्पक्षता के साथ
मूल्यांकन कार्य किया जाए। मूल्यांकन कार्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों का अक्षरशः
पालन सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद व अन्य
अधिकारी एवं शिक्षकगण उपस्थित थे।
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जनसुनवाई स्थगित
नीमच 18 मार्च 2024, जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा
के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। अत: जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच
सहित विभिन्न कार्यालयों में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित
रहेगी। डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा
निर्वाचन 2024 के तहत आचार संहिता प्रभावशील रहने के दिनांक तक जनसुनवाई स्थगित
रहेगी।
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मदिरा दुकाने 25 मार्च को बंद रखने का आदेश
नीमच 18 मार्च 2024, कलेक्टर श्री दिनेश द्वारा म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 25
मार्च 2024 को होली (धुलेण्डी) का त्यौहार होने के कारण शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने एवं
प्रशासकीय लोकहित में नीमच जिले में स्थित समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानो, एफ.एल-2 रेस्तरां
बार, एफ.एल.-6 थोक सैनिक केंटीन एवं एफ.एल.7 फुटकर सैनिक केंटिन को 25 मार्च 2024 को
दोपहर 2 बजे तक के लिये बंद रखने का आदेश दिया गया है। उक्त अवधि में मंदिरा का विक्रय
परिवहन संग्रहण प्रतिबंधित किया गया है। अत: उक्त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित
करने के निर्देश दिए गए है।
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न्यायालय का आदेश नहीं मानने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कारावास
मनासा। श्रीमान् सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा सिविल प्रकरण में सुपुर्दगी पर दी जप्तशुदा मोटरसायकल को न्यायालय के आदेश के बावजूद भी न्यायालय में प्रस्तुत न कर न्यायालय का आदेश नहीं मानने वाले आरोपी इंदरमल पिता नग्गा जी बंजारा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम तलाऊ, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री रमेश नावड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2015 की हैं। आरोपी इंदरमल का मोहम्मद मुस्लिम के विरूद्ध मनासा न्यायालय में बजावरी प्रकरण लंबित था, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध कुर्की वारण्ट जारी किया था, जिसके पालन में न्यायालय नाजीर द्वारा दिनांक 27 मार्च 2015 को आरोपी के घर से उसकी मोटरसायकल को जप्त किया गया था तथा उसको इस शर्त के साथ सुपुर्दगी पर दिया गया था, कि जब भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जायेगा वह मोटरसायकल को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। इसके उपरांत भी न्यायालय द्वारा आरोपी को मोटरसायकल को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिये जाने के पर भी आरोपी द्वारा मोटरसायकल को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में अमानत में खयानत करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, पंचसाक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।
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मौलवी की बेईज्जती करने से रोकने पर अश्लील
गाली-गलौच कर मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाले तीन आरोपीगण को 03-03 माह का कारावास
मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा मौलवी की बेईज्जती करने से रोकने वाले फरियादी के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुवे मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाले तीन आरोपीगण (01) अशफाक पिता अब्दुल करीम, उम्र-30 वर्ष, (02) निसार उर्फ भुरिया पिता अब्दुल करीम, उम्र-25 वर्ष एवं (03) असरफ पिता रफीक पठान, उम्र-25 वर्ष, तीनो निवासीगण-नुरी कॉलोनी, तहसील मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34, 294, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास व कुल 600-600रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया ।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अरविंद सिंह थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 13 फरवरी 2017 की मनासा थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाली हिंगड़ दाल मिल के पास उषागंज कॉलोनी की हैं। फरियादी अब्दुल हयात घटना दिनांक को अतिक पठान के यहा निकाह में गया था, जहाँ पर दो मौलवियों को बुला लिया गया था, जिसमें से एक मौलवी समी हाफिज की आरोपीगण बैईज्जती कर निकाह में से भगा रहे थें तो फरियादी उन्हें ऐसा करने से मना किया। इस बात पर से आरोपीगण द्वारा फरियादी को अश्लील गॉलिया दी गई तथा लात-घूंसो व तपेली से उसके साथ मारपीट करते हुवे उसको जान से मारने की धमकी दी गई। निकाह मे उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की गई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने के पश्चात् विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।
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सीपीएस पद्धति को लेकर सांसद गुप्ता ने की अफीम किसानों से अपील
कोई भी किसान भ्रामक जानकारी या बहकावे में आकर पैसे नही दे
मंदसौर – सांसद सुधीर गुप्ता ने सीपीएस पद्धति के सभी अफीम किसानों से अपील जारी करते हुए कहा कि कोई भी किसान भाई किसी भी अधिकारी या मुखियों को किसी भी तरह का रिश्वत का लेन देन ना करें। उन्होने कहा कि विभाग को सिर्फ यह देखना है कि सीपीएस पद्धति के किसानों ने चीरा तो नही लगाया है इसके अलावा किसी तरह से मुखिया या किसी भी संबंधित द्वारा झूठा नियम बताकर या आश्वासन देकर रूपये की मांग की जाती है तो इसकी सूचना सांसद कार्यालय के नंबर या मेरे व्यक्तिगत मोबाइल पर तुरंत दे। सरकार ओर विभाग की सारी योजनाएं पूरी तरह पारदर्शी है। सांसद गुप्ता ने सभी अफीम किसानों से आग्रह किया कि केई भी किसान किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी में ना आवे। इसी के साथ ही सांसद गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा करते हुए निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से किसानों को परेशानी नही आये। साथ ही जो इस प्रकार का किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे है उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाये।