समाचार मध्यप्रदेश नीमच 23 नवम्बर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 3 दिसम्बर को पी.जी.कॉलेज नीमच में होगी मतगणना
कलेक्टर एवं एसपी ने अधिकारियो के साथ मतगणना स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया
नीमच 22 नवम्बर 2023, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत डाले गए मतों की गणना 3दिसम्बर 2023 को पी.जी.कॉलेज नीमच में होगी। कलेक्टर श्री दिनेश जैन एवं एसपी श्रीअमित कुमार तोलानी ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल, मतगणना परिसर, का निरीक्षणकर, मतगणना तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिह सिसौदिया, उप निर्वाचअधिकारी श्री संजीव साहू, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह एवं अन्य जिला अधिकारीउपस्थित थे।
कलेक्टर एवं एसपी ने मतगणना केंद्र पर मतगणना कर्मियों, मतगणना अभिकर्ताओं औरमीडियाकर्मियों के प्रवेश की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, मीडिया सेंटर स्थापना,चिकित्सा कक्ष स्थापना, सहित अन्य व्यवस्थाओं का मौके पर अवलोकन किया औरसंबंधित नोडल अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।कलेक्टर एवं एसपी ने मतगणना केंद्र पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था का निरीक्षण करआवश्यक निर्देश भी दिए। इस मौके पर बताया गया कि मतगणना केंद्र पर मीडिया सेंटर तकमीडिया कर्मियों को मोबाईल ले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा किसी को भी मतगणनास्थल पर बगैर वैध प्रवेश पत्र के ना तो प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना केंद्र पर मोबाईल केसाथ प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा।
मतगणना स्थल पर कॉलेज के पीछे मीडिया कर्मियों, अभिकर्ताओं और मतगणना केवाहनों की पार्किंग व्यवस्था रहेगी और कॉलेज के पीछे प्रवेश व्दार से ही इनके मतगणनापरिसर में प्रवेश की पृथक पृथक बेरिकेटिंग्स के साथ निर्धारित स्थान तक प्रवेश कीव्यवस्था रहेगी। प्रवेश व्दार पर सुरक्षा जांच और प्रवेश पत्रों की जांच के बाद ही प्रवेश कीअनुमति दी जाएगी।
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मतगणना कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य है इसे सावधानीपूर्वक करें-श्री जैन
मतगणना पूर्व की तैयारियों एवं प्रक्रिया संबंधी बैठक सम्पन्न
नीमच 22 नवम्बर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने बुधवार कोकलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बताया, कि मतगणनाकार्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, मतगणना का कार्य सावधानीपूर्वक करें। इसमें किसी तरहकी गलती न हो गणना के दौरान पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता बरते तथा निर्वाचन नियमों काअनुसरण करें। इस अवसर पर एडीएम सुश्री नेहा मीना, जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, तीनो एस.डी.एम.सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में मास्टर ट्रेनर्स डॉ.राजेश पाटीदार ने ईव्हीएम से मतों की गिनती की प्रक्रिया कोप्रजेन्टेशन के माध्यम से समझाया। उन्होने आंतरिक सुरक्षा घेरे का प्रोटोकॉल, मतगणना स्थलका आयोग द्वारा अनुमोदन एवं गणना स्थल की व्यवस्था, विधानसभावार कक्षों के क्रमांक,राउण्ड की संख्या, काउंटींग एजेंट, गणना हॉल में अभ्यर्थियों की बैठक, गणना पूर्व की तैयारी,सुरक्षा व्यवस्था, गणना स्टॉफ की नियुक्ति, गणना हाल में प्रवेश का नियमन, गणना स्थल परमोबाईल का उपयोग, आवश्यक सामग्री, पोस्ट बेलेट, वीडियोग्राफी, मतगणना उपरांत सीलिंग आदिके बारे में विस्तार से बताया। आयोग के निर्देशानुसार सम्पूर्ण गणना की वीडियोग्राफी कीजाएगी, प्रत्येक टेबल की नहीं। प्रेस एवं मीडिया को कव्हरेज के लिए हाथ या कंधे वाला कैमराले जाने की अनुमति होगी एवं किसी ईव्हीएम पर कैमरा फोकस नही किया जाएगा और ना हीऐसा फोटोग्राफ्स लिया जाएगा।
मतगणना व्यवस्था के दायित्वः-मतगणना दल गठन एवं रेण्डमाईजेशन, स्थल व्यवस्था, कानूनव्यवस्था तथा मजिस्ट्रेट ड्यूटी, स्ट्रांग रूम, सिलिंग सामग्री, आईटी टीम एंव ईटीपीबीएस कीगणना, कन्ट्रोल रूम एवं कम्यूनिकेशन रूम, चाय, स्वल्पाहार, भोजन व्यवस्था, मीडिया सेन्टर,परिवहन व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य समिति, संचार व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था आदिदायित्व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सौपे गये है।
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कोई भी एग्जिट पोल एवं परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों होगा दंडनीय
नीमच 22 नवंबर 2023, म.प्र.विधानसभा निर्वाचन-2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया,कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर को प्रात:7बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल काआयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्यमाध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 कोइस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।
श्री राजन ने बताया,कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 क में यह प्रावधानित कियागया है,कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणामका ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए,प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिकमीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार-प्रसार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदकोई व्यक्ति प्रावधान का उल्लंघन करेगा,तो ऐसी अवधि के कारावास से जो,दो वर्ष तक की हो सकेगी,याजुर्माने से या दोनों से,दण्डनीय होगा।
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पारदर्शी प्रक्रिया से संपन्न करायी जाये मतगणना-श्री राजन
3 दिसम्बर को प्रात:8 बजे से प्रारंभ होगी मतगणना-कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये निर्देश
नीमच 22 नवंबर 2023,मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन भोपालसे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।म.प्र. विधानसभानिर्वाचन-2023 के तहत 3 दिसंबर 2023 को होने वाली मतगणना संबंधी जिलों में की जा रही तैयारियों कोलेकर जिलेवार विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।
श्री राजन ने कहा,कि विधानसभा निर्वाचन-2023 की मतगणना 3 दिसम्बर को प्रात:8 बजे सेपोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी।सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सजगता एवं सतर्कता के साथ मतगणना पारदर्शी प्रक्रिया से सम्पन्न कराएं।स्ट्रांग रूम में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा व्यवस्था की जाये। मतगणना के दिन विद्युत की सतत्आपूर्ति हो,किसी भी कारण से मतगणना प्रभावित न हो। सभी मतगणना केन्द्रों मेंअग्नि-शमनयंत्र भी अनिवार्यरूप से उपलब्ध रहें। गणना स्थल पर सभी व्यवस्थाएँ सुचारू कर लें।जिला निर्वाचन अधिकारी प्रति दिन ईवीएम स्ट्रांग रूम का दो बार करें, निरीक्षण कर,भेजें रिपोर्ट-श्री राजन नेकहा,कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ईवीएम स्ट्रांगरूम और जिस जगह पर पोस्टल बैलेट रखा गयाहै,उसका प्रति दिन दो बार सुबह-शाम निरीक्षण करें। ईवीएम स्ट्रांग रूम और पोस्टल बैलेट की सुरक्षा केपुख्ता इंतजाम रहे,यह भी सुनिश्चित कर लें। श्री राजन ने कहा,कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलेकी विधानसभा क्षेत्रों के लिये आवश्यकता के अनुरूप मतगणना टेबिल लगाएं। सभी मतगणना कर्मियों कोविधिवत प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे, कि किसी भी स्तर पर मतगणना में विलम्ब न हों। प्रत्येक मतगणनाटेबल पर एक-एक माईक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त करें।
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भूतपूर्व सैनिको और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करें- श्री जैन
कलेक्टर ने की सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर सभी से मुक्तहस्त से सहयोग की अपील
नीमच 22 नवंबर 2023, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर वर्ष 7 दिसम्बर को मनाया जाता है। यहदिवस भारतीय सेना के तीनों अंगों के ऐसे वीर जवानों के सहायतार्थ मनाया जाता है, जो देशकी एकता, अखंडता की रक्षा एवं सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए या सदा के लिएअपंग हो गए। इन वीर जाबांज जवानों की कुर्बानी को याद करने के लिए राष्ट्र व्दारा हर वर्ष7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस प्रतीक स्परूप वाहन और टोकन ध्वज वितरणकर मनाया जाता है और प्रतिकात्मक ध्वजों के वितरण के दौरान स्वैच्छा से दी गई दानराशि एकत्रित की जाती है।
इस निधि से प्राप्त दान राशि का इस्तेमाल इन वीर सैनिकों के आश्रितों, विकलांग सैनिकोंएवं पूर्व सैनिकों के पूनर्वास तथा कल्याणार्थकिया जाता है। इसके अलावा एकत्रित की गईराशि से पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, पुत्री विवाह, अपंगता अनुदान, अंत्येष्टि अनुदान,मानसिक व शारीरिक विकलांग बच्चों हेतु अनुदान आदि पुण्य कार्य भी किए जाते है।कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिएसशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर जिले के नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनोंऔर सभी से मुक्त हस्त से अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करने की अपील की है।कलेक्टर श्री जैन ने जारी अपील में कहा है, कि जिले के सभी विभागाध्यक्षो, शासकीयव गैर शासकीय संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से आग्रह है, कि इस निधि में अधिक से अधिकराशि दान एकत्र कर देश के वीर सैनिकों का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करें।कलेक्टर श्री जैन ने अपील की है, कि इस निधि की संग्रहित दान राशि सीधे जिला सैनिककल्याण कार्यालय व्दारा नियंत्रित खाता क्रमांक 10752354110, Amalgamated Special Fund for Rehabilitation and Re-construction of ESM of MP, State Bank of India, Main Branch, Mandsaur, IFSC Code SBIN0000422 में चेक, ड्राफ्ट, नेफ्ट से या सीधे बैंक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में नगद जमा कर सकते है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस में दान की गई राशि पर, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 297(2) (के) के अंतर्गत आयकर से छूट का भी प्रावधान है।
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