समाचार मध्यप्रदेश नीमच 30 अक्टूबर 2023

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प्रदेश में 19 दिन में 150 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की हुई कार्रवाई
एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकद रुपये, अमूल्य धातु, सोना चांदी, ज्वेलरी
सहित अन्य सामग्रियां बड़ी मात्रा की जब्त
नीमच 29 अक्टूबर 2023मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया किमध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद सेप्रदेश में एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवंपारदर्शी रूप से विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए उड़नदस्ता दल(एफएसटी), एसएसटी और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकदरुपये, अमूल्य धातु, सोना चांदी, ज्वेलरी सहित अन्य सामग्रियां जब्त की गई है।संयुक्त टीमों द्वारा 9 से 27 अक्टूबर तक 150 करोड़ 58 लाख 36 हजार 316 रुपये कीकार्रवाई की गई है। इमसें 19 करोड़ 74 लाख 18 हजार 994 रुपये की नकद राशि, 28 करोड़ 90लाख 15 हजार 533 रुपये की 16 लाख 62 हजार 511 लीटर से अधिक की अवैध शराब, 10करोड़ 12 लाख 3 हजार 350 रुपये के मादक पदार्थ, 53 करोड़ 55 लाख 82 हजार 585 रुपये केअमूल्य धातु, सोना-चांदी, ज्वेलरी और 38 करोड़ 26 लाख 15 हजार 854 रुपये की अन्यसामग्रियां जब्त की गई है।
प्रदेश में वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन में (6 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच)आदर्श आचरण संहिता के दौरान 72 करोड़ 93 लाख रुपये की एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वाराकार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष 2023 के विधानसभा निर्वाचन में 19 दिन में 150 करोड़58 लाख रुपये से अधिक की कार्रवाई की गई है।
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बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन पर दंड
नीमच 29 अक्टूबर 2023 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरणके प्रकाशित नहीं कर सकती है।केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गतअधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियमकी धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करतीहै इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 उपकरण जप्त और सजा का प्रावधान है।
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मतदान और मतगणना कर्मियों के लिए मानदेय की दरें निर्धारित
नीमच 29 अक्टूबर 2023भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना केकार्य में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की हैं।मतदान और मतगणना कर्मियों को नई दरों से मानदेय प्रशिक्षणों में उपस्थित रहने एवं सामग्रीप्राप्त करने के साथ-साथ मतदान और मतगणना के दिन ड्यूटी पर मौजूद रहने के लिए भी देयहोगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा इस बारे में जारी पत्र के मुताबिक पीठासीन अधिकारी और गणना पर्यवेक्षकको 350 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जबकि मतदान अधिकारी औरगणना सहायक को 250 रूपए प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग नेमतदान और मतगणना कार्य में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 200 रूपए प्रतिदिन की दर सेमानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मतदान और मतगणना में नियुक्त किए जाने वालेकर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय की दरें पूरे दिन के लिए या दिन के हिस्से के लिए निर्धारितकी गई हैं।निर्वाचन आयोग ने मानदेय के साथ ही मतदान और मतगणना कार्य में नियुक्तकर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजन एवं जलपान के लिए 150 रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान सेराशि तय की है। यदि किसी कारण से मतदान या मतगणना में लगे कर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजनउपलब्ध नहीं कराया जा सकता हैतो यह राशि उन्हें नकद प्रदान की जायेगी। आयोग ने यह भीस्पष्ट किया है कि मानदेय और डिब्बाबंद भोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली यह राशि उनसुरक्षा कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगी जो वास्तव में मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्र परतैनात किए जायेंगे। इसी के साथ मतदान और मतगणना के दिन सुरक्षा के लिए तैनात किए जानेवाले पुलिस कर्मियों, मोबाइल पार्टी, होमगार्ड, फारेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल के सदस्यों, एनसीसीकैडेट्स, भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय रिजर्व दल के सदस्यों को भी डिब्बाबंद भोजन या नगद राशिउपलब्ध कराई जायेगी।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य के लिए नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल अधिकारियों केलिए एकमुश्त 1500 रूपए मानदेय के रूप में निर्धारित किए हैं। इसी तरह वीडियो सर्विलांसटीम, वीडियो व्यूईंग टीम, एकांउटिंग टीम, मानीटरिंग कंट्रोल रूम और काल सेंटर में तैनातस्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम तथाएक्सपेंडीचर मानीटरिंग टीम के सदस्यों के लिए भी मानदेय की दरें निर्धारित की गई हैं। इन टीमोंया कमेटी में शामिल प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 1200 रूपए और तृतीय श्रेणी केअधिकारियों-कर्मचारियों को एक हजार रूपए एकमुश्त तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 200 रूपयेप्रतिदिन के मान से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जबकि इनकम टेक्स इंस्पेक्टरको 1200 रूपए की राशि मानदेय के रूप में एकमुश्त प्रदान की जायेगी। आयोग के मुताबिक माइक्रोआब्जर्वर को भी एकमुश्त एक हजार रूपये के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
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“पेड न्यूज” साबित होने पर प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में शामिल होगा खर्च
नीमच 29 अक्टूबर 2023विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चैनलों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। भारत निर्वाचनआयोग के निर्देश पर पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी)गठित की गई है। निर्वाचन आयोग ने ’पेडन्यूज’ पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।एमसीएमसी ही पेडन्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सेंटर(मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सोशल मीडिया और प्रिंटमीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों,विज्ञापनों पर निगरानी की जा रही है। पेड न्यूजसाबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेड न्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ाजायेगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार संबंधी कार्यक्रम वक्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रमाणितट्रांसक्रिप्ट दो प्रति में रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टी एवं चुनावलड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को टेलीकास्ट करने से तीन दिन पूर्व तथा गैर रजिस्ट्रीकृतराष्ट्रीय और राजनैतिक दल एवं अन्य को सात दिन पूर्व एमसीएमसी प्रकोष्ठ को देनी होगी।मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद हीइलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने कीअनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार मेंराजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा है।
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मतदान हेतु कामगारों को विशेष अवकाश
नीमच 29 अक्टूबर 2023 विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मताधिकार उपयोगसुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से 17 नवम्बर को मतदान हेतुजिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक
उपक्रम, दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधन स्थापना में नियोजितप्रत्येक कामगारों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से कर सकें।
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धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति
नीमच 29 अक्टूबर 2023, निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश देते हुए बताया है,कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभाकरने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने परदण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में दिए गए, निर्देशों का कठोरता सेपालन करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है, कि सभी नगर पालिका अधिकारियों कोक्षेत्र मे होर्डिंग के लिए चिन्हित स्थलों की दरों का निर्धारण कर, कुछ स्थलों को स्वीप एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी प्रदर्शित करने हेतु आरक्षित करें। साथ ही अन्य उपलब्ध स्थलोंको निर्धारित दरों पर समानता के अनुसार प्रचार के लिए उपलब्ध कराएं। समस्त रिटर्निंगअधिकारियों को सभा स्थलों का चिन्हांकन कर, उक्त स्थलों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनेएवं सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही शीघ्र संपादित करने के लिए कहा गया है।
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मतदान के दिन ड्यूटी में होने पर 4 विभागों के शासकीय सेवक डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान
नीमच 29 अक्टूबर 2023, मतदान के दिन ड्यूटी में होने पर 4 विभागों के शासकीय सेवकों कोडाक मतपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 कोअत्यावश्यक सेवाओं में कर्त्तव्यस्थ होने के कारण 4 विभागों के शासकीय सेवक डाक मतपत्र सेमतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दीगई है। जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के कारण अपने निर्धारितमतदान केंद्र पर उपस्थित होने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे शासकीय सेवक डाक मतपत्र से मतदानकरने के लिये पात्र होंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणविभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग (अग्निशमन सेवाएँ) और ऊर्जा विभाग शामिल है।
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सी-विजिल एप से मिलने वाली शिकायतों का 100 मिनट में किया जाएगा निराकरण
नीमच 29 अक्टूबर 2023, म.प्र.विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरितएवं प्रभावी निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल मोबाइल ऐप तैयारकराया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता केउल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है।प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचरणसंहिता के लागू होते ही यह ऐप सक्रिय हो गया है। शिकायत मिलते ही 100 मिनट के अंदर उसशिकायत का निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेशजैन ने सभी नागरिकों से अपील की है, कि कोई भी व्यक्ति सी-विजिल एप पर शिकायत दर्जकरा सकता है। इसके लिये मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाकर शिकायत को एप पर शेयरकरना होता है।
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म.प्र.स्थापना दिवस समारोह एक नवंबर को जिला पंचायत परिसर में मनाया जायेगा
नीमच 29 अक्टूबर 2023, कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशानुसार एक नवम्बर 2023को म.प्र.स्थापना दिवस जिला पंचायत परिसर नीमच में प्रात: 9 बजे से मनाया जायेगा।जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद द्वारा आमंत्रिण एवं व्यवस्था के लिए संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रीति संघवी , मंच , माईक , कुर्सी एवं टेन्ट व्यवस्था के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री महेन्द्र वशिष्ट, स्वल्पाहर व्यवस्था के लिए श्री आर एनदिवाकर, एवं सास्कृतिक कार्यक्रम एंव मंच संचालन व्यवस्था के लिए जिला शिक्षाअधिकारी श्री सीके शर्मा व श्री के एस जैन प्राचार्य सीएमराईज नीमच को दायित्व सौंपागया है।
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पात्र वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न

इन मतदाताओं से डाक मतपत्र द्वारा मतदान किया जावेगा। पात्र वरिष्ठ नागरिकों तथादिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार कर ली गई है। साथ ही मतदान के लिए के रूटवारमतदान दल का गठन किया गया है। मतदान दल में दो मतदान अधिकरी, एक आर्ब्जरवर ,एक सुरक्षा कर्मी, एक वीडियों ग्राफर रहेगा।यह जानकारी दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओंको डाक मत पत्र से मतदान प्रक्रिया संबंधी आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डॉ.राजेशपाटीदार द्वारा दी गई। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन,जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव साहू, सहितआरओ, एआरओ, सेक्टर एवं पुलिस सेक्टर अधिकारी तथा मतदान दलों के कर्मचारीउपस्थित थे।
प्रशिक्षण में एनएलएमटी डॉ.राजेश पाटीदार ने कहा, कि वरिष्ठ मतदताओं और दिव्यांगमतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान की जानकारी एसएमएस, बीएलओं, या डाक द्वारापूर्व से दी जावेगी। घर-घर मतदान के दौरान कार्यक्रम की जानकारी अभ्यर्थियों के साथ भीसाझा की जावेगी। रिटर्निग आफीसर द्वारा अनुलग्नक-2 में रजिस्टर तैयार किए जायेगें।प्रशिक्षण में डॉ.पाटीदार द्वारा मतदान अधिकारी द्वारा भेंट, मतदाताओं को प्रक्रिया समझाने,चिहिंत डाक मत पत्र संग्रहित करने, चिंहित प्रतिया तैयार करने, सुरक्षा कर्मी, वीडियों ग्राफरकी व्यवस्था, मतदान की गोपनीयता, मतदान प्रक्रिया पर माईक्रो अर्ब्जवर की निगरानी ,दृष्टिबाधित, शिथिलांग मतदाता द्वारा मतदान, मतदान समाप्ति उपरांत सामग्री, एआरओको लौटाने, पहले भ्रमण के दौरान जो, मतदाता नही मिले, उनको दूसरे भ्रमण की तिथि वसमय से अवगत कराया जावेगा, आदि बिन्दुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया ।
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