मंदसौर जिलासीतामऊ

इमली के हरे वृक्ष को JCB से नीचे गिराने पर कयुम कुरेशी कयामपुर पर पच्चास हजार का अर्थदण्ड

इमली के हरे वृक्ष को JCB से नीचे गिराने पर कयुम कुरेशी कयामपुर पर पच्चास हजार का अर्थदण्ड

सीतामऊ:- कयामपुर में शासकीय भूमि सर्वे कमांक 458 पर खड़ी एक इमली के हरे वृक्ष को JCB से नीचे गिराने पर कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश भु-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 241 के तहत रूपये 50,000/- (रूपये पच्चास हजार) का अर्थदण्ड के साथ वसूली के आदेश सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग द्वारा दिए गए हैं। साथ ही उक्त जप्त शुदा लकडी की निलामी नियमानुसार कराने के निर्देश भी दिए गए।

सीतामऊ अनुविभागीय अधिकारी शिवानी गर्ग ने उक्त लकड़ी के उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार कयामपुर प्रकरण क्रमांक 22 बी-121/2026-27 से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि आवेदक मुकेश पिता अमरपुरी जाति गोस्वामी निवासी कयामपुर तहसील सीतामउ द्वारा अनावेदक कयुम कुरेशी पिता अयुब कुरेशी निवासी कयामपुर तहसील सीतामउ के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कयामपुर स्थिात शासकीय भूमि सर्वे कमांक 458 रकबा 0.16 हेक्टर पश्चिमी मेड पर ईमली का हरा व छायादार वृक्ष को दिनांक 02.05.2026 को जे.सी.बी. मशीन से उखाड कर निचे गिरा दिया गया है इसलिये अनावेदक कयुम कुरेशी पिता अयुब कुरेशी निवासी कयामपुर तहसील सीतामउ के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे नायब तहसीलदार सुवासरा द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबध में मौके की जांच पटवारी मौजा कोटवार एवं पंचों के समक्ष की गई जिसमें पाया गया कि ग्राम कयामपुर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 458 रकबा 0.16 हेक्टर की पश्चिमी मेड पर एक इमली का हरा वृक्ष खडा था जिसको अनावेदक कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर द्वारा दिनांक 02 मई 2026 को जे.सी.बी.मशीन से उखाड कर निचे गिरा दिया गया है अनावेदक कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की गई द्व उक्त शिकायती आवेदन पत्र एवं नायब तहसीलदार कयामपुर तहसील सीतामउ द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर गहन अध्ययन किया गया विचारोपरान्त कयामपुर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 458 रकबा 0.16 हेक्टर की पश्चिमी मेड पर एक इमली का हरा वृक्ष खडा था जिसको अनावेदक कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर द्वारा दिनाक 02 मई 26 को जे.सी.बी . मशीन से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के उखाड़ कर निचे गिरा दिया गया है जो मध्य प्रदेश भु-राजस्व सहिता 1959 एवं संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 240 के तहत उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है। तथा नायब तहसीलदार कयामपुर द्वारा भी अनावेदक कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर के विरूद्ध कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गई है ऐसी स्थिति में अनावेदक अनावेदक कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर के विरूद्ध मध्य प्रदेश भु-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 241 के तहत रूपये 50,000/- (रूपये पच्चास हजार) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर नायब तहसीलदार कयामपुर तहसील सीतामउ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त जप्त शुदा लकडी की निलामी नियमानुसार करवाई जावे तथा अर्थदण्ड की राशि पच्चास हजार अनावेदक अनावेदक कययुम पिता अययुब कुरेशी निवासी कयामपुर से वसूली के तहत वसूल कर जमा करवाई जाकर पालन प्रतिवेदन मय चालान सहित इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें सर्व संबंधित सूचित हो प्रकरण बाद पूर्णता रिकॉर्ड दाखिल हो शिवानी गर्ग अविगीय अधिकारी राजस्व उप जिला मंदसौर रि एम.प्र. प्रति नायब तहसीलदार कयामपुर तहसील सीतामऊ

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