100% आरक्षण लागू कर मध्य प्रदेश में MPPSC की एक भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया

100% आरक्षण लागू कर मध्य प्रदेश में MPPSC की एक भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया
मध्य प्रदेश में MPPSC की एक भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कृषि विभाग में सहायक संचालक के 71 पदों पर निकली भर्ती में आरोप है कि 100% आरक्षण लागू कर दिया गया, जिससे General और EWS वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी गई।*
इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इस पर हैरानी जताते हुए सरकार और MPPSC से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 27% OBC आरक्षण को सिर्फ 71 पदों पर लागू करने के बजाय पूरे कैडर (368 पदों) पर लागू कर दिया गया, जिससे आरक्षण का संतुलन बिगड़ गया।
विवाद को समझें तो 71 पदों में 47 OBC, 14 SC और 10 ST के लिए रखे गए, जबकि General और EWS के लिए एक भी पद नहीं है। अब यह भर्ती कानूनी जांच के घेरे में है और आने वाले समय में बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
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