मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 03 अप्रैल 2026 शुक्रवार

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मौसम का ताज़ा हाल ;मध्य प्रदेश में आज फिर बारिश का अलर्ट

प्रदेश के 30 जिलों में बारिश और ओले की चेतवानी

कई इलाकों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी

5 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज ,भोपाल, इंदौर समेत करीब 30 जिलों में बारिश का अलर्ट

निमाड़ क्षेत्र के धार, बड़वानी और झाबुआ में ओले गिरने की संभावना,पिछले 72 घंटों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश ने मौसम को अस्थिर बनाया

बुधवार को भी आधे प्रदेश में बादल, बारिश और आंधी का असर देखने को मिला

ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम….अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, आगर-मालवा, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम…छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास और शाजापुर में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना

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एडवायजरी, साइबर क्राइम ब्रांच, भोपाल

1. गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर फर्जी कॉल, लिंक और APK फ़ाइल से सावधान रहें।

2. सावधानियाँ एवं निर्देश-

▪️गैस सिलेंडर की बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा नंबर के माध्यम से ही करें।

▪️किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अनजान स्रोत से प्राप्त APK फ़ाइल कभी डाउनलोड न करें।

▪️OTP, बैंक विवरण, UPI PIN या पासवर्ड किसी भी कॉल या संदेश पर साझा न करें।

▪️संदिग्ध कॉल या संदेश प्राप्त होने पर तुरंत अपनी गैस एजेंसी और साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर रिपोर्ट करें।

▪️मोबाइल में केवल भरोसेमंद ऐप ही इंस्टॉल करें और उन्हें हमेशा Play Store या App Store से ही डाउनलोड करें।

3. *संपर्क जानकारी*:

▪️साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर: *9479990636*

▪️राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: *1930*

▪️वेबसाइट: https://www.cybercrime.gov.in/

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प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े

1 अप्रैल 2026 से भारत में प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। तेल विपणन कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण यह कदम उठाया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 100 ऑक्टेन पेट्रोल की दिल्ली में कीमत 149 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. वहीं, प्रीमियम डीजल ‘एक्स्ट्रा ग्रीन’ के दाम 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. ये दरें IOCL के आउटलेट्स पर लागू हैं। राहत की बात यह है कि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य पेट्रोल और डीजल की दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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पहली अप्रैल की पहली देसी खबर महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर

1 अप्रैल से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी।

दिल्ली में इसकी कीमत ₹195.50 बढ़ी है, जबकि कोलकाता में ₹218 का इजाफा हुआ है।

इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर होग।

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प्रगतिशील कृषक श्री राजेश आर्य की पहल: फसल अवशेष से कमाई और खेती में किया नया बदलाव

मंदसौर 2 अप्रैल 26 / मंदसौर जिले के विकासखंड मलहारगढ़ के ग्राम कनघट्टी के प्रगतिशील कृषक श्री राजेश आर्य ने आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर न केवल अपनी खेती को लाभकारी बनाया, बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं।

कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत श्री आर्य ने स्ट्रॉ रीपर कृषि यंत्र क्रय किया, जिसमें उन्हें लगभग 1.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इस यंत्र की मदद से वे गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष (नरवाई) को कुशलतापूर्वक भूसे में बदल रहे हैं।

पहले जहां किसान नरवाई को जलाने के लिए मजबूर होते थे, वहीं अब श्री आर्य के प्रयासों से यह समस्या समाधान में बदल गई है। वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में किसानों के खेतों से हार्वेस्टर के बाद बचे अवशेषों को नि:शुल्क साफ करते हैं और स्ट्रॉ रीपर से भूसा बनाते हैं। एक ट्रॉली भूसा बनाने पर लगभग 10 से 15 किलोग्राम गेहूं भी एकत्रित होता है, जिसे वे संबंधित किसान को लौटा देते हैं।

इस पहल के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं—

किसानों को खेत साफ करने की चिंता से मुक्ति, अतिरिक्त गेहूं की प्राप्ति, भूसे का उपयोग एवं बिक्री से आय, नरवाई जलाने की आवश्यकता समाप्त, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, श्री आर्य द्वारा तैयार किया गया भूसा स्थानीय गौशालाओं में बेचा जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है।

यह पहल दर्शाती है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, तो वे न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

श्री राजेश आर्य की यह कहानी अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा है कि नवाचार और सहयोग से खेती को और अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।

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पुस्तक मेले में उमड़ा उत्साह, पालक – विद्यार्थी बढ़-चढ़कर ले रहे लाभ

मंदसौर 02 अप्रैल 26 / जिले में नवीन शैक्षणिक सत्र के अवसर पर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2026 तक संजय गांधी उद्यान (पं. मदनलाल जोशी सभागृह) में पांच दिवसीय पुस्तक मेले लगातार चल रहा है। यह मेला प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक आमजन के लिए खुला है।

पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों एवं विक्रेताओं द्वारा शैक्षणिक पुस्तकों, कॉपियों तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें एमपी बोर्ड, सीबीएसई एवं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्रमुख रूप से शामिल हैं। साथ ही स्कूल बैग, यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री भी उचित दरों पर उपलब्ध है।

मेले में निजी प्रकाशनों की पुस्तकों पर 15 प्रतिशत, कॉपियों पर 30 प्रतिशत तथा शैक्षणिक सामग्री पर 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। वहीं एनसीईआरटी की पुस्तकें निर्धारित (नेट) दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कलेक्टर द्वारा जिले के अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे पुस्तक मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। साथ ही, नई कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपनी पुरानी पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री मेले में स्थापित पुस्तक बैंक स्टॉल पर दान करें, जिससे जरूरतमंद विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।

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केंद्रीय विद्यालय मंदसौर में कक्षा 2, 3 एवं 5 में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल

मंदसौर 2 अप्रैल 26 / पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मंदसौर द्वारा सूचना जारी करते हुए बताया गया है कि विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 2, 3 एवं कक्षा 5 में कुछ सीटें रिक्त हैं। इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक अभिभावकों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

प्रवेश हेतु पंजीयन प्रक्रिया दिनांक 02 अप्रैल 2026 से 08 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने का समय प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक रहेगा।

इच्छुक अभिभावक निर्धारित समयावधि में विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि में ही पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें।

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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिल रही आर्थिक सहायता

मंदसौर 2 अप्रैल 26 / राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम) के अंतर्गत असंगठित श्रमिक वर्ग से संबंधित गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाया जा सके।

इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं एवं प्रसूताएं पात्र हैं। हितग्राही महिला अथवा उसके पति का पंजीयन असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल या मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में होना अनिवार्य है। योजना का लाभ अधिकतम दो जीवित जन्म तक ही दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत यह भी आवश्यक है कि प्रसव शासकीय चिकित्सालय अथवा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हाई-रिस्क पैकेज हेतु चिन्हित निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कराया जाए। साथ ही नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान एवं शून्य डोज टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि हितग्राही को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अनमोल आरसीएच पोर्टल में दर्ज जानकारी के आधार पर पात्रता का निर्धारण स्वतः किया जाता है।

आर्थिक सहायता के रूप में गर्भावस्था के 12 सप्ताह के भीतर पंजीयन कराने पर 4 हजार रुपये तथा संस्थागत प्रसव होने पर 2 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

यह योजना श्रमिक वर्ग के पंजीकृत परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जा सके।

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सनशाईन इन्फाबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड पी.के. गोयल, एण्ड एसोसिएटस की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया

मंदसौर 2 अप्रैल 26 / मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्‍य द्वारा बताया गया कि सनशाईन इन्फाबिल्ड कारपोरेशन लिमिटेड पी.के. गोयल, एण्ड एसोसिएटस, 304 डी.आर. चेंबर्स 12/56 डी.बी. गुप्ता रोड़ करोल बाग, नई दिल्ली के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की उक्त प्रकरण के इस्तगासे में उल्लेखित समस्त संपत्ति को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश को आत्यांतिक बनाने के लिये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, मंदसौर को प्रेषित किया गया, जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में वित्तीय प्रतिष्ठान तथा हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या 9 है और जो विभिन्न पतों पर निवासरत हैं, को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के आलोक में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है कि, धारा 4 के तहत आपके द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को क्यों न आत्यांतिक कर दिया जाए, किंतु उक्त नोटिस की तामिली साधारण रीति से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

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सनसाईन हाईटेक इन्फाकोन लिमिटेड की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया

मंदसौर 2 अप्रैल 26 / मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्‍य द्वारा बताया गया कि सनसाईन हाईटेक इन्फाकोन लिमिटेड 402 यूनिक टावर होटल सूर्या सयासीगंज बडोदरा 390005 गुजरात के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की उक्त प्रकरण के इस्तगासे में उल्लेखित समस्त संपत्ति को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश को आत्यांतिक बनाने के लिये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, मंदसौर को प्रेषित किया गया, जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में वित्तीय प्रतिष्ठान तथा हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या 4 है और जो विभिन्न पतों पर निवासरत हैं, को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के आलोक में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है कि, धारा 4 के तहत आपके द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को क्यों न आत्यांतिक कर दिया जाए, किंतु उक्त नोटिस की तामिली साधारण रीति से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

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श्री हलधन रियल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया

मंदसौर 2 अप्रैल 26 / मंदसौर एसडीएम श्री शिवलाल शाक्‍य द्वारा बताया गया कि श्री हलधन रियल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी बड़ौदा गुजरात सिटी वड़ोदरा शहर गुजरात भारत के संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक, सदस्यों की उक्त प्रकरण के इस्तगासे में उल्लेखित समस्त संपत्ति को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के अंतर्गत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है और उक्त आदेश को आत्यांतिक बनाने के लिये माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, मंदसौर को प्रेषित किया गया, जो इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में वित्तीय प्रतिष्ठान तथा हितबद्ध व्यक्तियों की संख्या 5 है और जो विभिन्न पतों पर निवासरत हैं, को म.प्र. निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 के आलोक में कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है कि, धारा 4 के तहत आपके द्वारा कुर्क की गई संपत्ति को क्यों न आत्यांतिक कर दिया जाए, किंतु उक्त नोटिस की तामिली साधारण रीति से किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

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हत्‍या के आरोपीगणो को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

मंदसौर । माननीय विशेष न्‍यायाधीश (एससीएसटी एक्‍ट.) श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा आरोपीगण 01. राहुल पिता गोवर्धन जाट उम्र 23 साल, 02. उंकारलाल पिता गोपीलाल धनगर उम्र 61 साल 03. अर्जुन पिता बंशीलाल धनगर उम्र 30 साल सभी निवासीगण ग्राम भिल्‍याखेडी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर को हत्‍या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 – 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि दिनांक 05.12.2023 को शाम 7 बजे करीब मृतक केशुराम घर से खाना खाकर अपने खेत की रखवाली करने के लिये गया था। कुछ समय बाद केशुराम के चिल्‍लाने की आवाज आई तो फरियादी हंसराज, संदीप, किशोर, गोपाल और भंवरलाल दोड़कर खेत पर पहुंचे, और टार्च की रोशनी में देखा तो अभियुक्‍तगण राहुल, पंकज, अर्जुन और उंकारलाल भागते हुये दिखे। आहत केशूराम के शरीर पर कई जगह गहरी चोट थी और उसकी पेट की आंते भी बाहर आ गई थी। अभियुक्‍त राहुल ने मृतक से उसके भाई गोपाल की मोटर सायकल मांगी थी जिसके संबंध में आहत ने मोटरसायकल गोपाल को ही देने की बात कही थी उक्‍त बात को लेकर अभियुक्‍तगण ने मृतक को मां बहन की गांलियां देकर जाति सूचक शब्‍दो से अपमानित किया और उसके साथ लात घूसो, कुल्‍हाड़ी व चाकू आदि से जान से मारने की नियत से मारपीट की थी। फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 606/2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ईलाज के दौरान आहत केशूराम की म़त्‍यु हो गई थी। प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरान्‍त अभियुक्‍तगण के विरूद्ध धारा 294,302/34 भादवि तथा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(5) एससीएसटी एक्‍ट का अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में अभियुक्‍त पंकज उर्फ पंकेश पिता गोवर्धन जाट की म़ृत्‍यु हो गई है।

माननीय विशेष न्‍यायाधीश एससीएसटी एक्‍ट जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को अपराध में दोषी पाते हुये प्रत्‍येक अभियुक्‍त को आजीवन कारावास एवं 5000 – 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमती डॉली बैरागी, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया ।

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