भोपालमध्यप्रदेश
धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म बदलते ही छिन जाएगा अनुसूचित जाति का आरक्षण और लाभ

धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म बदलते ही छिन जाएगा अनुसूचित जाति का आरक्षण और लाभ
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई या इस्लाम) में धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अप्रैल 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने के बाद, अगर व्यक्ति के पास पुराना जाति प्रमाण पत्र है भी, तो वह मान्य नहीं होगा और उसका लाभ नहीं ले सकता। धर्मांतरित व्यक्ति अब अत्याचार निवारण (SC/ST Act) के तहत विशेष संरक्षण का दावा भी नहीं कर सकता।



