समाचार मध्यप्रदेश रतलाम 08 मार्च 2026 रविवार

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रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु जिला उपार्जन समिति की बैठक संपन्न
रतलाम : शनिवार, मार्च 7, 2026,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंदगोले सहित उपार्जन समिति के सदस्य उपस्थित थे । बैठक में अवगत कराया गया कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 + 40 रूपये बोनस पर गेहूं की खरीदी 16 मार्च से 05 मई, तक प्रति सोमवार से शुक्रवार तक की जावेगी। जिले में गतवर्ष अनुसार ही 65 उपार्जन केन्द्रो पर गेहूं खरीदी समर्थन मूल्य पर की जायेगी । बैठक में कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक एवं उपायुक्त, सहकारिता को निर्देशित किया कि उपार्जन केन्द्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं छाया,पानी,तौलकान्टा एवं मानव संसाधन सुनिश्चित किए जाए। जिला प्रबंधक, MPWLC को निर्देशित किया गया है कि उपार्जन केन्द्रों हेतु उपलब्ध रिक्त गोदामों की जानकारी एवं मैपिंग करवाएं। मण्डी सचिव/तहसीलदार/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का संयुक्त निरीक्षण दल बनाये, जो कि सभी मण्डी व्यापारियों का स्टॉक/आवक/जावक का सत्यापन करने के लिए सतत भ्रमण करेंगे।
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जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के संबंध में बैठक संपन्न
रतलाम : शनिवार, मार्च 7, 2026,
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव द्वारा एलपीजी गैस वितरकों की बैठक ली गई । बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आनंद गोले सहित गैस वितरक उपस्थित थे। जिसमें सभी गैस एजेंसी संचालकों को जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित दर एवं निर्धारित समय पर हॉकरों के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त गैस एजेंसी वितरकों को निर्देशित किया गया कि वे उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से करने के लिये उपभोक्ताओं द्वारा की गई रिफिल बुकिंग की डिलेवरी FIFO आधार पर करेंगे। उनके द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक/बैकलॉग/बुकिंग की जानकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। घरेलू गैस सिलेंडरों का किसी भी कारण से दुरूपयोग या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग नहीं किया जाए। समस्त गैस वितरकों द्वारा अपने हॉकरों को निर्देशित करेगे कि वे उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें तथा निर्धारित दर से ज्यादा राशि उपभोक्ताओं से नहीं ली जाए।
इसके साथ ही समस्त सेल्स ऑफिसरों कों निर्देशित किया जाए कि, वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गैस एजेंसी के संचालकों को कडाई से नियमों का पालन करवायेंगे। अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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