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ग्राम पंचायत चंदवासा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को हाईकोर्ट की मंजूरी

ग्राम पंचायत चंदवासा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को हाईकोर्ट की मंजूरी

इंदौर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत चंदवासा, जिला मंदसौर में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को सही ठहराते हुए इससे जुड़ी जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह निर्माण सरकारी नियमों के तहत वैध तरीके से किया गया है और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई।

याचिका में क्या था मामला?

यह जनहित याचिका पूर्व सरपंच श्री जितेंद्रसिंह मंडलोई द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंचायत ने पुराने सरकारी कन्या विद्यालय भवन को गिराकर वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया, जो अवैध है। उनका दावा था कि यह विद्यालय होलकर शासन के समय का था और इसके विध्वंस में मध्य प्रदेश राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 का पालन नहीं किया गया।

सरकार का पक्ष राज्य सरकार ने जवाब में बताया कि –

पुरानी स्कूल बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, जिसके चलते विद्यालय को अन्य सरकारी भूमि (सर्वे नंबर 1682) पर स्थानांतरित कर दिया गया।

नई बिल्डिंग बनाने के बाद पंचायत ने सरकारी योजना के तहत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया।

पंचायत ने यह कदम आर्थिक विकास और राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया।

कोर्ट का फैसला-

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरी तरह वैध है और इसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं पाई गई। न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता श्री जितेंद्रसिंह मंडलोई ने व्यक्तिगत द्वेष के कारण यह याचिका दायर की थी और इससे पंचायत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

याचिकाकर्ता पर 25,000 का जुर्माना-

न्यायालय ने याचिका को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए याचिकाकर्ता श्री जितेंद्रसिंह मंडलोई पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया, जिसे ग्राम पंचायत चांदवासा के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया। यदि यह राशि 4 सप्ताह के भीतर जमा नहीं की जाती, तो इसे कलेक्टर के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

ग्राम पंचायत को राहत, व्यापारियों को मिलेगा लाभ-

इस फैसले से ग्राम पंचायत चांदवासा को बड़ी राहत मिली है और अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुलने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत का कहना है कि यह कॉम्प्लेक्स स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और राजस्व में वृद्धि करने में मदद करेगा।

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