60 किलो डोडा-चूरा तस्करी में दोषी दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख जुर्माना

*मनासा*
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार प्रजापत की अदालत ने NDPS एक्ट के तहत मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से बताया गया कि दिनांक 20 सितंबर 2017 को नारकोटिक्स सेल रूआरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति डोडा-चूरा लेकर मनासा-रामपुरा मुख्य मार्ग से गुजरने वाले हैं। सूचना पर सेल प्रभारी द्वारा बुढ़ा लिया फण्टे पर नाकाबंदी की गई।
इस दौरान दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 2 कट्टों में कुल 60 किलो डोडा-चूरा बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बंटी उर्फ कैलाश पिता प्रभुलाल मेघवाल निवासी हलमूल एवं हेमराज पिता खुशीलाल मेघवाल निवासी बड़ोदिया, गांधी सागर के रूप में हुई।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री प्रेमसुख पाटीदार ने पैरवी की। प्रकरण में R.आरक्षक मंगलेश आहूजा ने साक्षियों के परीक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग किया।
दोनों पक्षों की दलीलें एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट के इस फैसले से मादक पदार्थ तस्करों में हड़कंप मच गया है।


