मंदसौरमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 02 जुलाई 2026 गुरुवार

चेक बाउंस मामले में आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास

मंदसौर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर ने चेक बाउंस के एक प्रकरण में आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन माह के सश्रम कारावास एवं 81,087/- रुपए प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार परिवादी ललित पिता रामेश्वर गंधर्व मंदसौर ने आरोपी दुष्यंत प्लास पिता सुरेश प्लास निवासी मेघदूत नगर मंदसौर के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी का आरोप था कि आरोपी ने विधिक देनदारी के निर्वहन हेतु 65000/- रुपए का चेक प्रदान किया था।

उक्त चेक को 25 सितंबर 2023 को बैंक ऑफ इंडिया, सीतामऊ शाखा में प्रस्तुत किया गया, जिसे बैंक ने अनादरित (बाउंस) कर दिया। इसके बाद परिवादी द्वारा आरोपी को विधिक नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। साथ ही परिवादी को 65000/- रुपए की मूल राशि सहित 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर कुल 81,087/- रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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अफीम की तस्‍करी करने वाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास

मंदसौर। अतिरिक्‍त विशेष न्‍यायाधीश श्री मुनेन्‍द्र सिंह वर्मा द्वारा आरोपीगण कमलेश पिता रामलाल परमार, उम्र 35 वर्ष एवं श्यामलाल पिता रतनलाल मोगिया, उम्र-41 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम डोडिया मीणा, थाना वाय.डी. नगर, मंदसौर अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।अभियोजन मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि दिनांक 03.01.2019 को थाना सुवासरा के सहायक उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह परिहार को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर कार्यवाही हेतु मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताए स्थान धामनिया फंटा पहुंचकर वाहन को आड़ में खड़ा कर नाकाबंदी की, जहां पर कुछ समय पश्चात मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति मोटरसाईकिल से आता दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़कर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कमलेश पिता रामलाल होना बताया। संदेही की तलाशी लिए जाने पर उसकी पीठ पर टंगे बैग के अंदर एक सफेद पॉलिथीन की थैली में काला गाढा पदार्थ भरा होना पाया गया, जो अफीम जैसा प्रतीत हो रहा था देखने पर मादक पदार्थ को पुलिस ने अनुभव के आधार पर अफीम होना पाया गया उक्त मादक पदार्थ अफीम का पॉलिथीन सहित वजन 03 किलोग्राम होना पाया गया, जिसे मौके पर जप्‍त किया तथा आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर थाना वापसी पर अभियुक्‍त कमलेश के विरूद्ध एन.डी.पी.एस. एक्‍ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी कमलेश से जप्त मादक पदार्थ अफीम के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उसने उक्त मादक पदार्थ श्यामलाल द्वारा संजीत रोड पर बताए व्यक्ति को देना बताया एवं प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल के स्वामी के संबंध में आरटीओ से जानकारी प्राप्त करने पर उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी श्यामलाल होना पाया गया, जिसके आधार पर प्रकरण में श्यामलाल की भी अपराध में संलिप्‍तता होने से आरोपी बनाया गया। प्रकरण में आरोपीगण कमलेश व श्यामलाल के विरूद्ध संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, एन.डी.पी.एस., मंदसौर के समक्ष प्रस्तुत किया।

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मौसम विभाग का पूर्वानुमान: जुलाई में सताएगी उमस और गर्मी, सामान्य से कम बरसेगा मानसून⁠

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जुलाई 2026 के लिए चिंताजनक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक, इस महीने देश भर में औसत मानसूनी बारिश सामान्य के 94 प्रतिशत से भी कम रहने की आशंका है। इसके साथ ही, देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से ऊपर बने रहेंगे। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि हर राज्य में एक जैसी स्थिति नहीं होगी और कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है।

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प्रजापति समाज ओर सर्व समाज द्वारा ज्ञापन

 मन्दसौर-लालघाटी रोड प्रभा विहार कॉलोनी में मनोज प्रजापति ओर सत्यनारायण प्रजापति के ऊपर हुई चाकुबाजी की घटना के बाद  प्रजापति समाज ओर सर्व समाज द्वारा एस पी ऑफिस पहुंच कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा

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सड़क दुर्घटना में घायल की मौत

शामगढ़- रिटायर्ड कॉलोनी और मकड़ावन के मध्य आज सुबह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मकड़ावन निवासी युवक किशोर गम्भीर घायल हुआ था , जिसकी मौत हो गयी।

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शामगढ़ में नवीन थाना प्रभारी कक्ष का लोकार्पण विधायक हरदीप सिंह डंग द्वारा फीता काटकर किया गया, थाना परिसर में सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया।

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नगरी में पुलिस चौकी खोलने की मांग

नगरी- मंदसौर जिले में नगर पंचायत नगरी में यहां की आबादी करीबन 8 से 10000 के लगभग गए यहां पर नगर परिषद स्वास्थ्य केंद्र इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक सहित कई सरकारी ऑफिस है नागरिकों ने मांग की है कि नगरी में पुलिस चौकी खोली जाए जिससे की और असामाजिक तत्व एवं चोरी आदि छोटी-मोटी घटनाएं पर अंकुश लग सके।

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जैन कॉलेज के पीछे चाकूबाजी की घटना

मंदसौर। जैन कॉलेज के पीछे चाकूबाजी की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मामला आपसी रिश्तेदारी के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। विवाद बढ़ने पर चाकू चलने की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों और सभी तथ्यों की जांच जारी है।

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गरोठ में पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी वाले आरोपी पुलिस वाहन लेकर फरार, कुछ दूरी पर छोड़कर हुए फरार

गरोठ। मंदसौर जिले के गरोठ क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब हरियाणा पुलिस की हिरासत में मौजूद पिता-पुत्र आरोपी पुलिस वाहन लेकर फरार हो गए। हालांकि, कुछ दूरी पर वाहन लावारिस अवस्था में मिल गया, लेकिन दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हरियाणा पुलिस कथित 420 के एक मामले में गिरफ्तार पिता-पुत्र आरोपियों को लेकर जा रही थी। रास्ते में गरोठ क्षेत्र में पेट्रोल भरवाने के लिए पुलिसकर्मी वाहन से नीचे उतर गए। इसी दौरान पीछे बैठे एक आरोपी ने ड्राइविंग सीट संभाली और अपने पिता के साथ पुलिस का वाहन लेकर फरार हो गया।

बताया जा रहा है कि कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस वाहन बारहमासी फंटे के पास लावारिस छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए।

गरोठ थाना प्रभारी बलवीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस वाहन बारहमासी फंटे से बरामद कर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है तथा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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जिले में नलकूप खनन पर 31 जुलाई तक प्रतिबंध लागू

मंदसौर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 13 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के तहत मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत अनुमति (अनुज्ञा) के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकेगा। हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे कार्यों के लिए पृथक अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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मर्ग जांच के दौरान विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना दावे के लिए घातक नहीं, बीमा कंपनी मुआवजा देने के दायित्व से नहीं बच सकती

 मृतक के आश्रितों को 41.04 लाख एवं दावा प्रस्तुति दिनांक से 7% वार्षिक ब्याज देने का आदेश

गरोठ/मंदसौर- माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), गरोठ के प्रथम सदस्य/ न्यायाधीश – श्री निरंजन कुमार पांचाल सा. ने लगभग 10 माह में एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए सड़क दुर्घटना में मृत युवक शादाब अली के आश्रित परिवार को ₹41,04,000 (इकतालीस लाख चार हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति व दावा प्रस्तुति दिनांक से 7% वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मर्ग जांच के दौरान विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होना मोटर दुर्घटना दावा निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता तथा केवल इस कारण बीमा कंपनी मुआवजा देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती_

_पंकज कुमार वेद एडवोकेट मंदसौर के द्वारा बताया गया कि 21 अप्रैल 2025 की रात्रि 9: 00 लगभग शादाब अली अपनी ड्यूटी समाप्त कर रत्नम ऑटो केयर एंड स्पेयर, शामगढ़ रोड, गरोठ से मोटरसाइकिल द्वारा अपने घर लौट रहे थे। जब वे नायरा पेट्रोल पंप, शामगढ़-गरोठ मार्ग के पास पहुँचे, तभी तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाए जा रहे महिंद्रा बोलेरो पिकअप ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उन्हें गंभीर सिर की चोटें आईं और उपचार से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई_

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ कि मृतक रत्नम ऑटो केयर एंड स्पेयर, शामगढ़ रोड, गरोठ में कार्यरत था तथा माननीय न्यायालय ने वेतन प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उनकी मासिक आय 19000.00 स्वीकार करते हुए, उनकी आयु 26 वर्ष होने के कारण 50% भविष्य की आय (Future Prospects) भी जोड़ी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि की गणना की

मृतक अपने परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य था। उनके पीछे पत्नी रौनक बी, नाबालिक पुत्र शाबाज अली, पिता पीरू मोहम्मद तथा माता अंजुम हैं। न्यायालय ने पत्नी, पुत्र एवं माता को मृतक का आश्रित मानते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान का अवार्ड पारित किया

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना, प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब, आय एवं अन्य तथ्यों पर अनेक आपत्तियाँ उठाई गईं। किन्तु माननीय न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, पुलिस अभिलेखों, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर दुर्घटना को प्रमाणित माना। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटना के दिन ही मर्ग कायम कर पुलिस जांच प्रारंभ कर दी गई थी। मर्ग जांच के दौरान लगभग आठ दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसका दायित्व पीड़ित परिवार पर नहीं डाला जा सकता। अतः केवल FIR दर्ज होने में विलंब के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती

मृतक के परिवारजन की ओर से पंकज कुमार वेद एडवोकेट ने प्रभावी पैरवी करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों एवं सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के आधार पर दावा सिद्ध किया। माननीय न्यायालय ने उनकी दलीलों से सहमत होते हुए मृतक के आश्रितों के पक्ष में ₹41.04 लाख का प्रतिकर तथा दावा प्रस्तुति दिनांक से 7% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने का अवार्ड पारित किया

यह निर्णय मोटर दुर्घटना में पीड़ित परिवारों के अधिकारों की रक्षा, बीमा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है

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सिविल अस्पताल भानपुरा की स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया 

भानपुरा-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सिविल अस्पताल भानपुरा की ऑपरेशन थिएटर (OT) एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण दल में डॉ. बी. एल. सिसोदिया, डॉ. आकाश चौधरी, डॉ. वीरेंद्र वर्मा एवं सीएमएचओ कार्यालय से अक्षय नागौरे उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान ओटी की कार्यप्रणाली, उपलब्ध संसाधनों, संक्रमण नियंत्रण व्यवस्थाओं तथा मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया गया एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं मानकों के प्रभावी अनुपालन हेतु स्वास्थ्य विभाग निरंतर प्रतिबद्ध है।

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