जावरारतलाम

पूर्व नपा अध्यक्ष अनिल दसेड़ा ने जावरा नगर कि विभिन्न समस्याओं योजनाओं को लेकर सीएमओ को दिया पत्र

रिपोर्टर जितेंद्र सिंह चंद्रावत जडवासा

स्विमिंग पूल, अविकसित कालोनियों में नामांतरण, भवन निर्माण अनुमति, आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जावे -अनिल दसेड़ा

जावरा. पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दसेड़ा ने स्विमिंग पूल अविकसित कालोनियों में नामांतरण भवन निर्माण परमिशन प्रधानमत्री आवास योजना 2 के पेंडिंग आवेदनों संबंधी समस्याओं को लेकर कल 15 अप्रैल बुधवार को नगरपालिका ऑफिस जाकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय चंद्रशेखर सोनिस से मुलाकात कर उपरोक्त समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा कर मध्यप्रदेश राज पत्र 13 जनवरी 2022 के नियम 16 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के नियम 319 की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई

लापरवाही के कारण स्विमिंग पूल बंद 

पूर्व परिषद द्वारा जावरा नगर के नागरिकों और युवाओं को 2 करोड़ 11 लाख की लागत से स्विमिंग पूल की सौगात प्रदान करी थी दुर्भाग्य हे नगरपालिका की लापरवाही के कारण भीषण गर्मी में स्विमिंग पूल बंद हे जबकि अप्रैल मई में तो युवाओं के लिए स्विमिंग पूल चालू होना चाहिए लेकिन टेंडर प्रक्रिया और पूर्व ठेकेदार से पेमेंट संबंधी विवाद के चलते गर्मी के मौसम में जावरा के नागरिकों को स्विमिंग पूल का लाभ नहीं मिल रहा हे नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जब स्विमिंग पूल तैयार हो गया था और कोई टेंडर नहीं डाल रहा था तब स्विमिंग पूल का सफल संचालन किया था पुनः नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा स्विमिंग पूल का संचालन कर जावरा के नागरिकों विशेष कर युवा साथियों को भीषण गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल चालू करना चाहिए़ अगर स्विमिंग पूल चालू नहीं किया तो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जाएगा

अविकसित कालोनियों में नामांतरण और भवन निर्माण परमिशन

पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा अविकसित कालोनियों में नामांतरण किए जा रहे थे लेकिन वर्तमान परिषद द्वारा अविकसित कालोनियों में नामांतरण नहीं कर रहे हैं और नहीं भवन निर्माण परमिशन दी जा रही हे जिससे नगर पालिका को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही हे और नामांतरण नहीं होने से जावरा के सैकड़ों नागरिक परेशान हो रहे हे जिससे प्रापर्टी मार्केट भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा हे जबकि मध्यप्रदेश राज पत्र 13 जनवरी 2022 के नियम 16 में पूर्व नियमों को सरलीकरण करते हुवे अविकसित कालोनी में अगर कालोनाइजर कालोनी काटने के पहले सभी नियमों का पालन करते हुवे कालोनी विकास की अनुमति प्राप्त कर लेता हे तो भवन निर्माण अनुज्ञा दी जा सकती हैं ।

प्रधानमंत्री आवास योजना 

पूर्व में मध्यप्रदेश नगर पालिका एक्ट 1998 नियम 12 क में कालोनी विकास अनुज्ञा दिए जाने के पश्चात जब तक कालोनाइजर कालोनी में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं कर लेता जब तक भवन निर्माण परमिशन नहीं दी जा सकती थी उपरोक्त संबंध में मेरे द्वारा 11 मई 2023 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय एवं 16 मई को भोपाल जाकर प्रमुख सचिव महोदय नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को पत्र दे रखे हे लिकिन आज दिनांक तक कोई हल नहीं हुआ ।

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे जन कल्याणकारी योजना देश के प्रत्येक नागरिक को घर का मकान मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व परिषद द्वारा वर्ष 2016 से 2020 तक प्रधान मंत्री आवास योजना में 2142 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कर उज्जैन संभाग की पहली नगर पालिका बनने का शौभाग्य प्राप्त हुआ था वर्तमान नगर पालिका परिषद जिसका लगभग 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा हे मात्र 52 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुवे हे और प्रधान मंत्री आवास के सैकड़ों आवास पेंडिंग में रखे हुवे हे जो प्रधानमंत्री आवास 2 में निम्नानुसार पात्र हे फिर भी नगर पालिका द्वारा उन आवेदनों को पेंडिंग रखना समझ से परे हे प्रधानमंत्री आवास योजना 2 कंडिका 319 में स्पष्ट उल्लेख हे आवेदक के पास स्वयं की रजिस्ट्री , पट्टा , भू अधिकार पत्र, या भूमि स्वामित्व संबंधित स्पष्ट दस्तावेज जो राजस्व विभाग द्वारा मान्य हो अगर पैतृक संपत्ति की स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा नामांतर की कार्यवाही उपरांत उपरोक्त सभी स्थिति में आवेदक बी एल सी घटक का लाभ प्राप्त कर सकता हे लेकिन जावरा नगर पालिका द्वारा पात्र लगभग 300 आवेदन में सिर्फ 52 प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में स्वीकृत किए जिन आवेदकों के पास रजिस्ट्री थी उनको पात्र माना गया बाकी शासकीय पट्टे और पैतृक संपति वाले आवेदन नगर पालिका द्वारा पेंडिंग कर रखे हैं जिससे पात्र हितग्राही भी बार बार नगर पालिका के चक्कर लगा लगा के परेशान हो रहे हैं

जायरा नगर पालिका अध्यक्ष अनम युसुफ कडपा मुख्य नगरपालिका अधिकारी चंद्रशेखर सोनिस सभी चेयर मेन महोदय सभी पार्षद महोदय सभी एल्डरमैन महोदय से निवेदन गर्मी के मौसम को देखते हुए स्विमिंग पूल तुरंत नगर पालिका स्टॉप द्वारा चालू करे अविकसित कालोनियों में नामांतरण एवं भवन निर्माण परमिशन मध्यप्रदेश राज पत्र 13 जनवरी 2022 नियम 16 अनुसार चालू करे ताकि नगर पालिका परिषद को लाखों रुपए की आय प्राप्त होगी साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में नियम 319 अनुसार सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 का लाभ प्रदान करे।

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