समाचार मध्यप्रदेश नीमच 04 जुन 2025 बुधवार

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वर्षाकाल में पिकनिक स्थलों और दुर्घटना सम्भावित स्थानों पर जन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा
आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ राहत संबंधी बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
नीमच 3 जून 2025, वर्षाकाल में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं से निपटने और जन सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी के संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों पर बिंदुवार विचार विमर्श कर, बाढ़ प्रभावित होने वाले ग्रामों ओर वहां की जाने व्यवस्थाओं की तैयारियो की समीक्षा की गई। बैठक में एस.पी.श्री अंकित जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवलसिह सिसोदिया, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, डॉ.ममता खेड़े, सभी एसडीएम, एसडीओपी, सभी सीएमओ एवं जनपद सीईओ व जिला अधिकारी उपस्थित थे।
पुल,रपटों की स्थिति एवं मरम्मतः-बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की पुरानी क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर, क्षतिग्रस्त पुलिया, रेलिंग की मरम्मत कराये। ऐसे पुल पुलिया जो बाढ़ एवं अतिवृष्टि में डूब जाते हैं, उन पर निगाह रखी जावे। सभी पुलो एवं रपटों पर रेलिंग पिलर आदि ठीक हालत में लगे हो, जहां आवश्यक हो मरम्मत भी कराये। पुल, रपटों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाएं।
बैठक में बताया गया, कि जलमग्न सड़कों पर से वाहन चालक अपनी जोखिम पर वाहन ले जाने का प्रयास करते हैं। पुलों पर बाढ़ का पानी बढ़ने पर यातायात को नियंत्रित एवं चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगाया जाए तथा पुल, पुलिया पर बैरिकेट्स लगाए। अतिवृष्टि होने से पुल पुलिया के ऊपर पानी बहने की स्थिति होने पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी व होमगार्ड की ड्यूटी लगाएं। पुल पुलिया पर चिन्हित खतरे वाली स्थिति में कोई वाहन पार न हो। उल्लघंन करने पर दोषी वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। मार्ग में यदि कोई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे निकालने हेतु जहां तक संभव हो क्रेन की तत्काल व्यवस्था की जाए।
बाढ़ प्रभावित गांवों में पेयजल व्यवस्थाः-कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गांधी सागर बांध एवं अन्य संभावित डूब प्रभावित गांवों में बंद पड़े हैंडपंपों का निरीक्षण कर एक सप्ताह में अनिवार्य रुप से चालू कराये, और जिन क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोत बाढ़ के पानी से घिर जाएं। ऐसे क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक स्त्रोंतों को चिन्हांकित कर लिया जावे। बाढ़ एवं वर्षा का पानी भर जाने से बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। ऐसे क्षेत्रों के कुओं आदि में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन डलवाने की व्यवस्था की जावे।
संपर्क विहीन ग्रामों की पंचायतों में आवश्यक, पर्याप्त खाद्य सामग्री प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करें। वर्षाकाल में स्कूलों, छात्रावासों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मोटरबोट एवं नावों की व्यवस्थाः-कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि जल संसाधन विभाग व मत्स्य पालन विभाग के पास उपलब्ध मोटरबोट का परीक्षण कर चालू स्थिति में रखा जावे। आवश्यकता होने पर मत्स्य महासंघ रामपुरा के मोटरबोट एवं नावों को उपयोग में लिया जावे। बाढ़ नियंत्रण हेतु उपलब्ध शासकीय अर्द्धशासकीय एवं निजी स्त्रोंतों से उपलब्ध होने वाली समस्त बाढ़ बचाव सामग्री की सूची तैयार की जावें, किसके आधिपत्य में हैं उनसे संपर्क हेतु नाम पता दूरभाष क्रमांक आदि की जानकारी रखे और आपस में संवाद कर जानकारी का सत्यापन कर लें।
बचाव सामग्री की व्यवस्थाः-बैठक में निर्देश दिए गए, कि बाढ़ से बचाव एवं राहत सामग्री तथा लालटेन, खाली ड्रम, रस्सियां, बांस, बल्ली, टांर्च, ट्यूब, केरोसीन एवं अन्य राहत सामग्री की अग्रिम व्यवस्था प्रत्येक नियंत्रण कक्ष पर की जावे। सभी अनुविभागीय अधिकारी इसकी समीक्षा कर पता लगाएं, कि उपलब्ध सामग्री पर्याप्त है या नहीं आवश्यकता होने पर सामग्री की मांग की जावे ।
पहुंच विहीन ग्रामों में खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था:-वर्षाकाल में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से जिले के ऐसे ग्राम जिनका वर्षाकाल में मुख्यालय के पहुंच मार्ग से सड़क संपर्क टूट जाता है, उन्हें चिन्हित कर, ऐसे गांवों में आवश्यक खाद्य सामग्री, मिट्टी का तेल, दवाइयां आदि की पर्याप्त व्यवस्था अविलंब वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व की जाए। माह जून एवं जुलाई का राशन कोटा अग्रिम देने की व्यवस्था की जाए।
वर्षाकाल में संक्रामक रोगों से बचाव एवं रोकथामः-वर्षा से संक्रामक बीमारियां जैसे, हैजा,आंखों की बीमारी आदि अन्य बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जावें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक औषधालयों पर हेजे के टीके एवं अन्य संभावित संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा के लिए आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। सभी गांव में डिपो, होल्डर एवं जन स्वास्थ्य रक्षक आदि को भी आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराये।
पशुओं की बीमारियों से बचावः-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों में पशुओं की बीमारी से रोकथाम के लिए सभी पशु चिकित्सकों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज व अन्य आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। पशुओं का टीकाकरण प्रारंभ किया जाए।बाढ प्रभावित क्षैत्रों में प्रशिक्षण शिविर लगाये तथा आवश्यक होने पर उप संचालक पशु चिकित्सा, एसडीएम के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई करें।
शहरों मे नालियों की सफाईः-बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि बाढ़ की स्थिति में शहरों अथवा आबादी से लगे नदी नाले, घरों की सफाई वर्षा पूर्व 15 जून 2022 तक करवाई जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाए, कि नालियों के चोक होने से आवासीय बस्ती में बाढ़ का पानी घुसने की संभावना नहीं है। ऐसी बस्तियां जो नदी नालों के किनारे तथा निचले क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से बस्ती है, वहां जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ आने की संभावना ना रहे, ऐसी बस्तियों को आवश्यकता होने पर अन्यत्र वैकल्पिक स्थान पर बसाने संबंधी स्थान को चिन्हित करने संबंधी कार्यवाही पूर्व से की जाना सुनिश्चित करें।
बांधों व जलाशयों की मरम्मतः- कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में स्थित सभी पुराने बांधों तालाबों की पालों का निरीक्षण कर, आवश्यकतानुसार मरम्मत तत्काल करवाएं। नव निर्मित बांध,तालाबों पर भी निगरानी रखी जावे।
पुल पर पानी हो, तो वाहन नहीं निकाले:- पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल ने बैठक में कहा, कि यातायात थाना प्रभारी एवं आर.टी.ओ., सभी वाहन चालकों, मालिको, संगठनों की बैठक कर, उन्हें यह समझाईश दे, कि पुल, पुलियाओं, रपटों पर बाढ़ का पानी बह रहा हो, तो उस पर से वाहन नहीं निकाले। स्कूल वाहन संचालकों और स्कूल बस चालकों को भी इस संबंध में सख्त हिदायत दे।
विद्युत तारों से सुरक्षा के प्रबंध:- कलेक्टर श्री चंद्रा ने अधीक्षण यंत्री म.प्र.प.क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए कि वे वर्षाकाल में यह सुनिश्चित करें, कि बिजली के तार नीचे लटक रहे हो, नीचे हो, तो उन्हें ठीक करवाएं। यदि खम्बे बारिश में झुक गये हो और विद्युत तार नीचे हो, तो उन्हें तत्काल ठीक करवाये। विद्युत से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें।
वर्षाकाल में कोई जन हानि ना हो:-कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि वर्षाकाल में कहीं भी जन हानि न हो। इसके लिए एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में आवश्यक प्रबंध करें। संबंधित अमला सजग एवं सतर्क रहे और आम जनता को आगाह भी करें ताकि कोई दुघर्टना ना हो। अतिवर्षा या बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय में कोई कमी नहीं रहना चाहिए।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग ऐसे पुल-पुलियों की जानकारी संकलित करें, जहां पूर्व में दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसे रपटों और पुलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। पुलों पर पानी का भराव हो तो लोगों को न जाने दें। बांधों से पानी छोड़ें तो प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को पहले से अलर्ट करें। तैराक दल भी ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहें।
स्थानीय स्तर पर तालमेल रहे। जिलों और तहसीलों की परस्पर जानकारी रहे। अतिवर्षा की स्थिति और बाढ़ की चुनौती से निपटना है। कोई जनहानि न हो, इसके लिए सजग रहें। निरंतर मानीटरिंग होती रहे। कंट्रोल रूम की ड्यूटी वाले अधिकारी- कर्मचारी 24 घंटे सजग और सतर्क रहें। जरूरत के अनुसार स्काउट-गाइड और सेवा भावी संस्थाओं की सेवाएं अतिवर्षा की स्थिति में प्राप्त करें।
पिकनिक स्थलों पर आवश्यक प्रबंध करें:- कलेक्टर एवं एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में विभिन्न पिकनिक स्थलों पर बारिश में भीड़ बढने लगती है। सुखानंद, झरनेश्वर एवं अन्य स्थानों पर आमजनों, पर्यटकों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाए। ऐसे पिकनिक स्थान पर चेतावनी बोर्ड लगाए, 24 घण्टे के लिए कर्मचारियों की टीम तैनात करें और माईक लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से पर्यटकों, लोगो को सुरक्षा के लिए सतर्क करते रहे। ऐसी व्यवस्था की जाए।
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अवैध खनिज परिवहन करते 9 वाहन जप्त
नीमच 3 जून 2025, खनि अधिकारी श्री गजेन्द्रसिह डावर एवं टीम द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के विरुद्ध नीमच, जावद, मनासा क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करते हुए खनिज रेत, फर्शीपत्थर एवं खण्डा के अवैध परिवहन मे संलिप्त 09 वाहनों को मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत् जप्त किया गया है। उक्त वाहनों को पुलिस थाना नीमच केन्ट, कुकडेश्वर, जावद, नयागांव चौकी की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़े किया गया है। अवैध परिवहन, भण्डारण, उत्खनन में संलिप्त वाहनों में ट्राला रेत का RJ09GD9634, RJ06GB8660, RJ06GB4337, ट्रेक्टर RJ09RA9352, RJ09RF1124, RJ09RD7713 फर्शी पत्थर, ट्रेक्टर MP44AC0133, ट्रेक्टर MP44ZC7023रेत एवं ट्रेक्टर MP44AA266 खण्डा के शामिल है।
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कलेक्टर की जनसुनवाई में वृद्ध किशनलाल को मिला 600 रूपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृति आदेश
नीमच 3 जून 2025, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई में हर्खियाखाल निवासी वृद्ध किशन लाल पिता रतनलाल गायरी को तत्काल 600 रूपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का आदेश दिलाया है। अब वृद्ध किशनलाल को हर माह नियमित रूप से 600 रूपये की पेंशन राशि उसके खाते में मिलने लगेगी। मंगलवार 3 जून को किशन लाल ने जनसुनवाई में कलेक्टर को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अनुरोध किया था, इस पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ नीमच को किशन लाल की पात्रता का परीक्षण कर, उसे पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए थे, इस पर जनपद सीईओ सुश्री मयूरी जोक ने वृद्ध किशनलाल को पात्रता अनुसार प्रति माह 600 रूपये की पेंशन स्वीकृत कर, स्वीकृति आदेश प्रदान किया। पेंशन स्वीकृति आदेश पाकर, किशनलाल खुशी-खुशी अपने घर को लौट गया।
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सभी विभाग अपने भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करें- श्री चंद्रा
कलेक्टर ने जिला अधिकारियों की बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
नीमच 3 जून 2025, जिले के सभी विभागों के अधिकारी, सभी नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें अपने विभागों के भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ईकाई स्थापित करें। जिससे, कि वर्षा जल को अनावश्यक बहने से रोका जा सकें और जल संरचनाओं को रिचार्ज किया जा सकें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेड़े, श्री राजेश शाह, एसडीएम एवं सभी डिप्टी कलेक्टर्स तथा जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए, कि वे पशुचिकित्सकों से गौशालाओं का नियमित रूप से निरीक्षण एवं भ्रमण सुनिश्चित करवाएं तथा गौशाला संचालकों को मृत पशुओं के विधिवत उचित रीति से निपटान की व्यवस्था करने हेतु पाबंद करें। कलेक्टर ने नगरपालिका सीएमओं को निर्देश दिए, कि वे नीमच के प्रमुख नालों के 17 चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता से साफ-सफाई बारिश से पूर्व सुनिश्चित करवाएं। रपटों, पुल, पुलियाओं पर आवश्यकतानुसार रैलिंग लगवाएं।
अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए- बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए, कि वे ऐसे प्रकरण जिनमें राजस्व न्यायालयों द्वारा अतिक्रमण हटाने, कब्जा हटाने और रास्ते खुलवाने संबंधी आदेश पारित कर दिए गए है और उन पर अमल नहीं हुआ है, उनको सूचीबद्ध कर, अभियान चलाकर आगामी शुक्रवार, शनिवार को जिले में एक साथ अतिक्रमण हटाने, रास्ते खुलवाने और सीमांकन का कार्य सुनिश्चित करें।
योजनाओं का लाभ लेने हेतु जरूरी है ईकेवायसी- बैठक में कलेक्टर ने कहा, कि जिले में ईकेवायसी से शेष रहे हितग्राहियों की ईकेवायसी के लिए पंचायतों और नगरीय वार्डो में शिविर आयोजित कर शतप्रतिशत ईकेवायसी का कार्य पूर्ण करवाया जाए। उन्होने कहा, कि हितग्राहियों को प्रेरित किया जाए, कि यदि वे स्वयं आगे आकर अपना ईकेवायसी नही करवाएंगे, तो भविष्य में उन्हें शासकीय योजनाओं, राशन सामग्री का लाभ प्राप्त करने में असुविधा होगी। अत: सभी हितग्राही स्वयं आगे आकर अपना ईकेवायसी करवाएं। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों, जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि वे 15 जून से पूर्व शेष रहे सभी हितग्राहियों का ईकेवायसी करवाएं। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के नोडल जिला अधिकारियो को भी निर्देश दिए, कि वे बुधवार को अपने-अपने क्षेत्र की पंचायतों का भ्रमण कर, ईकेवायसी कार्य की समीक्षा करें और शेष रहे हितग्राहियों को ईकेवायसी के लिए प्रेरित कर, उनका ईकेवायसी करवाएं।
एक पेड मॉं के नाम के तहत पौधा रोपण:- कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए,कि सभी जिला अधिकारी नगरीय निकाय विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के पूर्व पौधारोपण का अपना-अपना लक्ष्य तय कर, पौधारोपण की सभी आवश्यक तैयारियॉं कर लें। 5 जून को सांकेतिक रूप से एक पेड़ मॉ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर, पौधारोपण करवाएं। तदपश्चात अच्छी बारिश के बाद वृहद रूप से पौधारोपण का कार्य करवाया जाए।
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एडीएम द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत चार संस्थानों पर 3.25 लाख का जुर्माना आरोपित
नीमच 3 जून 2025, अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती लक्ष्मी गामड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में चार आरोपियों पर तीन लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है।
एडीएम श्रीमती गामड़ द्वारा पारित आदेशानुसार खाद्य पदार्थ धनिया अवमानक एवं मिथ्याछाप व अजवाईन बगैर पंजीयन के परिवहन एवं विक्रय करने पर नितीन पिता मदनलाल छाबड़ा, फर्म जय गणेश ट्रेवल्स नीमच पर एक लाख रूपये, विपिन पिता ओमप्रकाश अग्रवाल फर्म धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी नीमच पर एक लाख रूपये, राजदीप ट्रेडिंग कपनी बघाना के दीपक मोता पर एक लाख रूपये एवं कृष्णचंद्र पिता सूरजमल अग्रवाल फर्म किशन कन्हैया औद्योगिक क्षेत्र नीमच पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
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जनसुनवाई में प्राप्त रास्ता विवाद, अतिक्रमण हटाने संबंधी आवेदनों पर तत्काल मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाएं-श्री चंद्रा
कलेक्टर ने जनसुनवाई करते हुए दिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश
नीमच 3 जून 2025, जिले के सभी राजस्व अधिकारी रास्ता विवाद और अतिक्रमण हटाने संबंधी जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही कर, तत्काल मौके पर जाकर विवादों का निपटारा करें और मौके पर से अतिक्रमण हटवाएं। साथ ही तहसीलदारों द्वारा पारित आदेश के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर, आदेशों का अमल सुनिश्चित करवाएं। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने जनसुनवाई करते हुए ग्राम दोबड़ के बाबूलाल पिता तुलसीराम के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर श्री चंद्रा ने निर्देश दिए, कि राजस्व अधिकारी सीमांकन के प्रकरणों का अविलंब निराकरण कर, मौके पर जाकर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा हटवाने की कार्यवाही करें। साथ ही रास्ता विवादों का निराकरण कर रास्ते खुलवाएं। इस मौके पर एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम श्री संजीव साहू, संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेड़े, श्री राजेश शाह सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए 96 आवेदकों की सुनी समस्याएं और निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में पड़दा के घीसालाल, नीमच के मो.अनीस, भाटखेड़ी के धापूबाई, भगवानपुरा नीमच सिटी के जीतु, प्रायवेट बस स्टेण्ड के पास नीमच के आदिश सगरावत, गोपालपुरा पावडा के मदनलाल, कैलाश, भारत, गौरीशंकर, जेतपुरा की प्रेमबाई, चड़ोली के जगदीश, आलोरी के हिम्मतकुमार, पड़दा की राजकुमारी, नई आबादी हरवार के मोहनलाल, हनुमंतियारावजी के प्रभुलाल, अमावली महल के रूपसिह चौहान, सावन के दीदार शाह ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर समस्याएं सुनाई।
इसी तरह मानपुरा के राधेश्याम धाकड़, नीमच के अख्तर बी, जीरने के अंबालाल सगराना के श्यामलाल, खेतपालिया के कारूलाल, जावद के नैनालाल, मनासा के शंभुलाल, मानपुरा के देवीलाल, पालसोड़ा के भेरूलाल, जयसिंगपुरा के नानुराम, पिपल्यारावजी के गोविंद, बिसलवास सोनीगरा के मोहनलाल आदि ने अपनी समस्याओं संबंधी आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए। जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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अग्निवीर भर्ती में आईटीआई पास युवाओं को अतिरिक्त अंको का लाभ मिलेगा
नीमच 3 जून 2025, आईटीआई कोर्स करने पर युवाओं को भर्ती के दौरान योग्यता के अनुसार 20 से 40 अतिरिक्त अंक प्राप्त होगें। एक मई से आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया शुरु हो गई है, इसके लिए युवा 16 जून तक आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश के लिए मेरिट सूची जारी होगी। हालांकि अग्निवीर भर्ती में आईटीआई कोर्स करने का लाभ केवल मेरिट में आने वाले युवाओ को ही मिलता है। अगर युवा ने कोर्स में मेरिट में स्थान प्राप्त किया है तो उसको चयन में प्राथमिकता मिलेगी। अगर किसी युवा ने कोर्स में मेरिट में स्थान हासिल नही किया और आईटीआई पास है तो उसको अतिरिक्त अंको का लाभ नहीं मिलेगा। अग्निवीर भर्ती के लिए कक्षा 10वी के बाद 02 वर्षीय आईटीआई कोर्स करने वाले को 20 अंक, कक्षा 12वी के बाद एक वर्षीय आईटीआई कोर्स करने वाले को 30 अंक, कक्षा 12वी के बाद 02 वर्षीय आईटीआई कोर्स करने वाले को 40 अंक मिलेंगे, प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर स्वंय या ऑनलाईन शॉप पर जाकर प्रवेश रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रूटिसुधार एवं च्वाईस एक मई 2025 से 16 जून 2025 तक कर सकेंगें। आईटीआई नीमच संस्था में रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पडेस्क सुविधा उपलब्ध है। अतः आईटीआई नीमच में आकर के निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। हेल्पडेस्क मोबाईल नम्बर 9179624136 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।
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आईटीआई में 16 जून तक प्रवेश लें
नीमच 3 जून 2025, शासकीय आईटीआई नीमच में संचालित एनसीवीटी, एससीवीटी के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर स्वयं या ऑनलाईन ऑनलाईन शॉप पर जाकर प्रवेश रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में त्रुटिसुधार एवं च्वाईस 16 जून 2025 तक कर सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी आईटीआई में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं।
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