श्रमिकों के बच्चों की “शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता” योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर

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नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने एवं पात्रता की जानकारी/शर्ते आनलाइन प्रदर्शित हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाए, जो कि पठनीय हों। आवेदन करने के पश्चात अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर अपने आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करवा कर स्कॉलरशिप पोर्टल (https:scholarships.gov.in) के माध्यम से अग्रेषित करवायें। आवेदन के सत्यापन कराए जाने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की हागी। पोर्टल में प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा यदि छात्रवृत्ति के लिए अधिक राशि दी जाती है तो ऐसे आवेदक/आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए जबलपुर मुख्यालय e-mail- Wcjab@mp.gov.in पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालय/चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/वैद्य प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। कल्याण आयुक्त द्वारा सभी इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर एवं शैक्षणिक संस्थान प्रमुखों से यह भी अपील की गई कि वे अपनी शैक्षणिक संस्थान में लंबित सभी आवेदनों को त्वरित सत्यापित करें एवं योजना के पात्र अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करें।