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कोर्ट ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी 

कोर्ट ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी 

 

 

 

बिहार औरंगाबाद से धर्मेंद्र गुप्ता

 

 

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना कांड संख्या -272/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी गजेन्द्र सिंह सिमरीभेद नबीनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त को 19/12/22 को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया गया था आज सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, पचास हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचिका बेबी कुंवर सिमरीभेद ने 01/10/19 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त के लड़की के कुछ दिन पूर्व नदी में डुबने से मृत्यु हो गई थी अभियुक्त इस मृत्यु में मेरे पुत्र पिंटू कुमार सिंह पर शंक करता था उसी के बदला लेने के लिए पिंटू का हत्या किया है , आगे सूचिका ने बताया कि पिन्टु घास के गट्ठर खेत से ला रहा था कि अचानक हल्ला हुआ कि पिन्टु का हत्या हो गया और उसकी खुन से लथपथ लाश गांव के पुरब पगडंडी पर पड़ा मिला था मेरे छोटे लड़के ने अभियुक्त को खेत के तरफ जाते देखा था,

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