कलेक्टर श्री यादव ने सुवासरा जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर श्री गोयल को किया निलंबित
कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सुवासरा जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री अजय गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है ।
ग्रामवासी किशोरपुरा द्वारा इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम किशोरपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 773 पूर्व में शासकीय थी किन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निजी होकर अन्य अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। मामले की जाँच तहसीलदार सुवासरा के द्वारा जाकर पाया गया कि उक्त भूमि के खसरा खतौनी की पृविष्टियों जाँच की जाने पर पाया गया कि उक्त भूमि के खसरे में कूटरचना की जाकर भूमि को खुर्दबुर्द किया जाकर शासकीय से निजी दर्ज किया जाना प्रतिवेदित करते हुए प्रकरण में श्री अजय गोयल, जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर, तहसील सुवासरा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत लेख किया गया है।
श्री अजय गोयल, जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर, तहसील सुवासरा के द्वारा भूमि के खसरे में कूटरचना की जाकर भूमि को खुर्दबुर्द तथा प्रकरण में कूटरचित नकल को प्रमाणित करना श्री गोयल की अपने पदैन कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं संलिप्तता को प्रदर्शित करता है।
श्री अजय गोयल, जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर, तहसील सुवासरा को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय भू-अभिलेख मन्दसौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री अजय गोयल, जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर, तहसील सुवासरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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