न्यायजबलपुरमंदसौर जिला

हाईकोर्ट ने MPPSC 2023 प्री एग्जाम के दो प्रश्नों के उत्तरों को गलत ठहराया, सही व गलत उत्तर लिखने वालों को बराबर अंक

 

जबलपुर। राज्य लोक सेवा आयोग 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कई दिन तक विवाद चला रहा इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब हाईकोर्ट ने भी माना है कि दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे हाईकोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए वहीं एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर (दिल्ली) को गलत माना जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इसके उत्तर जयपुर को सही करार दिया।

इसके नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे

डिलीट किए गए प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने जयपुर दिया है, उन्हें भी उसके अंक मिलेंगे हालांकि कोर्ट ने इसके पहले 11 मार्च को आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी इन उम्मीदवारों का रिजल्ट अब हाईकोर्ट के इस फैसले के आधार पर तैयार किया जाएगा इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिये हैं यह परीक्षा 30 जून से होना है।

हाईकोर्ट में दायर हुईं थीं 19 याचिकाएं

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि एमपीपीएससी 2023 प्री परीक्षा में पूछे गए सवालों में से कुछ प्रश्न ऐसे थे, जिन पर आपत्ति पेश की गई थी इसे लेकर प्रदेश के अलग-अलग जगहों से 19 याचिकाएं मुख्यपीठ में दायर की गई थीं भोपाल के अभ्यर्थी आनंद यादव ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गये तीन विवादित प्रश्नों को चुनौती दी थी फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़ा सवाल, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का हेडक्वार्टर से जुड़े सवालों पर आपत्ति पेश की गई थी।

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}