शाजापुरमध्यप्रदेश

हत्या के प्रयास में आरोपी को 07 वर्ष की सजा 

दिनांक 12-07-2023

//प्रेस नोट//

 

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 शाजापुर। माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्या‍याधीश (श्री ललित किशोर) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी रामबाबू पिता भागीरथ ग्राम चितावद सलसलाई को धारा 307 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 19-12-2021 को ग्राम चितावद में फरियादी कांतीलाल पिता शिवनारायण खाती अपने खेत का विद्युत तार खंभे पर से निकल जाने से लगा रहा था कि उसी समय आरोपी रामबाबू पिता भागीरथ बलाई ने पीछे से आकर जान से मारने की नियत से कुल्हाडी से वार किया जिससे कांतीलाल का बायां कान कट गया, एवं दो वार कुल्हाडी से पीठ पर किये जिससे पसली में फ्रेक्चर आया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सलसलाई में धारा 307 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।

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