लोकोपयोगी सेवा की स्थाई लोक अदालत के आदेश के बाद रेलवे स्टेशन रोड के अतिक्रमण को हटाया गया,
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रेलवे स्टेशन पर प्रशासन का चला बुलडोजर भतीजी भजिया वाले की 69 साल पुरानी घूमटी को माननीय न्यायाधीश के आदेश के बाद आज रेलवे स्टेशन टर्मिनल पर लगी हुई गुमटियां को आज हटाया गया।
3 दिसंबर 2022 को डॉ राघवेंद्र सिंह तोमर आदि विरुद्ध नगर पालिका मंदसौर प्रकरण दायर किया गया था, 20/10/2023 को न्यायालय ने आदेश दिया था नगर पालिका को अतिक्रमण हटाने का
मंदसौर- नगर पालिका परिषद की टीम द्वारा आज दिन भर की कार्रवाई के दौरान रेलवे स्टेशन पर किये गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया । इस अतिक्रमण के कारण आए दिन स्टेशन रोड पर जाम लग जाता था कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती थी । इस पूरे मामले को लेकर शहर के जागरूक नागरिकों द्वारा लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत मंदसौर के समक्ष दिनांक 3/12/2022 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20-10-2023 को आदेश पारित किया व नगर पालिका मंदसौर को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए । गौरतलब है कि शहर के जागरूक नागरिकगण डॉ राघवेंद्रसिंह तोमर,इसरार खान,गोपाल गुप्ता,भंवरलाल सुरावत,योगेश पोरवाल,मुकेश पिता रामनारायण,बालाराम पाटीदार,राजेश जैन,एहसान अजमेरी,गोपाल दग्दी,दीपक जोशी,बाबर खान व जयप्रकाश बसर ने सामूहिक रूप से अपने अधिवक्ता महेश मोदी के माध्यम से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था एवं अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया था । न्यायालय ने आदेश दिया उसके पश्चात आज नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है ।