टापरी में आग लगाने वाले आरोपी को 07 साल की सजा और जुर्माना
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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी कमल पिता पन्नालाल यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम गुर्जर खेडी, थाना नलखेडा जिला आगर मालवा को भादवि की धारा 436 में दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठिन कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 में दोषी पाते हुये 06 माह के कठिन कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके साथ ही फरियादी को हुए नुकसान के लिये अभियुक्त कमल पर 40,000/- रू प्रतिकर भी अधिरोपित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, घटना दिनांक 28/06/2017 को आरोपी कमल ने शाम लगभग 06 बजे ग्राम गुर्जरखेडी में फरियादीयां की टापरी(घर) जिसमें फरियादीयां रहती थी, उसमें आग लगाकर नष्ट कर दी, जिससे उसकी टापरी में रखा पूरा सामान जल गया। जब फरियादीयां घर से बाहर निकली तो आरोपी ने फरियादीयां के साथ मारपीट की और गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी भी दी। थाना नलखेडा पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुूत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दण्डित किया।