धर्म छुपाकर अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
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शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी फिरोज पिता सुल्तान हुसैन, आयु 22 वर्ष निवासी पीताम्बरा कॉलोनी छापीहेडा रोड नलखेडा जिला आगर मालवा को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व्ही) सहपठित धारा 376(2)(एन) में आजीवन कारावास एवं 3000/- रू के अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू के अर्थदण्ड, म0प्र0 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा -5 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 366 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 363 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रु. के अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 1000/- रु.के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपी इमरान खां पिता रफीक खां आयु 28 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती नलखेडा जिला आगर मालवा को धारा 363 भादवि में भोगी गई कारावास की अवधि 1 वर्ष 4 माह 09 दिन एवं 1000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपीगण द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि व 4,00,000/- रू प्रतिकर स्वरूप पीडिता को दिलाने के आदेश भी माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने अपनी मां के साथ दिनांक 12/10/2021 को थाना नलखेडा में रिपोर्ट की थी कि, वह आरोपी फिरोज से करीब एक साल पहले से परिचित है। आरोपी फिरोज ने उसे अपना नाम राजेश शर्मा बताया था। उसने उसे एक की-पेड मोबाईल दिया था। आरोपी फिरोज ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये। घटना दिनांक 11/10/2021 को रात करीब 08:30 बजे पीडिता घर के सामने स्थित दूध डेयरी पर दूध लेने जा रही थी तभी आरोपी फिरोज एवं इमरान मोटरसाईकिल से आये और उसे गुदरावन पडाना तरफ लेकर जा रहे थे। तभी आरोपी फिरोज के मोबाईल पर किसी का फोन आया और उसने फोन पर उसे असल्लाम वालिकुम बोला। तब पीडिता ने उससे पूछा कि ”तुम मुसलमान हो क्या ” तो आरोपी ने उससे कहा कि वह फिरोज चने वाला है। इस पर पीडिता ने उससे कहा कि तुमने अपना नाम राजेश शर्मा क्यों बताया तुम अभी के अभी मुझे घर छोडो। इस पर फिरोज ने उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाईल छीनकर तोड दिया। पीडिता के चिल्लाने पर दोनों आरोपी उसे वहीं छोडकर भाग गये। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना नलखेडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र कुमार मीना, जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक शाजापुर श्री प्रतीक श्रीवास्तव द्वारा की गयी। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से सहमत होते हुये आरोपीगण को दोषी पाते हुये दण्डित किया गया।