रतलाममध्यप्रदेश

समाचार रतलाम मध्यप्रदेश 20 दिसंबर 2022 मंगलवार

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सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर

ग्राम सीखेड़ी में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया गया

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के तहत रतलाम जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सीखेड़ी में मंगलवार को कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावत तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आरपीएस करज रे ने शिविर आयोजित करके ग्रामीणों की समस्या का निदान किया। इस अवसर पर विकासखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में 35 आवेदन आए। शिविर में संवेदनशीलता से अधिकारियों ने आवेदनों समस्याओं के निराकरण हेतु कार्रवाई की। जिन आवेदनों में समय सीमा की आवश्यकता थी उनमें निराकरण की समय सीमा निर्धारित की गई।

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  खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा दुकानों से नमूने संग्रहित

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दुकानों से नमूने संग्रहित करने के कार्य लगातार जारी है। मंगलवार को धामनोद अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से हल्दी, मिर्ची, धनिया, चावल, चाट मसाला के सैंपल लिए। दल कालका रेस्टोरेंट्स धामनोद पहुंचा वहां से शक्कर, चाय पत्ती, मिर्ची पाउडर और पोहा के सैंपल लिए। दल जय मां कालिका रेस्टोरेंट सैलाना रोड धामनोद पहुंचा वहां से मिर्ची, चटनी, बेसन सेव, सोयाबीन, तेल, पोहा के नमूने लेकर सभी नमूनों की जांच चलित प्रयोगशाला में की गई जिसमें सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए लिए। साथ ही कालका रेस्टोरेंट से पोहा एवं जय मां कालिका रेस्टोरेंट से बेसन के नमूने लिए गए जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे जहां से जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सभी संस्थानों को किचन में साफ सफाई रखने एवम् गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण एवम विक्रय करने के निर्देश दिए गए।

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मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना हेतु आवेदन आमंत्रित

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्ल्ोषण संस्था भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना अन्तर्गत प्रदेश से कुल 4 हजार 695 युवाओं का अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए चयन किया जाना है।

योजना से जुडे श्री मयंक पाण्डेय (सी.एम. फेलो) ने बताया कि रतलाम जिल्ो के प्रत्येक विकासखण्ड में कार्य करने के लिए 15 इंटर्न का चुनाव किया जाएगा तथा उन्हें स्टाइपेंड के रुप में 8 हजार रुपए मासिक भुगतान किया जाएगा। आवेदक स्नातक या स्नातकोत्तर 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण (विगत दो वर्ष) होना आवश्यक है। आयु 18 से 29 वर्ष निर्धारित है। आवेदन करने की लिंक https://services.mp.gov.in/eservice/ पर किया जा सकता है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर व्हाटसेप नम्बर 9589228954 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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सुशासन दिवस की शपथ 23 दिसम्बर को

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदण्डों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म-दिवस 25 दिसम्बर के एक दिन पूर्व 24 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 24 दिसम्बर शनिवार को शासकीय अवकाश होने से जिल्ो के समस्त शासकीय कार्यालयों में 23 दिसम्बर को प्रातः 11.00 बजे शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा सुशासन की शपथ ली जाएगी।

जो शपथ ली जाएगी वह इस प्रकार है – मैं सत्य निष्ठा से शपथ ल्ोता हूं कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदण्डों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी तथा जनकल्याण केन्द्रीत तथा जवाबदेह बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा।

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मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पंचों का निर्वाचन होना है उनमें आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6ः00 बजे से रात 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का एक चौथाई वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।

किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरांत अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र (दो चिलम) के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 उत्तरार्द्ध ,धारा 144 (1) के तहत निषेधाधाज्ञा लागू

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 उत्तरार्द्ध दृष्टिगत लागू आदर्श आचरण संहिता के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पंचों का निर्वाचन होना है वहां सुरक्षा, लोक शांति तथा कानून व्यवस्था के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।

जारी निषेधाज्ञा अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, अस्त्र-शस्त्र धारण, प्रदर्शन पर प्रतिबंध, बिना अनुमति पाण्डाल पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर पोस्टर एवं अन्य सोश्यल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश का प्रसारण, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सडक, रोड, रास्तों, हाइवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने-जाने एवं कार्य करने से नहीं रोकेंगे।

किसी भी इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप् या अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी भी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति, विरोधी एवं आम लोगों की भावना भडकाने व कानून नव्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किराएदार रखेगा तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। समस्त होटल, लाज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देना होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।

आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1980 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। किसी भी कार्यक्रम, सभा, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभाग, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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सुशासन सप्ताह के तहत ग्राम सेमलिया में शिविर आयोजित कर

ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया गया

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ सुशासन सप्ताह के तहत रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के सेमलिया ग्राम में प्रशासन द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावद, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामपाल सिंह करजरे द्वारा विकासखंड स्तरीय के साथ उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान 25 आवेदन प्राप्त किए गए जिन पर निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।

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शासकीय कार्यालयों में 5 दिन का कार्य दिवस जारी रहेगा

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित करने संबंधी व्यवस्था को आगामी आदेश तक प्रभावशील रखा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 10 जून 2022 से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये 5 कार्य-दिवस का सप्ताह निर्धारित किया गया था। यह आदेश 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील था। इस आदेश को आगामी आदेश तक यथावत प्रभावशील रखा गया है।

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स्कूल वालों ने निकाला तो वापस भर्ती कराने के लिए कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल पहुंचाया

जनसुनवाई में आवेदन लेकर आया था बालक

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ जारी सुशासन सप्ताह में रतलाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में रतलाम के उंकाला रोड निवासी बालक कासिम जो कि 9 वीं कक्षा का छात्र है। उसको स्कूल वालों ने निकाल दिया तो जनसुनवाई में बालक अपने माता-पिता के साथ आया। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने संवेदनशीलता के साथ उसकी परेशानी सुनी तथा डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिलोचन गौड एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा को निर्देश दिए कि वह बालक के साथ रतलाम माणकचौक स्कूल जाएं, बालक को वापस भर्ती करवाएं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी अपनी गाड़ी में बालक को बैठाकर माणकचौक स्कूल ले गए और भर्ती करवाया।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी, डिप्टी कलेक्टर श्री त्रिलोचन गौड, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे द्वारा 71 आवेदनों पर निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। जनसुनवाई में ग्राम ढोढर निवासी कृषकों ने आवेदन देते ग्राम के कृषकों को अपने खेतों पर जाने के लिए रेलवे पुल के नीचे से होकर जाना पडता है। बारिश के पानी के कारण पुल के नीचे वाले रास्ते पर गाद जमा हो गई है जिससे कृषकों को आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अतः उक्त समस्या से मुक्ति दिलवाई जाए। आवेदन सीईओ जनपद पंचायत पिपलौदा को निराकरण के लिए भेजा गया है। ग्राम हतनारा निवासी हुसैनी बी. ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थिया को तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत द्वारा मकान बनाने के लिए पट्टा प्रदाय किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव द्वारा मुझे उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं तथा आए दिन अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आवेदन तहसीलदार पिपलौदा को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।

जनसुनवाई में सैलाना विकासखण्ड के ग्राम नेगडापाडा के जनजातीय ग्रामीणों ने आवेदन दिया कि उनके गांव के एक व्यक्ति ने आने-जाने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है जिससे परेशानी का सामना करना पड रहा है। यह ग्राम का इकलौता मार्ग है जो समीपस्थ सरवन ग्राम आने-जाने में इस्तेमाल किया जाता है। कलेक्टर ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार सैलाना को तत्काल ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सैलाना तहसीलदार को दूरभाष पर निर्देशित किया कि यदि तत्काल समस्या का समाधान नहीं किया तो कलेक्टर स्वयं आकर निदान करेंगे।

पैलेस रोड निवासी महिमा व्यास ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि पैलेस रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर्स के पीछे स्थित भूखण्ड पर गाजर घास की सफाई हेतु निगम आयुक्त को पूर्व में आवेदन दिया गया था परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की ई है। उक्त भूखण्ड पर अधिक गंदगी और पानी की निकासी नहीं होने से बदबू फैलने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ गया है जिससे क्षेत्र में बीमारी होने का अंदेशा बना रहता है। अतः उक्त भूखण्ड से गाजर घास हटवाई जाकर साफ-सफाई करवाने के निर्देश जारी किए जाएं। आवेदन निगम आयुक्त को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।

जवाहर नगर निवासी विपुल भट्ट ने जनसुनवाई में बताया कि जवाहर नगर स्थित सब्जी मण्डी के समीप शासकीय जवाहर प्राथमिक विद्यालय है जो कि पूरी तरह से अतिक्रमण का शिकार हो गया है। स्कूल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को न तो साफ हवा मिल पा रही है और न ही रोशनी। साथ ही दिन भर व्यापारियों द्वारा शोर-शराबा किए जाने से विद्यार्थियों का पढाई से ध्यान भटकता है। अतः स्कूल सुधार की तरफ ध्यान दिया जाकर क्षेत्र में स्थित अतिक्रमण हटाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए निगमायुक्त को प्रेषित किया गया है। ग्राम जाम्बुकुडी निवासी मीरा मईडा ने आवेदन में बताया कि आंगनवाडी केन्द्र जाम्बुकुडी में कक्षा 12 वीं की फर्जी अंकसूची लगाकर तथा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर चयन कर लिया गया है जिसकी जांच की जाकर वास्तविक आवेदक का चयन किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीडीपीओ सैलाना को भेजा गया है।

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विवेकानन्द युवा पुरस्कार के लिए आनलाईन आवेदन आमंत्रित

रतलाम 20 दिसम्बर 2022/ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा राज्य के विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत युवाओ द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने हेतु प्रतिवर्ष 15 से 29 वर्ष के युवाओं को युवा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा के परिपालन में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विवेकानन्द युवा पुरस्कार के लिए आनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने सुश्री रुबिका दीवान ने बताया कि विवेकानन्द युवा पुरस्कार के लिए पात्रता आयु 15 से 29 वर्ष के मध्य होना चाहिए। जिस वित्तीय वर्ष का पुरस्कार दिया जाना है, उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को उसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो तथा 29 वर्ष से कम होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार की संख्या 15 से अधिक नहीं है। पुरस्कार के लिए चयनीत युवाओं को पदक, प्रमाण पत्र, शाल तथा 50 हजार रुपए (प्रति युवा) नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र में सामुदायिक विकास गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अनुसंधान और नवाचार, संस्कृति, मानव अधिकारों के प्रचार, कला और साहित्य, पर्यटन, पारम्परिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकता, खेल, सामुदायिक सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्र में युवाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। आवेदन MPSEDC के पोर्टल https://awards.mp.gov.in एवं विभागीय पोर्टल https://dsywmp.gov.in के माध्यम से 25 दिसम्बर 22 तक आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष कलेक्टर, सदस्य पुलिस अधीक्षक, सदस्य सचिव जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी, रासेयो के कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक नेहरु युवा केन्द्र तथा उस विभाग का अधिकारी जिस क्षेत्र का पुरस्कार हो, रहेंगे।

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