
सत्यनारायण मंदिर ताल के ट्रस्टियों द्वारा फिर से मानहानि–न्यायालय ने लिया संज्ञान
ताल ब्यूरो चीफ शिवशक्ति शर्मा
पांचाल समाज ताल के स्वयंभू को मनमानी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति राधेश्याम पांचाल की मानहानि करना भारी पड़ गई आलोट न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट गवेंद्र जी सिसोदिया ने ताल के राधेश्याम पांचाल द्वारा वंदना शुक्ला और संजय शाह की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र पर संज्ञान लेते हुए ओम प्रकाश पांचाल, संतोष पांचाल, महेश पांचाल, प्रदीप पांचाल, शिवनारायण पांचाल, मुन्नालाल पांचाल, रतन पांचाल, विष्णु पांचाल, उज्जवल पांचाल, जितेंद्र पांचाल, रामचंद्र पांचाल, राहुल पांचाल, मुकेश पांचाल, सुरेश पंचाल के खिलाफ न्यायालय समंस जारी करने के आदेश जारी किए है।
उल्लेखनीय है कि ताल स्थित सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट ताल के स्वयंभू ट्रस्टीगण ने फरियादी राधेश्याम पांचाल की मानहानि करने के उद्देश्य से उन्हें समाज में बदनाम करने और उन पर असत्य लांछन लगाए लेकिन उक्त ट्रस्टीगण आरोप को अनुविभागीय अधिकारी आलोट एवं अन्य मंच पर कहीं भी सिद्ध नहीं कर सके। इसलिए समाज में राधेश्याम पांचाल की समूचे ताल ही नहीं सभी जगह बदनामी हुई , उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष में राधेश्याम पांचाल द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोट के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया । माननीय न्यायालय द्वारा परिवादी एवं परिवादी साक्षी के कथन लेने एवं संपूर्ण परिवाद को न्यायिक परिशीलन करने के पश्चात सत्यनारायण ट्रस्ट के पदाधिकारी ओमप्रकाश पांचाल, संतोष पांचाल ,महेश पांचाल, प्रदीप पांचाल, शिवनारायण पांचाल, मुन्नालाल, रतनलाल, विष्णु, उज्जवल, जितेंद्र, रामचंद्रपुर, राहुल, मुकेश, सुरेश ,पांचाल के विरुद्ध 500 भा. द. वि. के तहत अपराध दायरा रजिस्टर में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया । परीवादी पक्ष की ओर से वंदना शुक्ला एवं संजय शाह द्वारा पैरवी की गई।