कलेक्टर ने सुवासरा तहसील के कर्मचारी भटनागर व राजस्व निरीक्षक श्री सत्यनारायण चंदेल को किया निलंबित किया
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मंदसौर । कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सुवासरा के राजस्व निरीक्षक श्री सत्यनारायण चंदेल को अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वैच्छाचारिता एवं मिलीभगत से किया जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
राजेन्द्र कुमार पिता रामनिवास निवासी पनवाड़ी तहसील गरोठ के द्वारा कस्बा सुवासरा की भूमि सर्वे कमांक 1378 के बटांकन के भूमिस्वामियों की मौका कब्जे की बाउण्ड्रीवाल को अनावेदक द्वारा रात्रि के समय बिना किसी सूचना के तोड़कर खाई लगाकर विवाद की स्थिति निर्मित की जाने से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र के संबंध में पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु न तो तहसील न्यायालय सुवासरा में और न ही लोक सेवा केन्द्र सुवासरा में कोई आवेदन पंजीबद्ध होकर लंबित था बावजूद इसके श्री सत्यनारायण चंदेल, राजस्व निरीक्षक सुवासरा द्वारा भूमि सीमांकन किया जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत अनुरोध किया गया।
जांच प्रतिवेदन से पाया कि श्री चंदेल द्वारा प्रवाचक राजीव भटनागर से मिलीभगत कर सीमांकन के आवेदनपत्र लगभग 100 से अधिक लंबित रहते हुए भी कस्बा सुवासरा की भूमि सर्वे क्रंमाक 1378 का सीमांकन बिना पीठासीन अधिकारी तहसीलदार सुवासरा के आदेश के बिना ही कर दिया गया अवैध रूप से पक्षकार को लाभ पहूंचाने हेतु किया जाना प्रथम दृष्टया पाया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट तहसीलदार सुवासरा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते सीधे प्रवाचक को प्रस्तुत की गई जिससे भी मिलीभगत सिद्ध होना पाया गया। राजस्व निरीक्षक चंदेल द्वारा अवैध रूप से किए गए सीमांकन पर किए गए कब्जे के प्रयास में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई तथा शासन की छवि धूमिल हुई।
श्री सत्यनारायण चंदेल, राजस्व निरीक्षक सुवासरा के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वैच्छाचारिता एवं मिलीभगत से किया जाने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय भू-अभिलेख, जिला मंदसौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री चंदेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कलेक्टर ने सुवासरा के प्रवाचक श्री भटनागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने प्रवाचक श्री राजीव भटनागर, सहायक ग्रेड-3, तहसील सुवासरा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विपरित वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बिना ही शासन निर्देशों के विपरित मनमर्जी एवं मिलीभगत से कार्य किया जाने का दोषी होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
शिकायतकर्ता राजेन्द्र कुमार पिता रामनिवास निवासी पनवाड़ी तहसील गरोठ के द्वारा कस्बा सुवासरा की भूमि सर्वे कमांक 1378 के बटांक भूमि पर स्थित बाऊण्ड्रीवाल को अनावेदक बालुसिंह द्वारा रात्रि के समय बिना किसी सूचना के तोड़कर खाई लगाकर विवाद की स्थिति निर्मित की जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।
प्रवाचक श्री राजीव भटनागर द्वारा बिना तहसीलदार के संज्ञान में लाए बिना, तहसीलदार से आदेश प्राप्त किए बिना सीमांकन प्रकरण RCMS पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया जबकि सीमांकन का आवेदनपत्र विधिवत लोक सेवा केन्द्र के माध्यम पंजीकृत होकर प्राप्त होना था तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने के पश्चात ही आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर दर्ज किया जाना था। राजस्व निरीक्षक द्वारा सर्वे क्रमांक 1380/3 का सीमांकन बिना तहसीलदार के आदेश तथा बिना दर्ज प्रकरण के व बिना सूचना पत्र जारी कर मौके पर किया तथा प्रारूप – 2 में सीमांकन रिपोर्ट को सीधे प्रवाचक श्री राजीव भटनागर को प्रस्तुत की जिनके द्वारा बिना मार्किंग बिना पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में लाए तहसीलदार सुवासरा न्यायालय प्रवाचक द्वारा प्रकरण संलग्न कर दी गई।
गंभीरता का संज्ञान होने के बावजूद प्रवाचक द्वारा सीमांकन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जबकि तहसील सुवासरा के एक सौ के लगभग प्रकरण 06 माह की अवधि के लंबित हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी आवेदन और मौके पर सीमांकन किया जाना संदेहस्पद हैं।
न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा कयामपुर पर पदस्थ प्रवाचक श्री राजीव भटनागर, सहायक ग्रेड-3, तहसील सुवासरा के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विरूद्ध लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से सीमांकन संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त न कर सीधे प्राप्त किया गया और संबंधित राजस्व निरीक्षक से मिलकर पूर्व से लंबित सीमांकन प्रकरणों को व्यतिक्रमित करते हुए सीमांकन की कार्यवाही कराई और सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करने बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रवाचक श्री भटनागर द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के विपरित मनमर्जी से राजस्व निरीक्षक से मिलीभगत कर कार्यवाही की गई है जिससे मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई।
प्रवाचक श्री राजीव भटनागर, सहायक ग्रेड-3, तहसील सुवासरा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विपरित वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बिना ही शासन निर्देशों के विपरित मनमर्जी एवं मिलीभगत से कार्य किया जाने का दोषी प्रारंभिक रूप से पाया गया। अतः म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुवे श्री राजीव भटनागर, सहायक ग्रेड-3, तहसील सुवासरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला मंदसौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री भटनागर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।