जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप,तीन लोगों के खिलाफ भावगढ़ थाने में मामला दर्ज

जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप,तीन लोगों के खिलाफ भावगढ़ थाने में मामला दर्ज
दलौदा। थाना भावगढ़ में 29 अगस्त 2026 को प्रस्तुत आवेदन के अनुसार,नई आबादी माऊखेड़ी निवासी रामलाल पिता भागीरथ मोघिया (उम्र करीब 45 वर्ष) ने जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर कथित रूप से धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की है।शिकायत में रामलाल ने बताया कि 21 अगस्त 2026 को वह अपने परिचितों के साथ मौजूद था, तभी सजीत रोड,जग्गाखेड़ी निवासी वकील पिता धनशीलाल धनगर तथा नईम शेख पिता सलीम शेख, निवासी बड़ी होली मंदसौर वहां पहुंचे।
आरोप है कि दोनों ने उनसे जमीन का पट्टा दिलवाने की बात कही और कलेक्टर कार्यालय में अपनी पहचान होने का हवाला दिया शिकायत के मुताबिक,जमीन के पट्टे के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए तथा बाद में ₹10-10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति देने की बात कही गई शिकायतकर्ता का आरोप है। कि पैसे लेने के बाद उसे मंदसौर बुलाकर विभिन्न स्थानों पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गये, लेकिन बाद में न तो जमीन का पट्टा दिलाया गया और न ही पैसे वापस किए गए।
रामलाल ने आरोप लगाया कि वकील और नईम शेख सहित तीन लोगों द्वारा जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। शिकायतकर्ता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार को देने के बाद थाना भावगढ़ में रिपोर्ट प्रस्तुत कर उचित कार्रवाई की मांग की है।*
पुलिस दस्तावेज में मामले में धारा 318(4) बीएनएस के उल्लेख के साथ आवेदन/शिकायत दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।



