अवैध रूप से देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखने के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त

अवैध रूप से देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखने के आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त
सीतामऊ–माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामऊ,श्री विनीत जी साकेत के न्यायालय द्वारा अवैध रूप से देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखने के आरोप में आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया।
प्रकरण के अनुसार, आरोपी गोपाल के विरुद्ध पुलिस थाना सुवासरा में अपराध क्रमांक 96/2017 पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी पर अवैध रूप से 12 बोर का देशी कट्टा एवं जिंदा कारतूस रखने का आरोप था। प्रकरण में अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 5 साक्षियों के कथन एवं 11 दस्तावेज प्रदर्श करवाये गए। प्रकरण की सुनवाई और आरोपी अधिवक्ता के तर्को के श्रवण करने पश्चात दिनांक 26 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।
उक्त प्रकरण में आरोपी की ओर से सफल पैरवी अधिवक्ता मनीष शर्मा खेरखेड़ा वाले द्वारा की गई।



