नीमचमध्यप्रदेश

समाचार मध्यप्रदेश नीमच 26 फरवरी 2026 गुरुवार

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लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए नियमित विभागीय लेखा प्रशिक्षण का आयोजन

नीमच 25 फरवरी 2026, लेखा प्रशिक्षण शाला उज्जैन में एक अप्रेल से 30 जून 2026 तक लेखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा हैं। इस प्रशिक्षण सत्र में विभिन्‍न कार्यालयों में पदस्थ अप्रशिक्षित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के हस्तलिखित आवेदन निर्धारित प्रारूप में संबंधित कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा के साथ सीधे प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, उज्जैन, रघुवंशम भवत इस्कॉन मंदिर के पास भरतपुरी, उज्जैन (म.प्र.) को प्रेषित करने के निर्देश दिए गऐ है। सत्र के प्रत्येक दिन शासकीय कार्य की अवधि अनुसार (प्रातः 10 सांय 6) अध्ययन, अध्यापन कार्य होगा।

शासकीय कर्मचारी, जिन्होंने सी.पी.सी.टी. (CPCT) परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा सीधी भर्ती, पदोन्नत पदों में शासन निर्देशानुसार छूट है, वे ही शासकीय सेवक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, कर्मचारी का पासपोर्ट साईज़ का फोटो आवेदन पत्र पर चस्पा कर कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित किया जाकर आवेदन अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाए।

लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु शासकीय कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होना अनिवार्य है। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के आदेश की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्‍न करना अनिवार्य है। वित्‍त विभाग के सेवारत समस्‍त तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय शासकीय सेवक जिन्‍होने लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उर्त्‍तीण नहीं की है। उन्‍हे नियमानुसार, पात्रता अनुसार आगामी 5 वर्षो अथवा सेवा निवृत्ति की तिथि जो पहले हो, लेखा प्रशिक्षण प्राप्‍त करना अनिवार्य होगा। लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश ” पहले आओं, पहले पाओं” के आधार पर दिया जायेगा। लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु स्‍पष्‍टीकरण, नियमों की व्‍याख्‍या का अधिकार आयुक्‍त, कोष एवं लेखा का होगा।

म.प्र.शासन वित्‍त विभाग के निर्देशानुसार स्‍थानीय निकाय, अर्द्धशासकीय, संस्‍थाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है, वे भी लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश हेतु पात्र होंगे बशर्ते ऐसे कर्मचारियों को म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्‍क 5 हजार रूपये का चालान (लेखा शीर्ष 0070-60-800-000 अन्‍य प्राप्‍तीयां) सत्र में प्रवेश होने पर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

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कृषि विकास एवं कृषक कल्‍याण को समर्पित है म.प्र.का कृषि बजट

कृषि उपभोक्‍ताओं को विद्युत बिलों में राहत देने 20485 करोड़ का बजट प्रावधान

प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के लिए 343 करोड़ की राशि

नीमच 25 फरवरी 2026, प्रदेश का कृषि बजट 2026-27 म.प्र.को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रीण राज्‍य बनाने के संकल्‍प का प्रतिबिंब हैं। मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्‍व में प्रस्‍तुत बजट समृद्ध म.प्र.@2047 दृष्टि पत्र की भावना से प्रेरित दीर्घकालीन विकास योजना का अहम हिस्‍सा हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्‍यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्‍य की चुनौतियों से निपटने और नये अवसरों को साधने का रोडमैप भी हैं। म.प्र.सरकार ने कृषि क्षेत्र के सतत विकास एवं किसान कल्‍याण के लिए अनेक प्रावधान बजट में किए हैं।

कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए बजट 2026-27 में प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गये हैं। मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना के लिए 5500 करोड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड, ब्‍याज मुक्‍त अल्‍पकालीन कृषि ऋण के लिए 720 करोड़ एवं कृषि उपभोक्‍ताओं को विद्युत बिल में राहत देने के लिए 20485 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया हैं।

म.प्र.के बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत 343 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया हैं। वहीं अटल कृषि ज्‍योति योजना के लिए 13 हजार 914 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को भावांतर भुगतान/फ्लेट रेट योजना के तहत 600 करोड रूपये की राशि, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम (विद्युतीकरण हेतु) 96 करोड़ एवं मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना के लिए 5 हजार 501 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया हैं।

कृषकों के लिए सुरक्षा चक्र की स्‍थापना- 13 हजार 769 करोड़ की राशि

किसान मछुआरे और पशुपालक कृषि की वृद्धिगाथा में महत्‍वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। कृषकों को आय सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री कृषक सम्‍मान निधि, मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना, फसल बीमा योजना तथा एसडीआरएफ के तहत राहत राशि के प्रावधान भी बजट में किया गया हैं। वन्‍य जीवों द्वारा फसल क्षति की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्‍ध कराई जावेगी। यह सुरक्षा चक्र किसानों को आत्‍मविश्‍वास एवं संबल प्रदान करेंगा। कृषकों के लिए सुरक्षा चक्र के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए 13 हजार 769 करोड का प्रावधान बजट में किया गया हैं। साथ ही किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्‍य उपलब्‍ध कराने के लिए इस बजट में 8 हजार 91 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में लगभग 74 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन एवं मछुआ केडिट कार्ड पर शून्‍य ब्‍याज पर अल्‍कालिक ऋण सुविधा प्रदान की जा रही हैं, जो कि एक क्रांतिकारी कदम हैं। प्रदेश में भू-जल संरक्षण कार्यो, सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति के निश्चित समय कृषि फीडर एवं नवीन द्वारा फामरों की स्‍थापना, सौर ऊर्जा पम्‍पों का प्रावधान एवं लघु सिंचाई उपकराणों की उपलब्‍धता से किसानों की उत्‍पादन क्षमता बढाने में सहुलियत हुई हैं। सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाने, ऋण तक असान पहुच और स्‍मार्ट कृषि को बढ़ावा देने उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि से संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष 26-27 में 28, 158 करोड का प्रावधान किया गया हैं।

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स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने की रतनगढ़ में दूसरी एम्‍बुलेंस की व्‍यवस्‍था

पुरानी एम्बुलेंस को बदला

नीमच 25 फरवरी 2026, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.दिनेश प्रसाद ने बताया, कि इन्दौर से प्रकाशित समाचार पत्रों में 90 गावों के मरीज हो रहे परेशान प्रा.स्वा.केन्द्र रतनगढ की 108 एम्बुलेंस 15 दिन से खराब शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है। उक्त समाचार पर संज्ञान लेते हुए जावद क्षैत्र में संचालित एम्बुलेंस का भौतिक सत्यापन करवाया गया, जिसमें यह पाया गया, कि रतनगढ से संचालित 108 वाहन निर्धारित किलोमीटर से अधिक चल चुकी है तथा बार बार खराब हो रही है। उक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर 108 एम्बुलेंस मेसर्स जे.ए.ई.एस.प्रोजेक्ट (आई) प्राई. लिमि. के जिला समन्वयक श्री अंषु को वाहन को बदलने के सम्बन्ध में निर्देष प्रदाय किये। जिला समन्वयक द्वारा वाहन को बदल दिया गया है तथा वर्तमान में वाहन क्र. सी.जी. 4 एन.जेड. 1245 का संचालन प्रा. स्वा. केन्द्र रतनगढ से किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद ने दी है।

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दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन जारी

विटामिन ए के अनुपुरण के साथ एनिमिक बच्चै का हो रहा फालो अप

नीमच दिनांक 20.02.2026। जिलें में बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम के तहत् दस्तक अभियान का आयोजन 17 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ दिनेष प्रसाद ने बताया कि अभियान का प्रारंभ 17 फरवरी से किया जा चुका है जिसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर मे माध्यम से सेवाए प्रदाय की जा रही है। अभियान का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित किया जावेगा। अभियान के दौरान संकल्प से समाधान के तहत् अन्य स्वास्थ्य सेवाए भी प्रदाय की जावेगी।

इस अभियान में दस्तक अभियान प्रथम के दौरान पाए गये एनीमिक बच्चै की डिजीटल हिमोग्लोबिन मीटर से पुनः जाचॅ कर उनका फाॅलो किया जा रहा है तथा आवष्यकता अनुसार उन्हे उपचार अथवा रैफरल के लिये उच्च संस्थाओं में रैफर भी किया जा रहा है। इसके साथ ही 9 माह से पाचॅ वर्ष तक के बच्चै को विटामिन ए का अनुपुरण किया जावेगा। डाॅ प्रसाद ने बताया कि विटामिन ए के अनुपुरण से बच्चै में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है इसलिये प्रत्येक 6 माह में दस्तक अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चै को इसका अनुपूरण दिया जाता हे। अभियान के दौराण टीकाकरण सत्र दिवस के दिन सेवाए प्रदाय की जावगी तथा हितग्राही षेष रहने पर मापॅ अप दिवस के दिन सेवाए प्रदाय की जावेगी। डॅा प्रसाद ने बतााया कि इस अवधि के दौरान संकल्प से समाधान के तहत महिला एंव बाल विभाग के समन्वय से बच्चौ का स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा , मोतियाबिंद चिन्हांकन षिविरों का आयोजन किया जावेगा, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र के षिविर आयोजित किये जावेगें तथा घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाऐंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गुरूवार को प्रा. स्वा. केन्द्र से जिला अस्पताल तक गर्भवती महिलाओ के विषेष जांच ष्वििर का आयोजन भी किये जायेंगे जिसमें चिन्हीत उच्च जोखिम वाली महिलाओं को विषेष सेवाए प्रदाय की जावेगी। डाॅ प्रसाद ने समस्त अभिभावक , गर्भवती महिला एंव अन्य आमजन से उक्त सेवाओ का लाभ उठाने की अपील की है।

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कलेक्‍टर ने किया बरलई में उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र का निरीक्षण

नीमच 25 फरवरी 2026, कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को नीमच जिले के उपखण्‍ड मनासा के भ्रमण दौरान गांव बरलई में उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र आरोग्‍य मंदिर का निरीक्षण किया और सी.एच.ओ.से उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र में उपलब्‍ध दवाईयों का अवलोकन किया। कलेक्‍टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र के नियमित खुलने, नि:शुल्‍क दवाईयां वितरण, स्‍वास्‍थ्‍य स्‍टाफ की नियमित उपलब्‍धता, उपस्थिति की जानकारी ली। कलेक्‍टर सी.एच.ओ.श्री प्रेमशंकर से आयुष्‍मान कार्ड बनाने और सम्‍पूर्ण टीकाकरण की जानकारी भी ली। इस मौके पर एसडीएम सुश्री किरण आंजना, जनपद सीईओ श्री आरीफ खान सहित अन्‍य अधिकारी तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कलेक्‍टर ने किया आंगनवाडी केंद्र बरलाई का निरीक्षण

कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को मनासा क्षेत्र के भ्रमण दौरान गांव बरलई में आंगनवाडी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आंगनवाडी संचालित पाई गई और 9 बच्‍चें उपस्थित पाए गये। कार्यकर्ता ने अवगत कराया कि शेष दर्ज बच्‍चें स्‍कूल गये है। कलेक्‍टर ने कार्यकर्ता से स्‍कूल में बच्‍चों के प्रवेश की जानकारी ली। उन्‍होने कहा, कि कोई भी बच्‍चा शाला में दाखिलें से वंचित ना रहे। सभी बच्‍चों का अभिभावकों से संपर्क कर शाला में प्रवेश दिलाए।

कलेक्‍टर ने आंगनवाडी के बच्‍चों के लिए संचालित शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों की जानकारी ली और बच्‍चों से वर्कबुक लेकर उसका अवलोकन किया। कार्यकर्ता द्वारा बच्‍चों की वर्कबुक में शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियां नहीं करवाने पर अप्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करते हुए कलेक्‍टर ने कार्यकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश एसडीएम को दिए है। कलेक्‍टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर आंगनवाडी केंद्र व स्‍कूल में बच्‍चों को गर्म पका भोजना मध्‍यान्‍हन भोजन नियमित वितरण एवं भोजन की गुणवत्‍ता की जानकारी ली।

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कलेक्‍टर ने बरलई, आमद, दाउखेडी में किया अमृत सरोवर निर्माण कार्यो का निरीक्षण

नीमच 25 फरवरी 2026, कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को नीमच जिले के मनासा उपखण्‍ड क्षेत्र के भ्रमण दौरान ग्राम आमद, बरलई एवं दाउखेडी में ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माणाधीन अमृत सरोवर का मौके पर निरीक्षण कर, कार्य की उपयुक्‍तता, गुणवत्‍ता, जल भराव की स्थिति आदि का जायजा लिया। कलेक्‍टर ने आमद में पंचायत द्वारा 17.36 लाख की लागत से निर्माणाधीन अमृत सरोवर की पाल की लंबाई बढ़ाने, वेस्‍ट वियर का निर्माण करवाने और सरोवर की पाल जलाश्‍य की उपयुक्‍त गुणवत्‍ता के साथ पीचिंग करवाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्‍टर ने कहा, कि निर्माण कार्यो के स्‍थल का चयन सिपरी एप्‍प के साथ ही उपयंत्री स्‍वयं मौके पर उपस्थित होकर भी करें। जिससे, कि निर्माण कार्यो की व्‍यापक उपयोगिता सुनिश्चित हो सके।

कलेक्‍टर ने वाटरशेड योजना के तहत ग्राम दाउखेडी में 17 लाख की लागत से निर्मित किए गए अमृत सरोवर का निरीक्षण किया और इस सरोवर के स्‍थल चयन, निर्माण की सराहना की। इस अमृत सरोवर में पर्याप्‍त वर्षा जल संग्रहित पाया गया और जल भराव क्षमता भी काफी मात्रा में पाई गई। कलेक्‍टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर अमृत सरोवर निर्माण से हुए लाभ, आसपास के कुओं के जल स्‍तर में हुई वृद्धि के बारे में भी जानकारी ली। उन्‍होने उपयंत्री को दाउखेडी अमृत सरोवर की पाल को दुरस्‍त करवाकर, संभावित मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने और पाल की पीचिंग करवाने के निर्देश भी दिए।

बरलई पहाडी पर कंटूर ट्रेंच निर्माण करवाने के निर्दे

कलेक्‍टर श्री हिमांशु चंद्रा ने इस भ्रमण के दौरान ग्राम बरलई में 23 लाख की लागत से निर्माणाधीन अमृत सरोवर का मौके पर अवलोकन किया तथा अमृत सरोवर की पाल की मजबूती के लिए कम्‍प्रेशन करवाने, पींचिंग करवाने और तालाब का गहरीकरण करवाकर जल भराव क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्‍होने बरलई में अमृत सरोवर के स्‍थल चयन को उपयुक्‍त बताया। कलेक्‍टर ने बरलई में अमृत सरोवर के समीप पहाडियों पर कंटूर ट्रेंच निर्माण एवं पौधा रोपण करवाने के निर्देश भी दिए।

इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्‍णव, एसडीएम सुश्री किरण आंजना, जनपद सीईओ श्री आरीफ खान, उपयंत्री श्री मौसम मेरवाडिया सहित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सहायक यंत्री एवं उपयंत्री तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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कलेक्‍टर द्वारा अवैध परिवहन के 7 प्रकरणों में 4 लाख से अधिक की शास्ति आरोपित

नीमच 25 फरवरी 2026, कलेक्‍टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के सात प्रकरणों में कुल 4 लाख 82 हजार 751 की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्‍टर श्री चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक रंजीत पिता राजेन्‍द्र राजपुत निवासी दारू द्वारा खण्‍डा का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2700 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10 हजार 714 रूपये इस प्रकार कुल 13 हजार 414 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक विनोद पिता कारूलाल मीणा निवासी चेनपुरा डेम द्वारा खण्‍डा का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2700 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10 हजार 714 रूपये इस प्रकार कुल 13 हजार 414 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक मोईनुद्दीन पिता मोहम्‍मद यूसुफ छिपा निवासी एच-129 1-2 मोहम्‍मदी कॉलोनी शास्‍त्री नगर भीलवाडा द्वारा गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 7200 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख 4 हजार 444 रूपये इस प्रकार कुल 51 हजार 644 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक दुर्गाशंकर पिता चौथमल भील निवासी दारू द्वारा खण्‍डा का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3600 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 600 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक पदमसिह पिता जोरावरसिह हाडा निवासी दामोदरपुरा द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 7500 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 20 लाख रूपये इस प्रकार कुल 2 लाख 7 हजार 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक भगवतसिह पिता मोहनसिह हाडा निवासी गिरधरपुरा कोटा द्वारा गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 7200 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति एक लाख 14 हजार 285 रूपये इस प्रकार कुल 2 लाख 21 हजार 485 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।

अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक शुभम पिता उमेश जायसवाल निवासी डगला का खेडा द्वारा एमसेण्‍ड का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 44 हजार 444 रूपये इस प्रकार कुल 46 हजार 694 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध उत्‍खनन पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्‍टर न्‍यायालय नीमच में प्रस्‍तुत किया गया था।

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लकड़ी से मारपीट कर ऊंगली तोड़ने तीन आरोपीयों को 06-06 माह का कारावास

नीमच। श्रीमान् अभय प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट उसकी ऊंगली तोड़ने वाले तीन आरोपीगण (1) पदम् कुमार पिता रामेष्वर खण्डेलवाल, उम्र 65 वर्ष, (2) लवश्री पिता पदम् कुमार खण्डेलवाल, उम्र-36 वर्ष, दोनो निवासी-टीचर कॉलोनी, नीमच और (3) राहुल पिता ओमप्रकाष खण्डेलवाल, उम्र-35 वर्ष, निवासी-14/4 विकास नगर, नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10.04.2018 को दिन के लगभग 04ः30 बजे राधाकृष्ण मार्केट, एल.आई.सी. रोड़, नीमच की हैं। घटना दिनांक को फरियादी रमेष पारिख उसकी दुकान के बहार खड़ा होकर अतिक्रमण हटाने के लिये आये हुवे नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ चर्चा कर रहा था। इसी दौरान वहीं उपस्थित आरोपीगण को यह शंका हुई की वह नगर पालिका के कर्मचारियों से उनके बारे में चर्चा कर रहा हैं, तो इसी बात को लेकर वह सभी फरियादी के साथ विवाद करते हुवे एकमत होकर उसके साथ मारपीट करने लगे और आरोपी राहुल ने लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर मारना चाहा जिसे रोकने के लिये फरियादी ने हाथ आगे किया तो उसके हाथ की ऊंगली में गंभीर चोट आकर फ्रैक्चर हो गया था। घटना स्थल पर उपस्थित महेष पाराषर व अन्य लोगो ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहां से चले गये थे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट लिखाई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चष्मदीद साक्षीयों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।

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मिट्टी डालने की बात को लेकर कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। प्रथम श्रेणी,न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विषाल खाड़े, के द्वारा घर के सामने मिट्टी डालने की बात को लेकर आहतगण के साथ कुल्हाड़ी व हथौड़े से मारपीट कर चोटे पँहुचाने वाले चार आरोपीगण (1) सुनील पिता प्रहलाद, उम्र-32 वर्ष, (2) प्रहलाद पिता शिवशंकर व्यास, उम्र-58 वर्ष, (3) कृष्णा बाई पति प्रहलाद, उम्र-55 वर्ष तथा (4) संजय पिता प्रहलाद व्यास, उम्र-28 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम जावी, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह सश्रम कारावास व 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अजय वर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 29.12.2023 को शाम के लगभग 07 बजे ग्राम जावी स्थित फरियादी गोविन्द व्यास के घर के सामने की हैं। घटना दिनांक को आरोपीगण मिलकर फरियादी के घर के सामने मिट्टी डाल रहे थे। जब फरियादी ने आरोपीगण को मिट्टी डालने से मना किया तो आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं उसकी पत्नी कोमल के साथ कुल्हाड़ी व हथौडे से मारपीट की जिस कारण दोनो को चोटे आई। मौके पर आसपास रहने वाले लोगो ने बीच-बचाव किया, इसके बाद घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की राषि में से 1500-1500रूपये दोनो आहतगण को प्रतिकर प्रदान किये जाने का आदेष भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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