समाचार मध्यप्रदेश नीमच 22 जुलाई 2026 बुधवार

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एमआईडीएच योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज एवं प्याज-लहसुन भंडारण संरचना के लिए आवेदन आमंत्रित
नीमच, 21 जुलाई 2026। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत फसलोत्तर प्रबंधन घटक में जिला नीमच के लिए कोल्ड स्टोरेज एवं प्याज/लहसुन भंडारण संरचना स्थापित करने हेतु पात्र कृषकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों की कटाई उपरांत होने वाली क्षति को कम करना,भंडारण क्षमता बढ़ाना तथा उत्पादों की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करना है।
योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज (टाइप-1) के लिए इकाई लागत 9,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित है, जिस पर 35 प्रतिशत (3,360 रुपये प्रति मीट्रिक टन) अनुदान देय होगा। इसी प्रकार लो-कॉस्ट ऑनियन/गार्लिक स्टोरेज स्ट्रक्चर (मेटालिक) के लिए 25 एवं 50 मीट्रिक टन क्षमता की एक इकाई पर 8,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की लागत के आधार पर 50 प्रतिशत (4,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन) अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक हितग्राही को अधिकतम एक इकाई की पात्रता होगी।
आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बैंक अप्रैजल रिपोर्ट, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, इकाई स्थापना स्थल के भूमि संबंधी दस्तावेज तथा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक घोषणा-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोल्ड स्टोरेज से संबंधित प्रकरणों में भवन निर्माण अनुज्ञा एवं निर्धारित तकनीकी दस्तावेज भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इच्छुक कृषक विभागीय पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय अथवा उप संचालक उद्यान कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर नीमच (कक्ष क्रमांक-61) में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी पालन के लिए विशेष सेल की बैठक आज
नीमच 21 जुलाई 2026, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के पालन को लेकर कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में गठित विशेष सेल की बैठक 22 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे आयोजित की जाएगी।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नियम-2026 के प्रावधानों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन तथा निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।
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समय-सीमा समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ सख्त
लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और मैदानी सत्यापन के दिए निर्देश
नीमच, 21 जुलाई 2026। जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रक (टीएल) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन, अनुकंपा नियुक्ति सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में श्री वैष्णव ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र हितग्राही का प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने सभी विभागों को शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय रैंकिंग में सुधार लाने, 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने तथा अत्यधिक लंबित प्रकरण वाले विभागों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उन्होंने श्रम पदाधिकारी को प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए हादसे की विस्तृत जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने तथा घायल श्रमिक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी अभियान चलाने के लिए कहा।
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए श्री वैष्णव ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निराकृत रास्ता विवाद, अतिक्रमण हटाने तथा अन्य राजस्व मामलों का मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर नियमित निरीक्षण और सत्यापन से शासन की कार्यवाही अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश, एसडीएम नीमच श्री पराग जैन, एसडीएम जावद श्री संजीव साहू, एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्वे, सुश्री श्रुति भयडिया सहित जिले के समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई
शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर मार्ग कराया गया सुगम, शिकायत का हुआ निराकरण
नीमच, 21 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त एक शिकायत पर राजस्व विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को पूर्णतः हटवा दिया गया।
शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन में नीमच सिटी स्थित माधवगंज मोहल्ले में शासकीय मंदिर एवं चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर खेत तक आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही राजस्व अमले द्वारा मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि से अतिक्रमण पूरी तरह हटाकर भूमि को समतल कराया गया, जिससे शिकायतकर्ता सहित आमजन के आवागमन का मार्ग पुनः सुगम हो गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
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जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई
शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर मार्ग कराया गया सुगम, शिकायत का हुआ निराकरण
नीमच, 21 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की दिशा में कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त एक शिकायत पर संबंधित विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे को पूर्णतः हटवा दिया गया।
शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन में शासकीय मंदिर एवं चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण कर खेत तक आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही राजस्व अमले द्वारा मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि से अतिक्रमण पूरी तरह हटाकर भूमि को समतल कराया गया, जिससे शिकायतकर्ता सहित आमजन के आवागमन का मार्ग पुनः सुगम हो गया।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा बैठक 24 जुलाई को
नीमच, 21 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, नीमच में किया जाएगा।
बैठक में टास्क फोर्स से संबंधित समीक्षा की जाएगी।बैठक में सर्व संबंधितों से उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।
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पंख अभियान की समीक्षा बैठक 24 जुलाई को
नीमच, 21 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में पंख अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को प्रातः 11.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, नीमच में किया जाएगा।
बैठक में पंख अभियान से संबंधित समीक्षा की जाएगी। बैठक में सर्व संबंधितों से उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।
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कलेक्टर ने जनसुनवाई में 117 आवेदकों की सुनी समस्याएं
प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश
नीमच, 21 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 117 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव,अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में धोकलखेड़ा के कवरलाल ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने, नयागांव के सत्तू धाकड़ ने गौचर भूमि एवं नाले पर हुए अतिक्रमण को हटवाने, हरकियाखाल के गजेंद्र कुमार ने निजी भूमि पर जबरन रास्ता निकालने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा दुधलाई की रुकमणबाई ने अपनी भूमि पर कब्जा एवं विवाद उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया।
इसी प्रकार आरबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नीमच के छात्र पुष्कर अहिरवार ने लंबित छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने, बघाना के यूनुस कुरैशी ने पुत्र द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकालने के मामले में कार्रवाई करने तथा कंजार्डा की अन्नुबाई ने अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
बरथून के अनिरुद्ध बैरागी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मंदिर भूमि पर पुनः अतिक्रमण किए जाने, देवरी पड़दा के प्रहलाद सिंह बंजारा ने सरपंच पुत्र के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा स्कीम क्रमांक-9, नीमच की मीना सोलंकी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत कराने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए।
इसके अतिरिक्त आंत्री बुजुर्ग के ओमप्रकाश, हरकियाखाल के गजेंद्र कुमावत, जाट के मोहम्मद मुबारिक, नीमच केंट के ख्यालीराम, नीमच सिटी के दिलीप कुमार, नयागांव के दिनेश एवं राजू धाकड़, नीमच के अनुराग जोशी, कुकड़ेश्वर की ललिता तंबोली, कंजार्डा के मदनलाल सहित अन्य आवेदकों ने भी अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले वाहन चालक को 02 वर्ष की सजा
नीमच। ग्राम न्यायालय, जिला नीमच के न्यायाधिकारी श्री विशाल खाड़े के द्वारा अपने निर्णय में लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाकर मोटरसायकल को टक्कर मारकर मोटरसायकल सवार महिला की मृत्यु कारित करने एवं अन्य को घोर उपहति व उपहति कारित करने वाले आरोपी गणेशलाल पिता मिश्रीलाल रायका, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम पालडी, तहसील-आसीन्द, जिला भीलवाडा (राजस्थान) को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू. अर्थदण्ड, धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 09.01.2018 की दोपहर के लगभग 4 बजे मनासा-नीमच रोड़ स्थित जवासा पुलिया के पास की हैं। घटना दिनांक को महेश नागदा उसकी मोटरसाईकिल से उसकी पत्नी शिवकन्याबाई व पुत्री दिशु एवं पुत्र अथर्व के साथ अल्हेड़ से रेवली देवली जा रहा था, कि जवासा पुलिया के पास सामने से नीमच तरफ से आरोपी ने टैंकर को तेजगति व लापरवाहीपर्वूक चलाकर लाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे महेश के कंधे में फ्रैक्चर हो गया था व पुत्री दिशु को चोटे आई व पत्नी शिवकन्याबाई की सर पर चोट आने से मृत्यु हो गई। थाना नीमच सिटी में घटना का मर्ग कायम किया गया तथा मर्ग जाँच उपरांत आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना के पश्चात् अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहतगण, चश्मदीद साक्षीगण एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।



