समाचार मध्यप्रदेश नीमच 12 अप्रैल 2026 रविवार

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बांछड़ा समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार एवं बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए-श्री सिंह
पंख अभियान बाछड़ा समुदाय के कल्याण की सराहनीय पहल है
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने नीमच में ली अधिकारियों की बैठक
नीमच 11 अप्रैल 2026, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अवधेश प्रताप सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस नीमच पर कलेक्टर एवं एसपी तथा अन्य अधिकारियों की बैठक में कहा, कि बाछड़ा समुदाय के युवाओं को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही इस समुदाय के बच्चों को शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वे पढ़ लिख कर,समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।
उन्होंने कलेक्टर एवं एसपी से जिले में मानवाधिकारों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य आम जनों के मानवअधिकारों का संरक्षण करना है।
बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अवधेश प्रताप सिंह ने बैठक में अधिकारियों से चर्चा में कहा कि समाज में और समुदाय विशेष में यदि बाल विवाह होते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए समाज एवं समुदाय विशेष के लोगों में व्यापक जन जागरूकता के प्रयास किया जाए।
बैठक में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने नीमच जिले में बांछड़ा समुदाय के कल्याण एवं उत्थान के लिए चलाए जा रहे पंख अभियान की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जिले में नगरीय निकायों और जलनिगम , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छ और साफ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह ने जिला प्रशासन नीमच द्वारा संचालित किया जा रहे पंख अभियान नीमच को सराहनीय पहल बताया।
कलेक्टर ने आयोग के अध्यक्ष को अवगत कराया कि नीमच जिले में नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गांधी सागर से हर घर नल से जल योजना का कार्य तेजी से चल रहा है और शीघ्र ही जिले के सभी गांवों में जल जीवन मिशन के तहत नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।
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समावेशी विकास हेतु मानव अधिकारों का संरक्षण ज़रूरी : अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह का नीमच में
स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने किया आत्मीय स्वागत
नीमच 11 अप्रेल 2026, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अवधेश प्रताप सिंह ने शनिवार को नीमच के सर्किट हाउस पर मानव अधिकार आयोग मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारियों से भेट एवं चर्चा की।
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अवधेश प्रताप सिंह के सर्किट हाउस नीमच पहुंचने पर कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल एडीएम श्री बीएस कलेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया एसडीएम श्री संजीव साहू, सीएस पी सुश्री किरण चौहान एवं मानव अधिकार आयोग मित्रों स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेटकर, आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह का आत्मीय स्वागत स्वागत किया। इसके पूर्व मनासा में भी आयोग के अध्यक्ष का स्वागत समाजसेवी संगठन के प्रतिनिधियों ने किया।
इस अवसर पर आयोग मित्र श्री के के जैन, श्री कमला शंकर विश्वकर्मा, बाल कल्याण समिति के श्री प्रवीण कुमार शर्मा, सुश्री माया लालवानी निशक्त कल्याण संगठन के श्री माणक मोदी, संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के श्री जगदीश शर्मा सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आयोग के अध्यक्ष श्री अवधेश प्रताप सिंह का स्वागत किया और उनसे भेंट कर चर्चा की।
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नारी शक्ति वंदन” पखवाड़ा -10 से 25 अप्रैल 2026 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित होगे
नीमच 11 अप्रैल 2026, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश में आगामी 10 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक “नारी शक्ति वंदन” पखवाडा मनाया जाएगा । इस पखवाडे में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के बारे में आम नागरिकों को अवगत कराया जायेगा। यह पखवाड़ा एक उत्सव के रूप में प्रदेश भर में मनाया जावेगा। पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जायगे ।
नारी शक्ति वंदन के संबंध में व्याख्यान हेतु हंसध्वनि सभागार, रविन्द्र भवन, भोपाल में प्रबुद्धजन का सम्मेलन (टाउन हाल) आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के संभाग मुख्यालयों तथा छिन्दवाड़ा, खरगौन एवं मंदसौर जिला मुख्यालयों पर “नारी शक्ति वंदन” सम्मेलन आयोजित किये जाएगे। इन सम्मेलनों में महिला सांसद, महिला विधायक, महिला महापौर, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला नगर पालिका अध्यक्ष, महिला जनपद पंचायत अध्यक्ष, महिला पंच/सरपंच, महिला पार्षद, महिला उद्यमी एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं इत्यादि को आमंत्रित किया जाएगा।
इस पखवाडे के तहत लोकसभा क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति पदयात्रा आयोजित की जाए। इस पदयात्रा में प्रबुद्ध महिलाओं को जोड़ा जाए। युवा वर्ग द्वारा नारी शक्ति वंदन दीवार तैयार की जायेगी। इस दीवार में संदेश भी लिखे जायेंगे। महिला संगठन, महिला स्व-सहायता समूह, लखपति दीदी, लाडली बहना आदि को अभियान से जोड़ा जायेगा। त्रि-स्तरीय पंचायतों में “नारी शक्ति वंदन” के संबंध में गोष्ठी/सेमीनार इत्यादि आयोजित कराई जाएगी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पाजंलि के साथ ग्राम सभा में “नारी शक्ति वंदन” के संबंध में चर्चा करायी जायेगी। प्रदेश के नगरीय निकायों में “नारी शक्ति वंदन” के संबंध में गोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएगे। प्रदेश के धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यापारिक एवं सहकारी संगठनों, आदि में “नारी शक्ति वंदन” के संबंध में गोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि कार्यक्रम आयोजित कराये जाए्गा।, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में “नारी शक्ति वंदन” विषय पर व्याख्यान आयोजित किये जायेंगे। सभी स्तरों पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इस संपूर्ण कार्यक्रम का नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग रहेगा।महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी (फोटोग्राफ्स सहित सामान्य प्रशासन विभाग को ईमेल usgad4@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे।
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कलेक्टर द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए उडन दस्ता गठित
नीमच में कन्ट्रोल रूम स्थापित
नीमच 11 अप्रैल 2026 , जिले में 20 अप्रेल 2026 को अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए नीमच जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत हुए प्रत्येक बाल विवाह रोकथाम के लिए उडन दस्ता गठित किया गया है। कलेक्टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा गठित उडा़न दस्ते में सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जनपद सीईओ, सीएमओं , परियोजना अधिकारी सीएमओं, थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है ।
यह उड़नदस्ता बाल विवाह रोकथाम हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आंगनवाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की सूची तैयार करेंगे । जिला एवं खंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन करेगे। विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरु, बैंडवाला, ट्रांसपोर्ट एवं समाज के गुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएं न देने की अपील की जावेगी। सुझावात्मक गतिविधिया में हेल्पलाईन 181, 1098, 112 का प्रचार-प्रसार स्कूली बच्चों, आंगनवाडी के बच्चों, सभी शासकीय कॉलेज / स्कूलों में बाल विवाह रोकथाम की रैली का आयोजन, सभी ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच सचिव बाल विवाह न होने देने की शपथ लेंगे और यह शपथ पंचायत में जगह-जगह चस्पा करेंगे।
बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित दल व्दारा बाल विवाह पर निगरानी रखी जायेगी। बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही की जायेंगी। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, नीमच अपनी परियोजना में भी परियोजना स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जिसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जावेगा।
बाल विवाह रोकथाम-कन्ट्रोल रूम स्थापित:- बाल विवाह की सूचना हेतु जिला स्तर पर कार्यालय वन स्टॉप सेन्टर (सखी), महिला एवं बाल विकास कार्यालय लैंडलाईन नंबर 07423-257050 नीमच में कंट्रोल रूम बनाया गया है तथा श्री वैभव बैरागी सहायक संचालक मोबाईल नम्बर 8085627008 पर अथवा चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर भी बाल विवाह रोकथाम हेतु सूचना दी जा सकती है।
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नीमच में कालोनी विकसित करने की अनुमति जारी
नीमच 11 अप्रेल 2026, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीमच की अनुशंसा पर आवेदक, कॉलोनाईजर शैलेष कुमार गर्ग निवासी 114 हनुमान नगर बघाना नीमच को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कस्बा नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे नं.2408/5 रकबा 0.4330 हे. व 2412/1/4 रकबा 0.0180 हे. कुल रकबा 0.4510 हेक्ट्रेयर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी ” शालीमार बाग-3 को विकसित करने की अनुमति सशर्त जारी की गई है। शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत भू- व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा तथा उनके द्वारा अनुमोदित नक्क्षा के अनुरूप विकास किया जाना अनिवार्य होगा।
”कस्बा कस्बा नीमच सिटी स्थित कॉलोनी शालीमार बाग -3 ” के बंधक भूखण्ड क्रमांक 21 से लगायत 36, कुल 16 भूखण्ड नगरपालिका नीमच के पास बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा।
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दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रचार प्रसार के निर्देश
श्री प्रवीण कुमार दहेज प्रतिषेध अधिकारी
नीमच 11 अप्रैल 2026, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत याचिका के अनुक्रम में ब्लॉक स्तर पर होने वाली बैठको / चौपालों में विधिक सहायता अधिकारी / दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाना है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने जिले के सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं ब्लॉक स्तर पर होने वाली बैठको / चौपालों में दहेज प्रतिषेध अधिकारी श्री प्रवीण कुमार, जिला विधिक सहायता अधिकारी के मोंबाईल नंबर 9560024354 का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए है ।
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