मध्यप्रदेशरतलाम

ई-केवायसी अनिवार्य- अपात्र/ मृत/ स्थाई पलायन/ दोहरे हितग्राहियों का नाम राशन की सूची से विलोपन किया जाएगा

ई-केवायसी अनिवार्य-अपात्र/ मृत/ स्थाई पलायन/ दोहरे हितग्राहियों का नाम राशन की सूची से विलोपन किया जाएगा

 

किशनगढ़ ताल

ठाकुर शंभू सिंह तंवर

 

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन निर्देशानुसार रतलाम जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 का राशन पीओएस मशीन पर 3 बार बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत एक साथ वितरण किया जा रहा है। अब तक जिले में 83.84 प्रतिशत परिवारों को राशन वितरण किया जा चुका है। शेष रहे पात्र परिवार माह जुलाई 2025 में उचित मूल्य दुकान से 3 माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करे।

पात्र परिवार ध्यान दे कि परिवार के शेष सदस्यों की ई-केवायसी अनिवार्यता कराए। शेष रहे हितग्राहियों के ई-केवायसी करने एवं अपात्र/मृत/स्थाई पलायन/दोहरे हितग्राहियों का विलोपन करते हुए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान समाप्त होने तक भी यदि ई-केवायसी नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि या तो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है या फिर उसे राशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके नाम का राशन की सूची से विलोपन किया जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon
Whatsapp
ज्वॉइन करें
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}