मध्य प्रदेश में 07 से 16 जून तक किए जाएंगे शिक्षकों के तबादले

मध्य प्रदेश में 07 से 16 जून तक किए जाएंगे शिक्षकों के तबादले
भोपाल। प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध दस जून को लग जाएगा लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ये 16 जून तक होते रहेंगे। बड़ी संख्या में आए आवेदन और जिला स्तर से प्रक्रिया में हुए विलंब को देखते हुए विभाग ने अपनी वर्ष 2022 की तबादला नीति के प्रविधान में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता देते हुए 16 जून तक जिला स्तर पर प्रशासकीय तबादले के अधिकारी प्रभारी मंत्री को दे दिए हैं। जिला संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासकीय आधार पर तबादले राज्य स्तर से ही किए जाएंगे। पारदर्शिता के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रखी गई है। शिक्षा पोर्टल 3.0 के माध्यम से आदेश जारी होंगे।
इनका किया जाएगा तबादला–:
प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक और सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधानाध्यापक, लिपिक तथा भृत्य संवर्ग।
10 से कम नामांकन वाले स्कूलों में नहीं होगा तबादला–:
विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उन स्कूलों में किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा, जहां 10 से कम नामांकन है। पारस्परिक तबादले समान पद एवं विषय होने पर ही किए जा सकेंगे।
31 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
यह निर्धारित की समय सारणी–:
जिला संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक और सहायक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक, लिपिक संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के जिले के भीतर स्थानांतरण -16 जून तक
तबादले के लिए प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना – 14 जून तक
ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करना – 16 जून तक
इन बातों का रखना होगा ध्यान–:
प्रशासकीय तबादले संख्यावार तथा विषयवार व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। पोर्टल पर उपलब्ध रिक्ति पर ही तबादले किए जा सकेंगे।
तबादले से शाला शिक्षक रहित भी नहीं होनी चाहिए ऐसी स्थिति में तबादला करने से पहले किसी अन्य शिक्षक की पद स्थापना वहां सुनिश्चित की जाए।
ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है तो उनका प्रशासकीय आधार पर तबादला नहीं किया जाए।
नवनियुक्त शिक्षकों का तबादला केवल सांदीपनि विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, माडल स्कूल में ही किया जा सकेगा।
राज्य स्तर से जिन अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों के प्रशासन के आधार पर तबादले जा चुके हैं, उनका फिर से तबादला नहीं किया जाएगा।
जिला संवर्गों को छोड़कर बाकी संवर्गों के तबादला आदेश आनलाइन पोर्टल के माध्यम से 16 जून तक जारी किए जाएंगे।
नियम विरुद्ध सांदीपनि विद्यालय भेल की प्राचार्य का स्थानांतरण
शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनि विद्यालय भेल की प्राचार्य हेमलता परिहार का स्थानांतरण बालाघाट जिले में शासकीय सांदीपनि उमावि कटंगी में किया गया है। वहीं बालाघाट जिले के शासकीय सांदीपनि उमावि कटंगी का शासकीय हाईस्कूल थानेगांव वारासिवनी किया गया है। हालांकि स्थानांतरण नीति में यह उल्लेख है कि किसी भी शिक्षक या प्राचार्य का एक या दो साल सेवानिवृत्त होने का समय बचा हो तो स्थानांतरण नहीं किए जाने का प्रविधान है। प्राचार्य परिहार अगले साल सेवानिवृत्त होने वाली हैं। साथ ही सांदीपनि विद्यालय के शिक्षक या प्राचार्य का स्थानांतरण पांच साल तक नहीं किया जा सकता है।