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खुले में मांस-मछली बिक्री पर पीपीगंज प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस दुकानों पर होगी कार्रवाई

खुले में मांस-मछली बिक्री पर पीपीगंज प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस दुकानों पर होगी कार्रवाई

गोरखपुर पीपीगंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अंजनेय मिश्रा ने खुले में मांस और मछली बेचने वाली दुकानों की जांच के बाद जैसे रेलवे बन्द समपार फाटक, गोलीगंज, बंधुपुर व भगवानपुर में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने दुकानदारों को खाद्य एवं रसद विभाग से लाइसेंस और नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस और एनओसी के दुकान संचालित करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।विशेष रूप से, नए नगर पंचायत भवन कार्यालय के निकट मांस की दुकानों को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। मिश्रा ने बंद रेलवे संमपार फाटक, बंधुपुर, भगवानपुर व गोलीगंज के दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि बिना लाइसेंस व बिना एनोसी के दुकानें संचालित पाई गईं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, दुकानदारों को मांस-मछली की बिक्री ढकी हुई दुकानों में करने और खुले में बिक्री या गंदगी फैलाने से बचने की हिदायत दी गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, यह कदम पीपीगंज में स्वच्छता और नियमानुसार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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