बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश सूर्यवंशी को 10 साल की सजा

बलात्कार करने वाले आरोपी मुकेश सूर्यवंशी को 10 साल की सजा
सीतामऊ/मंदसौर। अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा आरोपी मुकेश पिता मांगीलाल सुर्यवंशी उम्र 28 वर्ष, निवासी- धतुरिया थाना- सीतामऊ को पीडिता के घर में घुसकर बलात्कार करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 376 भा.द.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड, एवं धारा 450 भा.द.वि. में 7 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2021 को शाम करीब 04.30 बजे पीडिता अपने पिता के घर ग्राम धतुरिया में थी तथा उसके मम्मी पापा कुएं पर तथा भाई मिस्त्री का काम करने गया था तथा वह सिलाई कर रही थी इतने में बाहर गेट पर उसके गांव का आरोपी मुकेश आया एवं पूछा कि उसका भाई कहा है तो उसने बता दिया कि वह मिस्त्री का काम करने गया है और वह अंदर कमरे में सिलाई करने लगी तो आरोपी मुकेश आया और बाहर का गेट बंद कर दिया और उसका मुंह बंद करके घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया और पलंग पर पटक कर कपड़े उतारकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ बलात्कार किया। पीडिता की रिपोर्ट पर से थाना सीतामऊ पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुनेन्द्र सिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी मुकेश पिता मांगीलाल सुर्यवंशी उम्र 28 वर्ष, निवासी- धतुरिया थाना- सीतामऊ को पीडिता के घर में घुसकर बलात्कार करने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 376 भा.द.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड, एवं धारा 450 भा.द.वि. में 7 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक श्री विजय कुमार पाटीदार द्वारा किया गया।