बघुनिया सरपंच ने हाई स्कूल में 3 लाख का गबन को लेकर कलेक्टर को की शिकायत
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चंदवासा।मंदसौर जिले में शामगढ़ तहसील के ग्राम बघुनिया में स्थित हाई स्कूल में परीक्षा फीस के मामले में प्राचार्य भोनीराम सिन्हा के द्वारा किए गए लगभग 3 लाख राशि के गबन की शिकायत मंगलवार को ग्राम पंचायत बघुनिया के सरपंच पुष्कर लाल पाटीदार ने मंदसौर कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग को मय पुख्ता दस्तावेजों के शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत के अनुसार विकासखंड गरोठ के पीएम श्री शासकीय हाईस्कूल बघुनिया के प्रभारी प्राचार्य व संकुल प्राचार्य भोनीराम सिन्हा (मा. शिक्षक) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2023-24 (6 वर्षों) तक सम्बल योजना एवं अजा/अजजा के पात्र बच्चो के कक्षा 10वी बोर्ड परीक्षा फार्म एवं कक्षा 9वी मे नामांकन हेतु एमपी आनलाइन पोर्टल से माध्यमिक शिक्षा मण्डल में आवेदन करते समय उपरोक्त योजना के तहत सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क मे छुट (रियायत) प्राप्त की गई और इन पात्र छात्र-छात्राओ से योजना के विरूद्ध भ्रष्टाचार (गबन) करते हुए सम्पूर्ण बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं लिया गया।
प्रभारी प्राचार्य भोनीराम सिन्हा द्वारा उपरोक्त शैक्षणिक सत्रो की पात्र छात्र-छात्राओ की सम्पूर्ण बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क की छुट (रियायत) लगभग 3 लाख रूपये की राशि का भ्रष्टाचार करते हुए गबन किया गया तथा उक्त राशि को अपने स्वयं के निजी उपयोग मे लिया गया। परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क की छुट (रियायत) लगभग 3 लाख रूपये की राशि का भ्रष्टाचार करते हुए गबन किया गया तथा उक्त राशि को अपने स्वयं के निजी उपयोग में लिया गया।
सरपंच पुष्करलाल पाटीदार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत उक्त योजना में लाभान्वितों की जानकारी मांगने के बाद भोनीराम सिन्हा द्वारा आनन-फानन में शैक्षणिक वर्ष 2018-23 (6 वर्षों) तक स्वयं के निजी उपयोग में ली गई भ्रष्टाचार (गबन) की राशि को विद्यालय की केशबुक के खाता में माह अगस्त 2024 में जमा करते हुए प्रार्चाय शा. हाईस्कूल बघुनिया के सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शामगढ़ के खाता क्र. ××××××5521 से निम्न चेक नं. 079331, 332, 333, 334, 335, 336 ,337, 338, 340, 362, 374, 375, 381, दिनांक 03/08/2024 से 16/09/ 2024 तक विभिन्न तिथियों में चेक जारी करते हुए बोर्ड परीक्षा शुल्क व नामांकन शुल्क की छूट की राशि (जो संबंधित द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए गबन की गई और स्वयं के निजी उपयोग में ली जा रही) को उक्त योजना में लाभान्वितों के खाते में अंतरित की गई और कुछ राशि लाभान्वितो के खाते में नगद बैंक प्रामा पचीं से भी अंतरीत की गई। अजा/अजजा के लाभान्विती के छूट की राशि जमा करना अभी भी शेष है।प्राप्त जानकारी क़े अनुसार प्रभारी प्राचार्य भोनीराम सिन्हा द्वारा गबन की गई छात्र-छात्राओं के परीक्षा एवं नामांकन शुल्क से छूट की राशि को माह अगस्त 2024 में केशबुक में दर्ज करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जिला मन्दसौर में पदस्थ ऑडिटर से विद्यालय की समस्त केशबुको का ऑडिट करवाया गया। आडिट करने वाले जिला अधिकारी ने भी माह अगस्त 2024 में ( वर्षों की गबन की राशि) के आय-व्यय पर भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते हुए कुशलतापूर्वक कर दिया गया ।
उक्त भ्रष्टाचारी घटनाक्रम में कार्या. जिला शिक्षा अधिकारी जिला मन्दसौर में पदस्थ आडिटर की भूमिका भी सवाल उठना लाजमी है। ऑडिटर द्वारा किए गए सभी ऑडिट की जाँच की मांग कलेक्टर मंदसौर से की गई है।उक्त प्रभारी प्राचार्य श्री मोनीराम सिन्हा (मा.शि) विषय संस्कृत की मूल पदस्थापना शामगढ़ तहसील के एकीकृत शा. माध्यमिक विद्यालय में है परन्तु 2016 से अन्य संस्था पीएमश्री शा. हाईस्कूल बघुनिया के प्रभारी प्राचार्य व संकुल प्राचार्य नियमों के विरुद्ध बनकर बैठे है।
उक्त प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी जिला मन्दसौर के द्वारा इनको प्रभारी प्राचार्य व संकुल प्राचार्य का आदेश आदेशित करने पर इनकी भी संघनता पूर्वक जांच की मांग सरपंच पुष्करलाल पाटीदार द्वारा की गई है। मांग यह भी की गई है की भोनीराम सिन्हा (मा.शिक्षक) प्रभारी प्राचार्य व प्रभारी संकूल प्राचार्य पीएमश्री शा.हाईस्कूल बधुनिया जिस प्रकार से छात्र-छात्राओं के साथ चालाकी व धूर्तता करते हुवे म.प्र. सरकार की अति महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी, हीतग्राही मूलक योजना को छात्रहीत व अभिभावकहीत में पलीता लगाया गया है वह एक गम्भीर व अक्षम्य अपराध है। इस कारण उपरोक्त लोक सेवक को छात्रहीत ध्यान में रखते हुवे तत्काल प्रभाव से निलम्बन करते हुये 420 (फौजदारी) का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये। ततपश्चात सत्र 2018-19 से 2023-24 तक उक्त योजना एवं विद्यालय की समस्त वित्तिय एवं प्रशासकीय गतिविधियों की विधि सम्मत नियमानुसार संभाग स्तर के वरिष्ठ अधिकारीयों से पूर्ण निष्पक्षता व प्रमाणिकता के साथ जाँच करवाई जावे।