समाचार मध्यप्रदेश मंदसौर 13 नवंबर 2023

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मतदाताओं को पीले चावल देकर मतदान के लिए किया जा रहा आमंत्रित

आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को पीले चावल देकर 17नवम्बर को मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए12 दस्तावेजों निर्धारित किये गए है। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज़ होने पर मतदाता अपनेमताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा
स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज व सरकारी पहचान पत्र को शामिल किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज़होने पर आपको अपने मत का प्रयोग करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो आओ हम सब मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने के लिए सभी मतदान करें।
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रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जा रहा मतदाताओं को जागरूक

बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा किया जा रहा है। इसकार्य में मतदाताओं के द्वारा भी विशेष रूचि ली जा रही है। साथ ही सभी लोग आपस में मतदान हेतु जागरूक हो रहे हैं।
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मतदान केंद्र हेतु निर्धारित सभी शासकीय भवन 15 नवम्बर तक रिक्त करें
मंदसौर 12 नवंबर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री श्री दिलीप कुमार यादव नेविधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों के लिए चिन्हित किए गए समस्त शासकीय/अशासकीय भवनों कोलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त अधिकारों के तहत 16 नवंबर 2023 से 18नवंबर 2023 तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने के आदेश जारी किये है। भवन स्वामी/भवन के
आधिपत्य के विभाग को मतदान केंद्र हेतु निर्धारित भवन 15 नवम्बर 2023 को रिक्त करेंगे। इन भवनों मेंपूर्व की भांति फर्नीचर, दूरभाष आदि व्यवस्थाओं को यथावत रखा जावे।
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राजस्थान राज्य की सीमा से लगे गांव में 23 से 25 नवंबर तक शराब ब्रिकी पर प्रतिबंध
मंदसौर 12 नवम्बर 23/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने बतायागया कि राजस्थान राज्य में विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान 3 किलो मीटर की परिधि में ( 23 नवंबरको सायं 6 बजे से 25 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक ) शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवसअवधि के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा ।
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3 दिसम्बर को रहेगा शुष्क दिवस
मंदसौर 12 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना को दृष्टिगत रखते हुएकलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने 3 दिसम्बर 2023 को संपूर्ण दिवस के लिएशुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस अवधि के दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें,मदिरा गोदाम, रेस्टोरेंट बार (एफ. एल.-2), पर्यटन बार ( एफ.एल.-2-कक) होटल बार (एफ. एल -3),
वाईन आउटलेट एवं देशी मदिरा स्टोरेज भंडागार को पूर्णत: बंद रखा जाकार क्रय- विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है।
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मतदाताओं को प्रलोभन देने पर तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया
मंदसौर 12 नवम्बर 23/ श्री ओंकार लाल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एफएसटी द्वारा बताया गया कि जन सारंगी में प्रकाशित खबर के जांच प्रतिवेदन में जांच की शिकायत में यह पाया गया कि तीनों व्यक्तियों विजय शर्मा, अनुराग वर्मा एवं अनिल द्वारा घर-घर जाकर एक पार्टी विशेष का प्रतीक चिन्ह धारण कर वरिष्ठ मतदाताओं का स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात प्रिंट मीडिया के माध्यम से स्वागत करने की बात को प्रसारित कर अन्य मतदाताओं को प्रलोभन देने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। तीनों व्यक्तियों विजय शर्मा, अनुराग वर्मा एवं अनिल के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
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जिला स्तरीय निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित
टोल फ्री नम्बर 1950/ 07422-235440, 235425 पर सकते है सम्पर्क
मंदसौर 12 नवंबर 23/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम की व्यवस्था रहेगी।विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूमस्थापित किया गया है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का टोल फ्री नम्बर 1950 और दूरभाष नम्बर07422-235440, 235425 है। मंदसौर कंट्रोल रूम नं. 07422-464313 मल्हारगढ़ कंट्रोल रूम नं.
07424-248579, सुवासरा कंट्रोल रूम नं. 07426-222093, गरोठ कंट्रोल रूम नं. 07425-238092 है। निर्वाचन संबंधी सूचनाएं उक्तनम्बरों पर दर्ज की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटेकार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का प्रभारी सहायक नोडल अधिकारी श्री प्रकाश डोडवे को बनाया गया है।
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इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान विज्ञापन पर पूर्णतः रोक
मंदसौर 12 नवंबर 23/ आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केसमापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भीचुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड या दोनों हो सकते हैं।
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विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम
मंदसौर 12 नवंबर 23/ आरपी एक्ट 1957 की धारा 127 A में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापनहेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पताअंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर 2 वर्ष का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।