न्यायमध्यप्रदेशरीवा

श्री कमलाकर सिंह, तत्‍कालीन उपनिरीक्षक को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

=======================

 

लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा दिनांक 29.12.2023 को पारित निर्णय में आरोपी श्री कमलाकर सिंह, तत्‍कालीन उपनिरीक्षक, चौकी पथरौला थाना मझौली, जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है| श्री कमलाकर सिंह, तत्‍कालीन उपनिरीक्षक, चौकी पथरौला थाना मझौली, जिला सीधी के द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध की गई रिपोर्ट में कोई कानूनी कार्यवाही न किये जाने एवं उसे निविघ्‍न रूप से अपनी दुकान निर्माण कराये जाने के एवज में 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}