समाचार मध्यप्रदेश नीमच 22 नवंबर 2023
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कलेक्टर श्री जैन ने किया मतगणना केंद्र एवं स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण
नीमच 21 नवंबर 2023, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने मंगलवार कोविधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत होने वाली मतगणना के लिए स्थापित मतगणना केंद्रशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमच के परिसर एवं स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण कर,सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने सीसीटीवी के माध्यम से स्ट्रांग रूम परिसर कीजा रही निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था कार्य का जायजा लिया और संबंधितों को आवश्यक निर्देशभी दिए। इस मौके पर तहसीलदार श्री प्रेमशंकर पटेल, श्री बी.एल.मकवाना एवं श्री संजय मालवीयअन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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आरोपी को थाना हाजरी का आदेश
नीमच 21 नवंबर 2023,जिला मजिस्ट्रेट नीमच श्री दिनेश जैन व्दारा राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990के तहत अनावेदक चुन्नु ऊर्फ जफर पिता कमालुद्दीन निवासी पीपलीपुरा, थाना सिंगोली को सदाचारबनाये रखने के लिए 3 माह तक सप्ताह में एक दिन (थाना प्रभारी व्दारा निश्चित दिन) थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।
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राजस्थान राज्य में 25 नवम्बर को मतदान दिवस पर ड्राय डे
नीमच 21 नवम्बर 2023,विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारानीमच जिले की सीमावर्ती तीन किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले क्षैत्र में ड्राय-डे घोषित किया गया है।म.प्र.आबकारी अधिनियम-1915 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थानराज्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 को दृष्टि रखते
हुए, शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए प्रशासकीय एंव लोकहित में राजस्थान राज्य से लगते हुए, नीमचजिले के सीमावर्ती तीन किलोमीटर क्षेत्र में आने वाली नीमच जिले की सभी कंजोजिट मदिरा दुकाने23 नवम्बर 2023 को सांयकाल 6 बजे से 25 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथामतगणना दिवस 3 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखे जाने तथा मदिरा का क्रय,विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
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कलेक्टर व्दारा जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नीमच 21 नवंबर 2023, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच श्री दिनेश जैन व्दारा जिले में आगामी
त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आगामी पर्व यथा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथि, क्रांतिकारी सूर्य
टंट्याभील बलिदान दिवस, शौर्य दिवस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस, गुरुघासीदास जयंती,
क्रिसमस, मकर संक्राति एवं गणतंत्र दिवस इत्यादि त्यौहार के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक
स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी व्दारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर आदि सोशल
मीडिया साइट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट सामग्री डालने पर एवं उस पर होने वाली कमेंट्स, क्रास कमेंट्स
के कारण वैमनस्यता का संचार अत्याधिक होता है। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किये एवं बिना किसी
दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर आमजन की भावनाओं को आहत करता है, जिसका
मूल कारण फेसबुक, व्हाट्सअप ट्विटर आदि सोशल मिडिया साईट्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध
रहेगा। विभिन्न मोबाईल कंपनियों,विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर
प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा
संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जबतक, कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना
प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।
जिले के समस्त होटलों लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों,
प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर चौकीदार सुरक्षागार्ड आदि के निवास, स्थान, चाल-
चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक
प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका
सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र को थाना प्रभारी को देगें। जिले के शासकीय अथवा निजी
ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे में किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी
कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों मजदूरों की
सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पत्ते सहित 7 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी। आगामी
त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के
नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। आगामी त्यौहारी एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी
व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स) जैसे बन्दूक पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर या अन्य किसी
भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को
खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो। आगामी
त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजन, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना
अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश 28 नवम्बर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि
में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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