अमित अग्रवाल,संस्कार दर्शन न्यूज
झालावाड़: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा बुधवार को ‘‘स्वच्छ ऊर्जा की और पारगमन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना ‘‘ (Empowering Consumers Through Clean Energy Transitions) थीम पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ईश्वर चन्द की अध्यक्षता में उपभोक्ता दिवस समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं नियम 2021 बनाए गए है। इस दौरान उपभोक्ता को कानूनी रूप से परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ता वो हैं जो किसी भी प्रकार से रुपए के रूप में मूल्य चुकाकर सेवाएं एवं उत्पाद खरीदतेे हैं। उपभोक्ताओं को इन नियमों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना इनके हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिला रसद अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे हैल्पलाइन संचालित की जा रही है जिसके दूरभाष नम्बर 1915 हैं। उन्होंने परिवाद दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं के हित एवं अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूद कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए संचालित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान राशन डीलर्स ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। समारोह में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य वीरेन्द्र सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।