मंदसौरमध्यप्रदेश

प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर लाईसेंस निलंबित करने कि कार्रवाई में बरती शिथिलता,30दिवस में कमियों को पूरी करने कि दिया अवसर

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मंदसौर। जिले में लंबे समय से नियम विरुद्ध चल रहे निजी अस्पतालों पर सोमवार को जिला अस्पताल प्रशासन ने शिकंजा कसा। जांच में विभिन्न कमियां पाईं जाने पर प्रशासन ने जिले के 29 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए थे। इसमें 2 के लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। सोमवार को 21 के और निरस्त कर दिए। कार्रवाई के विरोध में अस्पताल संचालक 30 दिनों मेें अपील कर सकते हैं। सीएमएचओ डॉ. अनिल निकुम ने बताया कि मंगलवार से कोई भी अस्पताल संचालक नए मरीजाें काे भर्ती नहीं कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि अगस्त में हुए जबलपुर हादसे के बाद सीएम शिवराजसिंह के निर्देश के बाद प्रशासन ने जिले के 29 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए थे। जांच के दाैरान सभी में भवन अनुज्ञा व फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, पार्किंग नहीं होने संबंधित कमियां मिलीं। सभी को एक माह के भीतर कमियां दूर करने का समय दिया। इसमें सभी ने अग्निशमन अनापत्ति-पत्र और बिजली सुरक्षा प्रमाण-पत्र तो जमा करा दिए लेकिन भवन की व्यावसायिक अनुज्ञा भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र, पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के चलते नहीं दे सके। इसके चलते कार्रवाई की। साेमवार शाम सभी संचालक कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां पर विधायक यशपालसिंह सिसौदिया व कलेक्टर गौतमसिंह से चर्चा की, इसके बाद विधायक सिसौदिया व कलेक्टर गौतमसिंह ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कहीं। प्रशासन द्वारा जिन नर्सिंग होम पर कार्रवाई कि उनमें अजय हॉस्पिटल, आलोक हॉस्पिटल, अनुयोग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चेलावत हॉस्पिटल, माहेश्वरी नर्सिंग होम, मालवा हॉस्पिटल, मेहता नेत्रालय एवं लेजर सेंटर, मेहता नर्सिंग होम, मेवाड़ हॉस्पिटल, मिरेकल हाॅस्पिटल, पमनानी हाॅस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, पाटीदार आर्थोपेडिक सेंटर एंड मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, परफेक्ट आई हॉस्पिटल, आर.के. हॉस्पिटल, रुद्राक्ष हॉस्पिटल, श्री गीतांजलि हॉस्पिटल, श्री सिद्धि विनायक मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, शुभम हॉस्पिटल, सुयश हॉस्पिटल एड रिसर्च सेंटर, त्रिशिका नर्सिंग होम, विक्रांत आई हाॅस्पिटल, नोबल हॉस्पिटल, सिटी लाइट हॉस्पिटल पर कार्रवाई कि गयी थीं।

इधर जिला प्रशासन ने दो दिन पूर्व निजी अस्पताल नर्सिंग होम पर लाईसेंस निलंबित के आदेश जारी किए गए उनमें शिथिलता बरतते हुए 30 दिवस में दस्तावेज पूर्ण करने का अवसर दिया गया।

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